जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आयोजित होगी बाल चौपाल
प्रत्येक माह की 25 तारीख को होगा आयोजन
बुरहानपुर
(24 सितम्बर 2013)- आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्रिय बाल्य केन्द्रों के रूप
में विकसीत किये जाने के उद्देश्य से जिले के सभी 725 आंगनवाड़ी केन्द्रों
में प्रतिमाह की 25 तारिख को शिशु शिक्षा एवं देखभाल के लिये बाल चौपाल का
आयोजन किया जायेगा। इस बाल चौपाल के आयोजन का मूल उद्देश्य माता-पिता एवं
समुदाय को शिशु देखभाल और शिक्षा के लिये संवेदनशील बनाना है। समाचार
प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आयोजित होगी बाल चौपाल
प्रत्येक माह की 25 तारीख को होगा आयोजन
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी अब्दुल गफ्फार खान ने बताया कि मुख्य रूप से बाल केन्द्रित गतिविधीयां माता-पिता केन्द्रित गतिविधीयां, परिचर्चा और व्यक्तिगत समझाईश सम्मलित होगी। इसी दिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सामूहिक जन्मदिवस का आयोजन भी किया जायेगा, तथा प्रत्येक बच्चें का प्रगति पत्रक एवं गतिविधी पुस्तिका तैयार कर माता-पिता से चर्चा की जायेगी। यह आयोजन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक उत्साह के रूप में आयोजित किया जायेगा, ताकि शिशु देखभाल एवं शिक्षा के लिये प्रभावी तथा सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सकें। इसी तारतम्य में जिले में 25 सितम्बर 2013 को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भोजन में पौष्टिक तत्व एवं संतुलित आहार की समझ विकसीत करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी।
क्र-93/2013/929/वर्मा
सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण आज
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मास्टर टेनर्स की ली बैठक
नवीन निर्वाचन प्रणाली की दी जानकारी
बुरहानपुर
(24 सितम्बर 2013)- विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत सफल रूप से चुनाव
संपन्न कराने के लिये जिले में बनाये गये 49 सेक्टरों के सेक्टर अधिकारियों
को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आज बुधवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
किया गया है। नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में दोपहर 12 बजे से प्रारंभ
होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर की पूर्व तैयारियों की समीक्षा उप जिला
निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेवाल ने मंगलवार को ली। उन्होनें जिले में
प्रशिक्षण हेतु चयनित मास्टर टेनर्स की बैठक लेते हुए उन्हें निर्वाचन
2013 में हुए नवीन संसोधनों की जानकारी भी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मास्टर टेनर्स की ली बैठक
नवीन निर्वाचन प्रणाली की दी जानकारी
अपर कलेक्टर श्री रेवाल ने सभी मास्टर टेनर्स को प्रशिक्षण का कार्य संपूर्ण संजीदगी से करने के साथ ही निर्वाचन कार्य में अपनी सेवा देने जा रहे अधिकारियों की प्रत्येक जिज्ञासाओं को शांत करने की बात कही।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़, जिला प्रबंधक सुश्री प्रणिती शर्मा और जनसंपर्क अधिकारी सुनील वर्मा समेत समस्त मास्टर टेनर्स उपस्थित थे।
क्र-94/2013/930/वर्मा
विधानसभा निर्वाचन 2013 के प्रशिक्षण हेतु मास्टर टेनर्स नियुक्त
बुरहानपुर
(24 सितम्बर 2013)- आगामी विधानसभा निर्वाचन 2013 के प्रशिक्षण के लिये
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में 10
मास्टर टेनर्स नियुक्त किये है। जो कि समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग नई
दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल से विभिन्न विषयों
पर प्राप्त होने वाले निर्देशों को मतदान दलों, मतगणना दलों, सेक्टर
अधिकारियों और ईवीएम संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण
देगें। इसमें सामान्य समस्त निर्वाचन संबंधी कार्यो प्रशिक्षण हेतु 6
मास्टर टेनर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधित प्रशिक्षण के लिये 4
मास्टर टेनर्स नियुक्त किये है। यह है मास्टर टेनर्स: - सामान्य समस्त निर्वाचन संबंधी कार्यो प्रशिक्षण के लिये 6 मास्टर टेनर्स नियुक्त किये गये है। जिनमें- प्राचार्य पुरूषार्थी हाई स्कूल बुरहानपुर प्राणवीर सिसोदिया, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल भातखेड़ा नेपानगर राजेश तकझरे, व्याख्याता शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर नरेन्द्र मोदी, व्याख्याता शासकीय जीजामाता पॉलीटेक्निक कालेज बुरहानपुर अनिल शाह और प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर संजय बोरसे को नियुक्त किया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधी प्रशिक्षण के लिये मास्टर टेनर्स:- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधित प्रशिक्षण के लिये 4 मास्टर टेनर्स नियुक्त किया है। जिनमें - कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राजेन्द्र जोशी, व्याख्याता शासकीय जीजामाता पोलिटेक्निक कॉलेज बुरहानपुर विकास जाधव, प्रबंधक ई-गवर्नेंस संयुक्त जिला कार्यालय सुश्री प्रणिती शर्मा और व्याख्याता शासकीय जीजा माता पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बुरहानपुर विवेक वैद्य को नियुक्त किया है।
क्र-95/2013/931/वर्मा
माध्यमिक शालाओं के लिये 859.38 क्विंटल खाद्यान्न आवंटित
बुरहानपुर
(24 सितम्बर 2013)- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत बुरहानपुर
क्षेत्रान्तर्गत आने वाली माध्यमिक शालाओं के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह ने माह सितम्बर 2013 के लिये नगर निगम बुरहानपुर
के लिये 11 दिवसों एवं अन्य निकायों के लिये 25 दिवसों हेतु 859.38
क्विंटल खाद्यान्न आवंटित किया है। साथ ही उन्होनें लीड संस्थाओं से अच्छे
किस्म का गेहूं प्रदाय करने के निर्देश दिये है। क्र-96/2013/932/वर्मा
निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण के लिये आयोग के सुझाव
स्व-नियंत्रण करें तथा नगदी के लेन-देन से बचें राजनैतिक दल
बुरहानपुर
(24 सितम्बर 2013)- भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव में
अत्यधिक खर्च से बचने के लिये राजनैतिक दलों को उपाय सुझाए हैं। राजनैतिक
दलों से अपील की गई है कि वे खर्च के मामले में स्व-नियंत्रण अपनायें।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगदी और लेन-देन से बचने को भी कहा गया है। आयोग
ने अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को सलाह दी है कि वे चुनाव के दौरान निर्वाचन
क्षेत्रों में 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा नगदी लेकर न चलें।स्व-नियंत्रण करें तथा नगदी के लेन-देन से बचें राजनैतिक दल
मौजूदा चुनाव कानून के अनुसार नगद राशि, मदिरा तथा अन्य वस्तुओं का मतदाताओं के बीच वितरण घूसखोरी है। इन्हें देने तथा लेने वाला दोनों को ही एक वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-123 के तहत यह भ्रष्ट आचरण भी है। प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय में सही तथा त्रुटिरहित चुनावी खाता निर्दिष्ट ढंग से बनाकर समय पर जमा करना होगा। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी को धारा 10-ए लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत 3 साल के लिये विभिन्न आधार पर अयोग्य/अनुपयुक्त भी घोषित किया जा सकता है, जिसमें समय पर तथा निर्धारित/निर्दिष्ट तरीके से व्यय-लेखा जमा नहीं करना शामिल है। आयोग चुनाव में व्यय-लेखा की वास्तविकता की जाँच कर सकता है तथा धारा 10-ए के अधीन अभ्यर्थी को 3 साल के लिये निरर्हित कर सकता है।
चुनाव में प्रत्याशियों को अधिकतम राशि खर्च करने के मामले में भी स्पष्ट किया गया है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा 16 लाख रुपये तथा लोकसभा चुनाव के लिये यह 40 लाख रुपये निर्धारित है। यदि जीतने वाले उम्मीदवार का चुनावी खर्च सीमा से अधिक है तो अदालत में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी। राजनैतिक दल द्वारा खर्च की कोई सीमा नहीं रहेगी, किन्तु राजनैतिक दलों को चुनावी खर्च का व्यय-लेखा निर्धारित समय-सीमा में जमा करवाना होगा। विधानसभा चुनाव में 75 दिन तथा लोकसभा चुनाव में 90 दिन की समय-सीमा रहेगी।
निर्वाचन संबंधी खर्च के लिये प्रत्याशी को नामांकन के एक दिन पूर्व किसी भी बैंक या डाकघर में पृथक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी चुनाव व्यय के लिये पृथक से अभिकर्ता रख सकेगा। सभी चुनाव व्यय एकाउंटपेयी चेक द्वारा किये जायेंगे, यदि चुनाव के दौरान किसी एक पार्टी को 20 हजार रुपये से अधिक का भुगतान करना है तो परिणाम की घोषणा 30 दिन के भीतर व्यय-लेखे में विवरण के साथ बैंक खाते की प्रति भी जमा करवाना होगी।
व्यय निगरानी टीमें:- उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी के लिये सहायक व्यय प्रेक्षक के साथ आठ टीम तैनात रहेंगी। इनमें व्यय निगरानी सेल, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, मीडिया मॉनीटरिंग टीम, एकाउंटिंग टीम, सर्विलेंस टीम फॉर ईललीगल केश, काल-सेंटर, व्यय निगरानी नियंत्रण कक्ष शामिल है।
क्र-97/2013/933/वर्मा
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