मुख्यमंत्री स्वरोजगार, युवा उद्यमी और आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित | ||||||||
बुरहानपुर | 02-जून-2016 | ||||||||
मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शाखा बुरहानपुर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हेतु आदिवासी युवक/ युवतियों हेतु वित्तीय वर्ष के लिये आदिवासी हितग्राहियों को योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हितग्राही को 5 वी कक्षा उतीर्ण होना चाहिए। जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिये 10 वी कक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। वहीं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत शैक्षणिक योग्यता में कोई बंधन नही है। इसमें आवेदनकर्ता की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
यह दस्तावेज प्रस्तुत करना होगें
आवेदनकर्ता को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंक सूची (जिसमें जन्मतिथि हो), शपथ पत्र (कोई बैंक ऋण बाकी नहीं बाबत्), कोटेशन (मशीन/ उपकरण आदि), प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस (वाहन प्रकरणों हेतु) समस्त दस्तावेज प्रमाणित हो तथा 2 प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगें। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन मोहम्मदपुरा रोड़ स्थित कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बुरहानपुर में कार्यालयीन समय में जमा कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
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Friday, 3 June 2016
JANSAMPARK NEWS 2-6-16
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JANSAMPARK NEWS 30-08-18
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