प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नियमों में संशोधन | ||||||||||||||||
बुरहानपुर | 30-जून-2016 | ||||||||||||||||
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नियमों में सरकार ने संशोधन किया है। नये संशोधन के अनुसार ‘‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना‘‘ जिसकी वार्षिक प्रिमीयम 330 रूपये है। ऐसे प्रकरणों में योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति का नवीन नामांकन लेने के 45 दिवस के भीतर प्राकृतिक व बिमारी से मृत्यु हो जाने पर प्रकरणों में नामीनी को बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री महेश कुमार मित्तल ने बताया कि हितग्राही को योजना का लाभ नामांकन के 45 दिवस के पश्चात ही प्राप्त होगा, लेकिन दुर्घटना से हुई मृत्यु को इस धारणाधिकार परिच्छेद के दायरे से बाहर रखा गया है। यह संशोधन 1 जून 2016 से प्रभावशील हो गया है।
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Saturday, 2 July 2016
JANSAMPARK NEWS 30-6-16
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JANSAMPARK NEWS 30-08-18
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