Tuesday, 3 October 2017

व्यवसायी 30 सितम्बर तक जीएसटी में पूर्ण माईग्रेशन करें - बुरहानपुर | 29-सितम्बर-2017 जिले में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसायियों को आवश्यक जानकारी दी गई हैं। विभाग द्वारा बताया गया कि, ऐसे व्यवसायी जिन्हें विभाग द्वारा प्रोविजनल आईडी प्रदान कर दी गई हैं, किन्तु उन व्यवसायियों द्वारा जीएसटी पोर्टल पर पूरी जानकारी नहीं भरी हैं। इसके कारण से वे जीएसटी में पूर्ण माईग्रेट नहीं हो पाये हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यवसायी जिनका टर्नओवर 20 लाख रूपये से कम है और जीएसटी के अंतर्गत पंजीयत नहीं होना चाहते है वे अपना पंजीयन निरस्त करवा सकते हैं। यह जानकारी राज्य कर सहायक आयुक्त श्री पूनमचंद मार्को ने दी। उन्होंने बताया कि, जिन व्यवसाईयों के टर्नओवर 20 लाख रूपये से अधिक है वे 30 सितम्बर तक पूर्ण माईग्रेशन करवायें। वहीं ऐसे व्यवसायी जिनके द्वारा त्रुटिवश कम्पोजिशन का आवेदन कर दिया है और वे कम्पोजिशन की सुविधा नहीं चाहते है वे अपने लेटर हेड/साधे कागज पर सील एवं हस्ताक्षर सहित लिखित में आवेदन वाणिज्यिक कर कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र में व्यवसायी का टिन, नाम, पेन, जीएसटिन, अवधि 2015-16, अवधि 2016-17 और अवधि 01/04/2017 से 30/06/2017 के टर्न ओवर की जानकारी प्रस्तुत करें। वृत्त कार्यालय में पंजीयत जिन व्यवसाईयों द्वारा वेट एवं जीएसटी के विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये है वे यथाशीघ्र विवरण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, ताकि नए विधान के अनुसार कार्य सुचारू रूप से एवं व्यवस्थित हो सके। व्यवसाईयों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही हो तो वे वाणिज्यिक कर कार्यालय से संपर्क करें एवं लिखित में अपनी समस्याओं को बतायें, ताकि समस्याओं का निराकरण किया जा सकें।

व्यवसायी 30 सितम्बर तक जीएसटी में पूर्ण माईग्रेशन करें 
बुरहानपुर | 29-सितम्बर-2017

    जिले में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसायियों को आवश्यक जानकारी दी गई हैं। विभाग द्वारा बताया गया कि, ऐसे व्यवसायी जिन्हें विभाग द्वारा प्रोविजनल आईडी प्रदान कर दी गई हैं, किन्तु उन व्यवसायियों द्वारा जीएसटी पोर्टल पर पूरी जानकारी नहीं भरी हैं। इसके कारण से वे जीएसटी में पूर्ण माईग्रेट नहीं हो पाये हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यवसायी जिनका टर्नओवर 20 लाख रूपये से कम है और जीएसटी के अंतर्गत पंजीयत नहीं होना चाहते है वे अपना पंजीयन निरस्त करवा सकते हैं। यह जानकारी राज्य कर सहायक आयुक्त श्री पूनमचंद मार्को ने दी। उन्होंने बताया कि, जिन व्यवसाईयों के टर्नओवर 20 लाख रूपये से अधिक है वे 30 सितम्बर तक पूर्ण माईग्रेशन करवायें। वहीं ऐसे व्यवसायी जिनके द्वारा त्रुटिवश कम्पोजिशन का आवेदन कर दिया है और वे कम्पोजिशन की सुविधा नहीं चाहते है वे अपने लेटर हेड/साधे कागज पर सील एवं हस्ताक्षर सहित लिखित में आवेदन वाणिज्यिक कर कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।
    आवेदन पत्र में व्यवसायी का टिन, नाम, पेन, जीएसटिन, अवधि 2015-16, अवधि 2016-17 और अवधि 01/04/2017 से 30/06/2017 के टर्न ओवर की जानकारी प्रस्तुत करें। वृत्त कार्यालय में पंजीयत जिन व्यवसाईयों द्वारा वेट एवं जीएसटी के विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये है वे यथाशीघ्र विवरण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, ताकि नए विधान के अनुसार कार्य सुचारू रूप से एवं व्यवस्थित हो सके। व्यवसाईयों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही हो तो वे वाणिज्यिक कर कार्यालय से संपर्क करें एवं लिखित में अपनी समस्याओं को बतायें, ताकि समस्याओं का निराकरण किया जा सकें। 

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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