Thursday, 28 July 2016

JANSAMPARK NEWS 27-7-16

जिले में मूर्तियां निर्माण संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 

बुरहानपुर | 27-जुलाई-2016
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं अन्य रासायनिक पदार्थो से मूर्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
    जारी आदेश के अनुसार मूर्तियों व प्रतिमाओं के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्री का ही इस्तेमाल किया जायें। जैसा कि पवित्र ग्रन्थों में उल्लेख है। मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत मिट्टी का ही उपयोग किया जाये। पीओपी या किसी प्रकार के केमिकल/रासायनिक वस्तुओं का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाना प्रतिबंधित है। मूर्तियों पर कलर हेतु प्राकृतिक रंगो व गैर विषाक्त रंगो का इस्तेमाल किया जाये। परंपरागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसें पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थो से पूर्व में निर्मित कर ली गई प्रतिमाओं (अर्थात आदेश जारी होने की पूर्व की अवधि में) के वर्तमान स्टॉक के अतिरिक्त इस प्रकार नई मूर्ति/प्रतिमाओं का निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में सत्यापन किया जायेगा। यदि इस आदेश के जारी होने के तिथि के बाद परंपरागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसें पी.ओ.पी. व अन्य रासायनिक पदार्थो से प्रतिमाओं के निर्माण का मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल संबंधित निकाय द्वारा निर्मित मूर्तियों को कब्जे में लेकर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करेगा।
    पूजन सामग्री जैसें फल, फूल, नारियल वस्त्र, आभूषण सजावट के सामान, जिनके कागज, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुऐं शामिल है। मूर्ति विसर्जन के पूर्व निकालकर अलग-अलग संग्रहण किया जायेगा। उक्त एकत्रित सामग्री का निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। मूर्ति/प्रतिमाओं के विसर्जन के 24 घंटे भीतर विसर्जित मूर्ति/प्रतिमाओं से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट जैसे बांस, रस्सी, मिट्टी आदि को एकत्रित कर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। चूंकि यह आदेश जन सामान्य के महत्व का है आमजनता को संबोधित है। जिससें व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नही होने से दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल द्वारा जारी गाईड लाईन जारी की गई है। जिसका उद्देश्य पीओपी से बनी मूर्ति निर्माण एवं मूर्तियों के विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करना है। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है।
जिले में जारी मौसम में 386.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज 
 
बुरहानपुर | 27-जुलाई-2016
जिले में जारी मौसम में अभी तक 386.2 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटो के दौरान बुरहानपुर तहसील में 14 मि.मी.वर्षा, नेपानगर में 12 मि.मी. एवं खकनार में 36 मि.मी. वर्षा मॉपी गई है। प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख श्री खुमानसिंह चौहान ने बताया कि जारी मौसम में अभी तक बुरहानपुर तहसील में 335.5 मि.मी, नेपानगर 432 मि.मी. और खकनार तहसील में 391 मि.मी. वर्षा ऑकी गई है। जबकि गत वर्ष इसकी तुलना में बुरहानपुर में 225.6 मि.मी., नेपानगर में 321 मि.मी. और खकनार में 138.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी।
एमपी ऑनलाइन व सीएससी के लिए नवीन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 

बुरहानपुर | 27-जुलाई-2016
भारत शासन की कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) परियोजना के तहत विभिन्न एजेंसियों से जुड़कर काम कर रहे सीएसओ को एमपी ऑनलाइन व डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसायटी के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध किए जाने की एवं एमपी ऑनलाइन व कॉमन सर्विस सेंटर के लिए नवीन आवेदन और नाम परिवर्तन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2016 निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति एमपी ऑनलाइन की वेबसाईट के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
पट्टों के नवीनीकरण हेतु शिविर आज गांधीचौक में 
 
बुरहानपुर | 27-जुलाई-2016
बुरहानपुर शहरी क्षेत्रों में पूर्व वर्षो में 30 वर्षों की अवधि के लिये स्थायी नजूल भूमि के भूखण्ड आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन के लिये पट्टे पर दिये गये थे। जिनमें से अधिकांश पट्टों की समयावधि वर्ष 1994 में समाप्त हो चुकी है। शासन के निर्देशानुसार इसी कड़ी में बुरहानपुर के नजूल ब्लॉक नंबर 25 से 32 तक स्थित लीज धारकों के पट्टा नवीनीकरण हेतु शिविर आयोजित किया जा रहा है। उक्त जानकारी नजूल अधिकारी श्रीमती हेमलता सोलंकी (डावर) ने दी। उन्होंने बताया कि स्थायी पट्टा नवीनीकरण के लिये आज 28 जुलाई 2016 को गांधी चौक स्थित मॉडल क्लब में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर प्रातः 11 बजे से सायंकाल 5 बजे तक संचालित होगा। शिविर में समस्त नजूल न्यायालय का स्टॉफ उपस्थित रहेगा। उन्होनें समस्त पट्टाधारियों से शिविर में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया है। 
सर्वोत्तम कृषक एवं समूह पुरूस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित 
 
बुरहानपुर | 27-जुलाई-2016
जिले में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजनान्तर्गत जिला तथा विकासखण्ड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक एवं समूह पुरस्कार हेतु आवेदन 31 अगस्त 2016 तक आमंत्रित किये गये है। आत्मा परियोजना संचालक श्री राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 2015-16 की गतिविधि हेतु कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य और रेशम पालन आदि से संबंधित कृषक एवं समूह कृषक समूहों को अलग-अलग आवेदन पत्र आत्मा परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। विस्तृत जानकारी के लिये एटीएम श्री जितेन्द्र पटेल मो.नं. 90397-34216 एवं उक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। 
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कार्यशाला का होगा आयोजन 
धुलकोट में 29 और खकनार में 30 जुलाई को होगी कार्यशाला 
बुरहानपुर | 27-जुलाई-2016
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा संबंधी जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला धुलकोट में 29 जुलाई को और खकनार में 30 जुलाई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगी। 
    उद्यान उपसंचालक सुश्री शानु मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया है कि खरीफ वर्ष 2016-17 से रबी वर्ष 2018-19 के लियें मध्य प्रदेश में केला, मिर्च, आलु, लहसून, धनिया, पपीता, हरी मटर, आम और सब्जी वर्गीय फसलों के बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु एच.डी.एफ.सी एग्रों जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। इस कार्यशाला में इंश्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायेगें। उपसंचालक ने जिले के उद्यानिकी कृषकों से अनुरोध किया हैं कि कार्यशाला में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। ताकि उक्त योजना से लाभान्वित किया जा सकें।

No comments:

Post a Comment

JANSAMPARK NEWS 30-08-18

dk;kZy; dysDVj ¼tulaidZ½ ftyk & cqjgkuiqj lekpkj vuqlwfpr tkfr csjkstxkj ;qodksa dk 3 ls 7 flracj rd gksxk lk{kkRdkj cqjgk...