जिले में मूर्तियां निर्माण संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | ||||||||||||||||||||
बुरहानपुर | 27-जुलाई-2016 | ||||||||||||||||||||
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं अन्य रासायनिक पदार्थो से मूर्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार मूर्तियों व प्रतिमाओं के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्री का ही इस्तेमाल किया जायें। जैसा कि पवित्र ग्रन्थों में उल्लेख है। मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत मिट्टी का ही उपयोग किया जाये। पीओपी या किसी प्रकार के केमिकल/रासायनिक वस्तुओं का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाना प्रतिबंधित है। मूर्तियों पर कलर हेतु प्राकृतिक रंगो व गैर विषाक्त रंगो का इस्तेमाल किया जाये। परंपरागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसें पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थो से पूर्व में निर्मित कर ली गई प्रतिमाओं (अर्थात आदेश जारी होने की पूर्व की अवधि में) के वर्तमान स्टॉक के अतिरिक्त इस प्रकार नई मूर्ति/प्रतिमाओं का निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में सत्यापन किया जायेगा। यदि इस आदेश के जारी होने के तिथि के बाद परंपरागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसें पी.ओ.पी. व अन्य रासायनिक पदार्थो से प्रतिमाओं के निर्माण का मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल संबंधित निकाय द्वारा निर्मित मूर्तियों को कब्जे में लेकर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करेगा।
पूजन सामग्री जैसें फल, फूल, नारियल वस्त्र, आभूषण सजावट के सामान, जिनके कागज, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुऐं शामिल है। मूर्ति विसर्जन के पूर्व निकालकर अलग-अलग संग्रहण किया जायेगा। उक्त एकत्रित सामग्री का निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। मूर्ति/प्रतिमाओं के विसर्जन के 24 घंटे भीतर विसर्जित मूर्ति/प्रतिमाओं से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट जैसे बांस, रस्सी, मिट्टी आदि को एकत्रित कर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। चूंकि यह आदेश जन सामान्य के महत्व का है आमजनता को संबोधित है। जिससें व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नही होने से दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल द्वारा जारी गाईड लाईन जारी की गई है। जिसका उद्देश्य पीओपी से बनी मूर्ति निर्माण एवं मूर्तियों के विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम करना है। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है।
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Thursday, 28 July 2016
JANSAMPARK NEWS 27-7-16
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