Friday 10 June 2016

JANSAMPARK NEWS 9-6-16

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु जागरूकता संबंधी निर्देश 

बुरहानपुर | 08-जून-2016
जिले में बुरहानपुर एवं खकनार विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आधार कार्ड बनवाने एवं लोक कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाना है। 
    संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एम.आर्य ने दोनो जनपद पंचायत बुरहानपुर व खकनार सीईओ को निर्देश दिये है कि शिविरों में आने वाले ग्रामीणों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने एवं नामावली में उनके विवरण में व्याप्त त्रुटियों को दूर कराने जागरूक किया जाये। साथ ही शिविरों में मतदाता हेल्प डेस्क लगाना सुनिश्चित करें। 
शासकीय रोपणी बसाड़ में नीलामी 17 को 
बुरहानपुर | 09-जून-2016
 शासकीय रोपणी बसाड़ में सूखे पेड़ों की नीलामी 17 जून को अपरान्ह 3 बजे होगी। जिसमें शीशम 2, नीम 3, बबूल 2, सुबबुल के 100 एवं अन्य 5 पेड़ों की नीलामी शर्तो के अधीन की जावेगी। ईच्छुक लकड़ी क्रेता/विक्रेता व्यक्ति निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। उपसंचालक उद्यान सुश्री सानू मेश्राम ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस संबंध में कार्यालय उद्यान विभाग संयुक्त कार्यालय भवन बुरहानपुर से कार्यालयीन समय में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। 
जिले में आधार पंजीयन हेतु सर्टिफाइट ऑपरेटर शीघ्र संपर्क करें 

बुरहानपुर | 09-जून-2016
जिले में ई-गवर्नेंस सोसायटी बुरहानपुर को आधार पंजीयन के कार्य हेतु एन.एस.ई.आईटी द्वारा प्रमाण-पत्र धारी ऑपरेटरों की आवश्यकता है। ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री आशीष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार पंजीयन के लिये ऑपरेटरों को टेबलेट उपलब्ध कराये जायेगें। पंजीयन का कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक जल्द से जल्द संयुक्त जिला कार्यालय ई-गवर्नेंस सोसायटी से विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।  
मलेरिया रथ का ग्रामों में भ्रमण जारी 

बुरहानपुर | 09-जून-2016
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में मलेरिया रथ भ्रमण गुरूवार को ग्राम तुकईथड़ के हाट बाजार एवं ग्राम डोईफोड़िया, कारखेड़ा, धाबा, खकनार, टेंभी, मांझरोद, बिजोरी और दसघाट में किया गया। माह जून में पानी कमी होती है जिससे लार्वा नस्ट करने में आसानी होती है। इससे मलेरिया, डेंगू फैलाने वाले मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले में मलेरिया रथ का भ्रमण जारी है। 
बाल सुरक्षा माह प्रथम चरण की कार्यशाला आज 

बुरहानपुर | 09-जून-2016
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल सुरक्षा माह (प्रथम चरण) का आयोजन 21 जून से 21 जुलाई 2016 तक किया जाना है। इस संबंध में आज 10 जून को प्रातः 10.30 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाईजर, टीकाकरण अधिकारी एवं सुपरवाईजर उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार दोपहर 2 बजे की कार्यशाला में जिला टीकाकरण अधिकारी, शहरी नोडल अधिकारी, सुपरवाईजर, शहरी आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगी।
शौर्यादल एवं लाडो कोर ग्रुप सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित 
प्रशिक्षणार्थियों को दी अधिनियम की जानकारी 
बुरहानपुर | 09-जून-2016
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री रतन सिंह गुडिंया के निर्देशानुसार शिकारपुरा एवं मोमीनपुरा में शौर्यादल एवं लाडो कोर ग्रुप सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ स्वागतम लक्ष्मीगीत का गायन किया गया। इसके बाद 10 वीं 12 वी की परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं का सम्मान किया गया। प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, शिक्षा का अधिकार आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।  वहीं बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। बताया की बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक बुराई जिसमें माता-पिता स्वयं अपनो बच्चों को अंधकार के गहरे गर्त में धकेल देते है। कम उम्र में विवाह करने के से बालिकाओं का शाररिक, मानसिक, शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास बुरी तरह से बाधित होता है। जिसका असर पूरे परिवार, भावी पीढ़ी एवं समाज पर पड़ता है। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई। जिसमें बताया कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के ओर 18 वर्ष से कम उम्र कि लड़की का विवाह बाल विवाह कहलाता है, ओर ऐसा करना कानूनन जुर्म है। ऐसे विवाह में शामिल माता-पिता, रिश्तेदार, पंडित, मौलवी, आदि सब अपराधी है। बाल विवाह करने ओर कराने वाले को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख तक का जुर्माना या दोनो हो सकता है। बाल विवाह की शिकायत और सहायता के लिए 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन पर फोन किया जा सकता है। साथ ही जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, आंगनवाडी कार्यकर्ता, कोर गु्रप, स्थानीय पुलिस को शिकायत की जा सकती है। प्रशिक्षण में बाल विवाह नहीं होने देने की शपथ दिलाई गई। पम्पलेट एवं प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। प्रशिक्षण में परियोजना अधिकारी श्रीमती चंद्रकांता वर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी श्री आशु पटेल एवं श्री विष्णुकांत दुबे, परियोजना समनव्यक श्री ब्रजराज जादौन, सुशील परास्कर, पर्यवेक्षक सरस्वती खरबंदा, रीता शाह एवं शौर्यादल के सदस्य उपस्थित थे।

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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