जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण स्थापित
बुरहानपुर-
(4 सितम्बर 2013)- राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006
की संबंधित धारा की उप धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते
हुए राज्य के प्रत्येक जिले में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण स्थापित करने के
आदेश जारी किये गये हैं।समाचार
खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण स्थापित
शासन द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में कार्यरत न्याय निर्णायक अधिकारी के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये इन खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना की गई है।
क्र-12/2013/848/वर्मा
भू-स्खलन-नदी बदलने से प्रभावित किसान को भी मिलेगी 25 हजार प्रति हेक्टेयर की सहायता
आपदा प्रभावितों की राहत राशि में वृद्धि
राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन 25 जून 2013 से लागू
बुरहानपुर
(4 सितम्बर 2013) - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के
अनुपालन में राजस्व विभाग ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधन किये
हैं। संशोधन से बाढ़-अति-वृष्टि सहित प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को जहाँ बढ़ी
हुई सहायता राशि का लाभ मिलेगा, वहीं अब नये प्रावधान के तहत भू-स्खलन
अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने पर किसी सीमान्त या लघु किसान की भूमि
नष्ट होने पर उसको 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता राशि दी
जायेगी। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को
विधिवत निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन 25
जून 2013 से लागू माने जायेगें।आपदा प्रभावितों की राहत राशि में वृद्धि
राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन 25 जून 2013 से लागू
मकान क्षति, दोगुनी हुई राहत राशि:- प्राकृतिक आपदा में पूर्णरूपेण नष्ट हुए पक्के मकान के लिये अधिकतम 35 हजार के स्थान पर 70 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। पूर्णरूपेण नष्ट कच्चा मकान के लिये तत्काल अधिकतम 20 हजार रुपये राहत के अतिरिक्त प्रभावित परिवार की सहायता के लिये ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा जायेगा। इसी तरह कपड़ा, बर्तन एवं खाद्यान्न क्षति के लिये भी आर्थिक अनुदान सहायता 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है।
राहत शिविर राशि बढ़ीः- अस्थायी राहत शिविरों में निरूशुल्क रहने एवं भोजन व्यवस्था को भी बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति वयस्क 30 रुपये से 40 रुपये और प्रति अवयस्क 25 रुपये से 30 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अस्थाई पशु शिविर में बड़े पशु के लिये 32 रुपये प्रति दिवस के स्थान पर 50 रुपये और छोटे पशु के लिये 16 रुपये के स्थान पर 25 रुपये प्रतिदिवस प्रति पशु देय होगा।
क्र-13/2013/849/वर्मा
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सेवा शर्तें नियम में आंशिक संशोधन
बुरहानपुर
(4 सितम्बर 2013)- राज्य शासन ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सेवा की शर्तें
नियम-2013 के नियम-7 में आंशिक संशोधन किया है। अब अधिवार्षिकी पर दैनिक
वेतनभोगी कर्मचारी उपदान का हकदार होगा। कर्मचारी को केवल एक लाख रुपये से
अनधिक की राशि का उपदान में भुगतान किया जायेगा, जो उसकी 15 दिन की मजदूरी
के आधार पर संगणित की जायेगी। उपदान की राशि में नियम-5 के उप-नियम-2 में
यथाविहित विशेष भत्तों की राशि शामिल नहीं होगी। इसी के साथ जो कर्मचारी
नियम-10 के उप-नियम-1 के अधीन हटा दिये गये हैं, उपदान के हकदार नहीं
होंगे।उपदान में कटौत्रा नियम-10 के उप-नियम-2 में विनिर्दिष्ट कदाचार के लिये आनुपातिक आधार पर किया जायेगा। उपदान की गणना कर्मचारी के नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय द्वारा की जायेगी। कर्मचारी को उपदान के लिये 5 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक होगी। मृत्यु और शारीरिक निर्याेग्यता की दशा में यह शर्त लागू नहीं होगी।
क्र-14/2013/850/वर्मा
शासकीय सेवकों को उपचार के लिये दो और हॉस्पिटल को मान्यता
बुरहानपुर
(4 सितम्बर 2013) - राज्य शासन ने शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों तथा उनके
परिवार के उपचार के लिये अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद और नारायण ह्रदयालय
हॉस्पिटल बैंगलुरु को नवीन मान्यता दी है। यह मान्यता मध्यप्रदेश सिविल
सेवा (चिकित्सा-परिचर्या) नियम में निर्धारित शर्तों पर 2 वर्ष के लिये दी
गई है। अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में कॉर्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गेस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, गेस्ट्रो सर्जरी, स्टेम सेल थेरेपी, आर्गन ट्रांसप्लांट (लीवर, किडनी एवं हार्ट ट्रांसप्लांट), आंकोलॉजी, आंकोलॉजी एण्ड आर्थाेपेडिक्स सर्जरी इन्क्लुडिंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट एवं ऑर्थाेस्कोपिक सर्जरी का उपचार करवाया जा सकता है। इसी प्रकार नारायण ह्रदयालय हॉस्पिटल बैंगलुरु में कार्डियोलॉजी कार्डिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, अंकोलॉजी रोग के उपचार के लिये मान्यता दी गई है।
क्र-15/2013/851/वर्मा
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