सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही | ||||||||||||||||||||||||||||||||
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||
बुरहानपुर | 19-जुलाई-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा-144 के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार वॉटसअप, फेसबुक, ट्वीटर, जैसे विभिन्न माध्यमों से सोशल इन्टरनेट साईट पर आपत्तिजनक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगो पर सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर की रिपोर्ट पर जारी किया गया है।
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Saturday, 23 July 2016
JANSAMPARK NEWS 19-7-16
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JANSAMPARK NEWS 30-08-18
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