जिले में अमानक कीटनाशक औषधि तत्काल प्रतिबंधित | ||||
बुरहानपुर | 28-जुलाई-2016 | ||||
जिले में कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक औषधि के नमूने लिये गये थे। जिन्हें जबलपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था। परीक्षण उपरांत कीटनाशक औषधि अमानक स्तर की पायी गई। कृषि उपसंचालक श्री एम.एस.देवके इस औषधि कीटनाशक निर्माण कंपनी रैलीज टाटा इंटरप्राईजेस मुम्बई का इमिडाक्लारोप्रिड 17.8 एस.एल. का बेच नंबर एस.ए.6011 को जिले में तत्काल प्रतिबंधित किया है। उन्होनें कंपनी के विरूद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 18 (ग) के तहत कार्यवाही करते हुए जिले में कीटनाशक औषधि का क्रय-विक्रय एवं भण्डारण पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है
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Friday, 29 July 2016
JANSAMPARK NEWS 28-7-16
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JANSAMPARK NEWS 30-08-18
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