जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर (म.प्र.)
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रैली, जुलुस, शोभायात्रा धरना प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर - ( 9 फरवरी 2016 ) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत बुरहानपुर शहर में रैली, जुलूस, धरना व शौभायात्रा का आयोजन बिना अनुमति के करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेष के अनुसार कोई भी रैली, जुलुस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्षन आदि सार्वजनिक सभा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जायेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजन में शामिल व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर की रिपोर्ट पर जारी किया गया है।
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दो पहिया वाहन चालकों को अब हेलमेट लगाने पर ही मिलेगा पेट्रोल
बुरहानपुर - ( 9 फरवरी 2016 ) - मध्यप्रदेश में अब दो-पहिया वाहन-चालकों को बगैर हेलमेट के पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि जो पेट्रोल पम्प इस नियम का उल्लंघन करें, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा में सख्त कार्रवाई की जाये। पूर्व में भी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किये थे, लेकिन जन-हित याचिकाओं के जरिये इस पर स्थगन लिया गया था। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर ने इन पर विचार करते हुए सभी याचिका को निरस्त किया है। इसके अलावा कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बुरहानपुर जिले में सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को आदेश दिये है कि वे पेट्रोल पम्पों पर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन-चालकों को पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं दें। उन्होंने पेट्रोल पम्प संचालकों को यह निर्देश भी दिये है कि वे पेट्रोल पम्प पर बड़े अक्षरों में लिखवाकर सूचना पट लगवाये कि ‘‘दो-पहिया वाहन-चालकों को बगैर हेलमेट के पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं दिया जायेगा।‘‘
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक
कार्यवाही
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर - ( 9 फरवरी 2016 ) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले में सोषल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेष के अनुसार वॉटसअप, फेसबुक, ट्वीटर, जैसे विभिन्न माध्यमों से आपत्तिजनक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगो पर सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने अधिकारियों का भ्रमण
जारी
ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक
बुरहानपुर - ( 9 फरवरी 2016 ) - बुरहानपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के उद््देश्य से नोडल अधिकारियों द्वारा सतत् गांवों का भ्रमण किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने इस कार्य के लिये नोडल अधिकारियों को तैनात किया है। जो ग्रामों में भ्रमण कर स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे यह भी देखेंगे कि गांव में नियमित नालियों की सफाई और सफाईकर्मियों द्वारा घर-घर जाकर कचरा एकत्र कर गांव के बाहर फिकवानें हेतु मॉनीटरिंग करेंगे। इसी प्रकार शौचालय निर्माण कार्य में समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसी कड़ी में ग्राम बड़गांव माफी, असीरगढ़, धामनगांव, मोहम्मदपुरा सहित अन्य ग्रामों में जाकर ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही रैली के माध्यम से ग्रामों में भ्रमण कर स्वच्छता एवं शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त गांव बनाने ग्रामीणों से अनुरोध भी किया है। ग्रामीणों को चौपाल में खुले में शौच ना करने की समझाईश दी जा रही है। इस दौरान आवंटित गाम पंचायतों के तहत पशु चिकित्सा सेवाऐं उपसंचालक श्री एम.के.शर्मा ने असीरगढ, मोहम्मदपुरा में श्री डिप्टी अजीज, बहादरपुर में आरटीओ श्री सुरेन्द्रसिंह गौतम, नाचनखेड़ा में जिला खनिज अधिकारी श्री अशोक सिंगारे ने भ्रमण किया।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
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जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती सिंथिया ने सुनी नागरिकों की समस्यायें
बुरहानपुर - ( 9 फरवरी 2016 ) - नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को विभिन्न कार्यालयों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने नागरिकों की समस्याएॅं सुनी तथा उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा, जिला खाद्य अधिकारी श्री के.एस.बामनिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
जनसुनवाई में कलेक्टर से किसी ने बैंक ऋण, बीपीएल में नाम जोड़ने हेतु आवेदन किया। तो किसी ने पेंशन दिलानें की गुहार लगाई। कलेक्टर ने बारी-बारी से सभी आवेदकों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को मोबाईल से चर्चा की। जनसुनवाई में श्रीमती सुलोचनाबाई नंदलाल ने आवेदन के माध्यम से बताया कि फतेहपुर में उनकी कृषि भूमि है। खेत में जाने के लिये कोई रास्ता ना होने के कारण जाने-आने में परेशानी होती है। कृृपया कर उचित कार्यवाही करें। कलेक्टर ने तत्काल मोबाईल से तहसीलदार बुरहानपुर से चर्चा कर उन्हें मौके पर जाकर उचित कार्यवाही करने निर्देशित किया।
इंदिरा आवास का लाभ दिलायें
कलेक्टर को जनसुनवाई में बसाड़ निवासी कैलाश शोभाराम ने बताया कि मैं कच्चे मकान में रहता हूँ। मुझें इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलायें। कलेक्टर ने जनपद पंचायत बुरहानपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परीक्षण कर पात्रता के आधार पर हितग्राही को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में मण्डी चौराहा स्थित व्यापारियों ने दुकानों के पास से अतिक्रमण हटाने की मांग की। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार जनसुनवाई में अन्य आवेदनों के निराकरण करने संबंधित विभागों को भिजवानें की कार्यवाही की गई।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न जनसुनवाई
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1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को खिलाई जायेगी कृमिनाषक की गोली
कलेक्टर ने जिलेवासियों से की अपील
बुरहानपुर - ( 9 फरवरी 2016 ) - स्वास्थ्य विभाग व्दारा आज 10 फरवरी 2016 को जिले के सभी 1 से 19 वर्ष के बच्चों को आंगनवाडी केन्द्रों, समस्त षासकीय स्कूलों एवं निजी शालाओं मे कृमिनाषक की मीठी गोली खिलाई जायेगी।
कलेक्टर जे.पी.आईरिन सिंथिया ने समस्त आमजनों से अपील की है कि कृमि संक्रमण से बच्चों का जहॉ एक ओर षारीरिक एवं बौध्दिक विकास बाधित होता है वहीं दूसरी ओर उनके पोषण एवं हीमोग्लोबिन स्तर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चों में कृमि संक्रमण के कारण षालेय उपस्थिति में कमी, एकाग्रता एवं सीखने की क्षमता मंे कमी आती है। 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमि संक्रमण की रोकथाम 1 कृमिनाषक मीठी गोली का चबाकर सेवन करने से संभव है। इसलिये आप सभी से मै अपील करती हूँ कि 1 से 19 वर्षीय सभी बच्चों को 10 फरवरी 2016 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर षासकीय/निजी षालाओं, आदिवासी आश्रम षालाओ एवं आंगनवाडी केन्द्रो पर कृमिनाषक गोली अवष्य खिलवाएं। इस प्रकार हम अपने जिले के बच्चों को कृमि मुक्त कर सकेंगे तथा बाल्यकालीन व किषोर एनिमिया की जन स्वास्थ्य समस्या पर भी अंकुष लगा सकेंगे जो बच्चंे इस औषधि का सेवन करने से वंचित रह जायेंगे। उन्हें मॉप-अप दिवस-15 फरवरी 2016 को कृमिनाषक गोली जरूर खिलवाऐं। यह गोली सभी आंगनवाडी केन्द्रो, षासकीय/निजी स्कूलांे के माध्यम से निःषुल्क दी जायेगी। आईयें जिले के हर बच्चे को कृमि मुक्त करने में आवष्यक सहयोग करे प्रदान करें। साथ ही स्वास्थ्य, षिक्षा, आदिम जाति विकास तथा एकीकृत बाल विकास सेवायें के षासकीय सेवकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय कृमि दिवस को सफल बनाने हेतु पुरजोर प्रयास करें। आईयें हम सब मिलकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस-2016 को सफल बनायें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा।
नोटः- फोटोग्राफ संलग्न अपील फोटो
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