Wednesday, 29 June 2016

JANSAMPARK NEWS 28-6-16

राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन हेतु कार्यशाला संपन्न 
अधिकारियों ने सीखी सॉफ्टवेयर की बारीकियां 
बुरहानपुर | 28-जून-2016
जिले के समस्त राजस्व न्यायालय के कम्प्यूटीकरण हेतु मैप-आई.टी भोपाल द्वारा रेवेन्यू केस मेनेजमेंट सिस्टम (आर.सी.एम.एस.) सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जिसमें राजस्व से संबंधित समस्त प्रकरणों को ऑनलाइन करने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्टोरेट कार्यालय में स्थित आर.सी.बी.सी.सेंटर (ई-दक्ष केन्द्र) में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कार्यशाला में आर.सी.बी.सी. में पदस्थ वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री सुनील त्रिपाठी ने अधिकारियों को सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में एसडीएम बुरहानपुर श्री शंकरलाल सिंगाडे़, नेपानगर एसडीएम श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा, तहसीलदार बुरहानपुर श्री प्रेमसिंह सिसोदिया, नायब तहसीलदार श्री सुनील करवरे सहित अन्य अधिकारी एवं उनके वाचकों ने (आर.सी.एम.एस.) सॉफ्टवेयर की बारिकीयां सीखी। 
आर.सी.एम.एस.सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य
    ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री आशीष गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आर.सी.एम.एस.सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राजस्व न्यायालयों में उनके लंबित प्रकरणों की समय पर जानकारी देना है। इसके द्वारा नागरिकों को प्रकरण से संबंधित जानकारी मोबाईल पर एस.एम.एस के माध्यम से प्राप्त होगी।


लोक सेवाओं का प्रदाय अब एम.पी.ऑनलाइन से 
 
बुरहानपुर | 28-जून-2016
राज्य शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार लोक सेवा एवं एम पी ऑनलाइन कियोस्क का इंटिग्रेशन आगामी 1 जुलाई 2016 से किया जा रहा है। इसमें साइबर कोषालय के माध्यम से भुगतान, डूप्लीकेट मार्कशीट, बिजली बिल भुगतान, औषधि विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण आवेदन अब लोक सेवा केन्द्रों में भी जमा किये जा सकेंगे। इसी प्रकार एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्रसुति सहायता योजना का लाभ, जन्म एवं मृत्यु का 1 वर्ष पश्चात अनुमति आवेदन किये जायेंगे। उक्त आवेदनों की प्रक्रियाओं को एम.पी.ऑनलाइन जिला समन्वयक श्री अश्विनी पुरोहित, लोक सेवा प्रबंधक श्री मनोज शंखपाल एवं सहायक लोक सेवा श्री स्वप्निल बारी ने लोक सेवा केन्द्र प्रबंधक एवं एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के संचालकों को पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।

जिले के श्रवणबाधित निःशक्तों को आई.टी.आई.प्रशिक्षण हेतु अवसर 
 
बुरहानपुर | 28-जून-2016
राज्य शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा श्रवणबाधित निःशक्तों के लिये आय.टी.आय. प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें निःशक्तजनों को तकनीकि शिक्षा विभाग द्वारा कौशल उन्नयन हेतु आय.टी.आय.प्रशिक्षण तथा इस हेतु साइन लेंग्वेज के इंटरप्रेटर की व्यवस्था की जायेगी। 
इन ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण
    इसमें इंदौर संभाग के श्रवणबाधित निःशक्त व्यक्तियों को फैशन टेक्नालॉजी (एस.सी.वी.टी.) 21, कार पेन्टर 26, कोपा (एस.सी.वी.टी.) 25 निःशक्तों को उक्त ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। चुकि तृतीय श्रेणी लिपीक वर्गीय पदों में शासकीय विभागों में सी.पी.सी.टी की परीक्षा उतीर्ण करना अनिवार्य किया गया हैं। अतः अधिक से अधिक निःशक्तजनों को कोपा ट्रेड में प्रशिक्षित किया जायेगा। ताकि उन्हें रोजगार मिलने में आसानी हो सकें। इच्छुक उम्मीद्वार विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र समयावधि में सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। 
जनसुनवाई में श्रीमती सिंथिया ने सुनी नागरिकों की समस्याऐं 
संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण करने दिये निर्देश 
बुरहानपुर | 28-जून-2016
मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायतें, समस्याऐं और मांग से संबंधित जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में उन्होनें आवेदकों व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से मोबाईल पर चर्चा कर पात्रता के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। 
   इस दौरान आवेदकों ने जनसुनवाई में पट्टा, बीपीएल, अतिक्रमण, कब्जा, पेंशन व अन्य प्रकरणों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किये गये। उन्होंने आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर श्री एम.एल.आर्य व श्री के.आर.बडोले, जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा, श्रमपदाधिकारी श्री जी.स्वामी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री बामनिया, भू-अभिलेख सहायक अधीक्षक श्री खुमानसिंह चौहान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बिना लाइसेन्स एसिड विक्रय करना गैरकानूनी 
 
बुरहानपुर | 28-जून-2016
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में एसिड का विक्रय हेतु प्रत्येक दुकानदार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा एसिड विक्रय लाइसेन्स अनिवार्य रूप से लेना होगा। साथ ही मध्यप्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियम 2014 की समस्त शर्तों का पालन करना होगा। 
बिना लायसेंस के एसिड विक्रय करने पर होगी कार्यवाही
    यदि कोई व्यापारी बिना लाइसेन्स के एसिड का विक्रय करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उक्त धाराओं के तहत कार्यवाही एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा विक्रयकर्ता पर 50000/- रूपये तक का जुर्माना आरोपित किया जावेगा। दुकानदार को एसिड विक्रय के पूर्व ग्राहक की जरूरत का सत्यापन करना होगा। इस दौरान ग्राहक का फोटो आईडी वेरिफाई कर विक्रय किए हुए एसिड का समस्त रिकार्ड विक्रय रजिस्टर में संधारित कर प्रत्येक 15 दिवस में विक्रय का ब्यौरा एसडीएम कार्यालय में जमा करेंगे। विक्रय की जानकारी दो वर्ष के लिए दुकानदार द्वारा संधारित किया जावेगा एवं दुकानदारों को एसिड विक्रय हेतु प्रति माह अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा परमिट लेना होगा। उन्हें जारी मात्रा से अधिक एसिड विक्रय का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी संस्थान द्वारा एसिड क्रय किया जा रहा है तो संस्थान द्वारा किसी उत्तरदायी व्यक्ति को नामांकित किया जावेगा। उस उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में देनी होगी।
लायसेंस के लिये यहा करें आवेदन
    जिन दुकानदारों द्वारा एसिड विक्रय हेतु लाइसेन्स के लिये आवेदन आज दिनांक तक नही किया है। वे तत्काल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करें। बिना लाइसेन्स/एसिड संबंधी गैरकानूनी गतिविधियो में लिप्त नागरिकों पर की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। एसिड लाइसेन्स प्राप्त करने में किसी कठिनाई होने पर संबन्धित व्यक्ति उचित मार्गदर्शन हेतु कार्यालयीन समय में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर/इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सर्जन/सर्जन/ सिविल सर्जन, ड्रग इंस्पेक्टर, कलेक्टोरेट कार्यालय स्थित लायसेंस शाखा श्री किशन कनेश से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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