Saturday 23 July 2016

JANSAMPARK NEWS 22-7-16

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस आज बुरहानपुर आयेंगी 

बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस 23 जुलाई को बुरहानपुर आयेंगी तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा करेंगी। 
    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस इंदौर से 23 जुलाई को प्रात: 4 बजे प्रस्थान कर प्रात: 7 बजे बुरहानपुर आयेंगी एवं प्रात: 9 से 11 बजे तक पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से भेट करेंगी। दोपहर 1 बजे से मंत्री श्रीमती चिटनिस कलेक्ट्रेट में महिला बाल विकास, नगरीय प्रशासन, वन, उद्योग, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगी। इसके बाद श्रीमती चिटनिस अपरान्ह 4:30 बजे स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगी तथा सायं 5 बजे बुरहानपुर से शाहपुर जायेंगी एवं स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होगी।
    अगले दिन 24 जुलाई को महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस प्रात: 10:30 बजे सर्किट हाउस बुरहानपुर में ग्रामोद्योग, उद्योग, राष्ट्रीय शहरीय आजीविका मिशन से संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर दोपहर 1 बजे बुरहानपुर से माण्डू के लिए प्रस्थान करेंगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस आज अधिकारियों की बैठक लेंगी 

बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
 प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस 23 जुलाई को बुरहानपुर आयेंगी तथा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा करेंगी। कलेक्टर श्रीमती जे.पी. आईरिन सिंथिया ने बताया कि यह बैठक दोपहर 1 बजे से आयोजित की गई है। उन्होंने बैठक में वनमण्डलाधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, स्वास्थ्य, महिला सषक्तिकरण, आयुक्त नगर निगम, उद्यानिकी, कृषि, सिविल सर्जन, शहरीय विकास, पशुपालन, आत्मा परियोजना, मत्स्य व रेशम विभाग के अधिकारियों को अपने विभाग की अद्यतन जानकारी सहित बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। इस बैठक के तत्काल बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती चिटनिस शहरीय विकास से संबंधित अधिकारियों, की बैठक लेंगी। बैठक में महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बुरहानपुर को भी आमंत्रित किया गया है। 
    महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती चिटनिस 24 जुलाई को प्रात: 10:30 बजे सर्किट हाउस में उद्योग, ग्रामोद्योग, ग्रामीण आजीविका मिशन व शहरीय आजीविका मिशन से संबंधित अधिकारियों की बैठक लेंगी।
जिले में जारी मौसम में 290.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज 

बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
जिले में जारी मौसम में अभी तक 290.8 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटो के दौरान बुरहानपुर तहसील में 10 मि.मी.वर्षा मॉपी गई है। प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख श्री खुमानसिंह चौहान ने बताया कि अभी तक बुरहानपुर में 256.5 मि.मी, नेपानगर 339 मि.मी. और खकनार में 277 मि.मी. वर्षा ऑकी गई है। जबकि गत वर्ष इसकी तुलना में बुरहानपुर में 192.6 मि.मी., नेपानगर में 189 मि.मी. और खकनार में 124.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी।
जिला अध्ययन केन्द्र में सब इंस्पेक्टर भर्ती पूर्व तैयारी हेतु प्रशिक्षण आज 

बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
जिले में शिक्षित बेरोजगार को रोजगार के अवसर पाने के लिये विभिन्न स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना पड़ता है। इस दौरान अभ्यर्थी प्राय: अध्ययन सामग्री के अभाव में चयन से वंचित रह जाते है। इसी उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया के निर्देश पर विगत 5 माह पूर्व शासकीय सुभाष हाई सेकेण्डरी स्कूल में जिला स्टडी केन्द्र संचालित किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी श्री मनोजसिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र में अभ्यर्थियों को एक ही स्थान पर अध्ययन के लिये पाठ्य सामग्री की सुविधा दी जा रही है। इसी कड़ी में आगामी दिवसो में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिये एक दिवसीय ओरियेनटेशन कार्यक्रम आज 23 जुलाई को सायं 6 बजे से 9 बजे तक आयोजित किया गया है। इस अवसर पर अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग में नव नियुक्त अधिकारी और जिले की प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर के फेकल्टी द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इच्छुक युवक एवं युवतियां जिला रोजगार कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन कराकर उक्त परीक्षा की तैयारी के लिये अध्ययन केन्द्र में भाग ले सकते है। 
डाटा एन्ट्री कार्य हेतु सेवा प्रदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित 
 
बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन किये जाने के पश्चात समस्त तहसील एवं नगर पालिका में उपलब्ध अध्यतीत की गई जानकारी की डाटा एन्ट्री कार्य हेतु सेवाप्रदाता से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। इच्छुक सेवा प्रदाता उक्त प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में 3 अगस्त 2016 अपरान्ह 3 बजे तक कलेक्टर कार्यालय में जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी व शर्ते एन.आई.सी.बुरहानपुर की वेबसाईट (burhanpur.nic.in) पर या कलेक्टोरेट कार्यालय में अवलोकन की जा सकती है।

अमानक बीज एवं उर्वरक तत्काल प्रतिबंधित 
बीज क्रय-विक्रय, भण्डारण व परिवहन हेतु प्रतिबंध आदेश जारी 
बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
जिले में कृषि विभाग द्वारा विक्रेताओं के यहा से उर्वरक और बीज के नमूने लिये गये थे। प्रयोग शाला में परीक्षण उपरांत उर्वरक एवं बीज अमानक स्तर के पाये गये। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग उपसंचालक श्री एम.एस.देवके ने संबंधित उर्वरक एवं बीज कंपनी के विरूद्ध प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते कार्यवाही की है। 
इन्हें किया प्रतिबंधित
  • वरूण फर्टि. देवास का उर्वरक एस.एस.पी. का लाट एवं बैच नंबर वी.एफ.एल.-15-16-नवम्बर-11/15 है।
  • महाधन फास्फेट प्रा.लि. का उर्वरक एस.एस.पी. जिसका लाट एवं बैच नंबर एन.-14 12/15 है।
  • इफको का उर्वरक एन.पी.के.12:32:16 जिसका लॉट एवं बैच नंबर अगस्त-2015 है।
  • और टाटा केमिकल्स लि. का बीज सोयाबीन किस्म-जे.एस.-9560 जिसका लाट एवं बैच नंबर अक्टूबर-2015-12-952-61529 सी.आय. है। श्री देवके ने जिले में उक्त अमानक उर्वरक एवं बीज का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु मानदेय खातों में जमा 

बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले में माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसाईयों का प्रतिमाह 1000/- रूपये के मान से शाला प्रबंधन समिति के खातों में राशि जमा कर दी गई है। यह राशि माह अप्रैल/जून 2016 हेतु आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दी है। 
   सीईओ जिला पंचायत श्री बसंत कुर्रे ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बुरहानपुर/खकनार विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को शाला प्रबंधन समिति द्वारा रसोईयों का भुगतान चेक के माध्यम से करने निर्देश दिये है। साथ ही प्रत्येक शाला प्रबंधन समिति को जनशिक्षकों के द्वारा अवगत कराना सुनिश्चित करें।
उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु आवेदन 26 जुलाई तक आमंत्रित 
 
बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
 मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियत्रंण आदेश 2015 के प्रावधान के तहत श्रेणीयों में वर्गीकृत सोसाईटी एवं संस्थाएं नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए दुकान आवंटन हेतु पात्रता रखते हैं। जिनमें (अ) श्रेणी में 1. उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी व बहुप्रयोजन  सोसायटी  इसी प्रकार (ब) श्रेणी में महिला स्व सहायता समूह (स) श्रेणी में संयुक्त वन प्रबंधन समिति दुकान आवंटन की आवश्यक शर्तो की पात्रता रखने वाली संस्थाओ से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। विस्तृत कार्य योजना निर्धारित प्रक्रिया रिक्त दुकानों की स्थिति एवं आवेदन पत्र की जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2016 निर्धारित की गई है। कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्थाओं को नियम एवं शर्तो का पालन करना होगा। जिनमें - 
  • नियंत्रण आदेश में कंडिका 8 (12) अनुसार उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु आवंदन करने वाली उपभोक्ता सोसायटी के लिये न्यूनतम दो सौ पात्र परिवारों का उक्त समिति में सदस्य होना आवश्यक है।
  • परन्तु पूर्व से उचित मुल्य दुकान संचालित करने वाली सोसायटी के लिये 6 माह के भीतर न्यूनतम 200 पात्र परिवारों के कम से कम एक सदस्य को सोसायटी का सदस्य को नामांकिन्त करना बंधनकारी होगा।
  • उपभोक्ता सोसायटी के प्रबंधन में पात्र परिवारों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उचित मुल्य की दुकान का संचालन करने वाली सोसायटियों को यह आंज्ञापक होगा कि दुकान आवंटन के एक वर्ष के भीतर सोसायटी के निर्वाचित संचालकों का दो तिहाई पात्र परिवारो के लिए आरक्षित रखना होगा।
  • उचित मुल्य के आवंटन हेतु आवेदन करने वाली विपणन सोसायटी को मध्य प्रदेश राज्य संहकारी विपणन संघ का सदस्य होना अनिवार्य होगा।
  • उचित मूल्य दुकान के आवंटन हेतु आवेदन करने वाली उत्पादक सोसायटी का वन परिक्षेत्र में कार्य करने हेतु पजीकृत एंव कार्यशील होना अनिवार्य होगा।
  • उचित मुल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन करने वाली बहुप्रयोजन सहकारी सोसायटी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) में उल्लेखित उद्देश्यों में से कम से कम दो उद्देश्यो के लिए पंजीकृत तथा कार्यशील होना अनिवार्य होगा। जिसमें एक उपभोक्ता सोसायटी अथवा संशोधन सोसायटी का होना अनिवार्य होगा।
  • उचित मुल्य के आवंटन के लिए आवेदन करने वाली सोसायटी को आवेदन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
वर्षा ऋतु में दूषित पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निर्देश 

बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
वर्षा ऋतु में दूषित पानी से अनेक संक्रामक बीमारियॉ विशेषकर उल्टी दस्त, पेचिश, हैजा, पिलिया, टाइफाइड आदि जल-जनित बीमारीयों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इनके रोकथाम हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.एन.नायक ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त सेक्टर नोडल अधिकारियो को निर्देश जारी किये है। जारी निर्देशों में उन्होनें कहा है कि - 
  • जिला व विकासखंड स्तर पर महामारी नियंत्रण हेतु बनाई गई काम्बेट टीम/आर.आर.टी हमेशा अलर्ट रहे।
  • जब भी किसी महामारी की सूचना मिलने पर तत्काल रोग नियंत्रण के लिये पर्याप्त मात्रा में औषधियों/सामग्रियों की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
  • उन्होनें बताया कि स्वास्थ्य विभाग व्दारा जिलें में समस्या मूलक ग्रामों/कस्बों को चिन्हित किया गया है। जिन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम आरोग्य केन्द्र तथा आशा डिपो होल्डर बनाये गये है। डिपो होल्डर के पास ब्लीचिंग पावडर, जीवनरक्षक घोल, क्लोरीन की गोलियां, क्लोरोक्वीन, पेरासिटामाल, मेट्रोनिड्याझॉल की गोलिया आदि औषधियां पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिये है।
  • सेक्टर प्रभारी, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता तथा आशाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी ग्राम अथवा शहर में बीमारी के प्रकरण होने पर उसकी सूचना अपने विकासखंड अधिकारी को तत्काल दी जावें व उसकी रोकथाम हेतु शीघ्र कदम उठाये जाये तथा उसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम को शीघ्र दी जावे।
  • शुद्ध पेयजल सभी आमजन को मिले इसके लिये उपलब्ध सभी पेयजल स्त्रोतो की सूची तैयार करने पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्धता हो सके इस हेतु आवश्यकतानुसार अन्य विभागो से समन्वय एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
  • जल शुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पावडर एवं क्लोरीन की गोलियां घर-घर वितरित करें। साथ ही उनके उपयोग की विधि बतायें। प्रचार-प्रसार के माध्यम से जन साधारण को बिमारीयों से बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्राथमिक उपचार से अवगत कराया जाये। इसी प्रकार समय-समय पर ग्राम पंचायतो के सदस्यों की बैठक आयोजित कर उन्हें भी बिमारियों की रोकथाम एवं समुचित उपचार की जानकारी दी जायें। ताकि आमजन स्वास्थ्य कारक आदतों एवं व्यवहारों को अपनाकर वर्षा के दौरान होने वाली विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रह सकें।  
पत्रकार बीमा योजना के आवेदन 5 अगस्त तक जमा करायें 
पत्रकारों का 2 लाख रू. का स्वास्थ्य बीमा व 5 लाख रू. का होगा दुर्घटना बीमा 
बुरहानपुर | 22-जुलाई-2016
राज्य शासन द्वारा पत्रकारों के लिये मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना मंजूर की गयी है। योजना में संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का होगा। योजना में 21 से 70 वर्ष उम्र के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे। बीमा कम्पनी के चिन्हित अस्पतालों में 2 लाख तक की चिकित्सा की केशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा। अन्य अस्पतालों में इलाज पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था रहेगी। संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना के आवेदन-पत्र आगामी 5 अगस्त तक लिये जा सकेंगे। जिन पत्रकारों ने गत वर्ष बीमा कराया था, उनका नवीनीकरण किया जाना है तथा जो पत्रकार गत वर्ष इस योजना में शामिल नही हो सके थे, उनका नए सिरे से बीमा कराया जा सकता है। बीमित प्रतिनिधि को नामिनी भी घोषित करना होगा। दुर्घटना की स्थिति पर 7 दिवस के अंदर बीमा कम्पनी के जिला कार्यालय को सूचित करना जरूरी होगा। प्रीमियम राशि का ड्राफ्ट यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के नाम से बनेगा।
कौन कर सकता है आवेदन
   बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के रूप में किसी भी अशासकीय समाचार एजेंसी, टेलीविजन चेनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला पत्रकार, संवाददाता, फोटोग्राफर और केमरामेन शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में निवास करने वाले तथा मध्यप्रदेश में ही कार्य करने वाले संचार प्रतिनिधि योजना में शामिल होंगे। बीमा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से करवाया जायेगा। बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। योजना में शामिल होने के लिये गैर-अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों को पी.एफ. फण्ड अथवा टेक्स कटौती का फार्म नम्बर-16 देना जरूरी होगा। यह योजना सीधे बीमा कार्यालय से क्रियान्वित होगी। इसमें बीमा तिथि से पहले की सभी बीमारी कवर होंगी।
कैसे करें आवेदन
   पत्रकार इंश्योरेंस कम्पनी की वेबसाइट www.mpindiaonline.com/mpgovt/Home.aspx अथवा जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org से आवेदन-पत्र डाउनलोड कर इसे भरने के बाद यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी डिवीजनल ऑफिस-II 153, गुरु आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755-2555338, 9425015735 अथवा जनसंपर्क संचालनालय की अधिमान्यता शाखा में जमा कर सकते हैं।
कितना प्रीमियम जमा कराना होगा
   साठ वर्ष तक की आयु के पत्रकारों के लिये निर्धारित वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष आयु के पत्रकारों के लिये 85 प्रतिशत अंशदान जनसंपर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा। शेष राशि संबंधित संचार प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। शेष राशि 25 अथवा 15 प्रतिशत संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही अंशदान की राशि जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जमा करवायी जायेगी। पति-पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी प्रीमियम तालिका के अनुसार 21 से 35 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 829 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 1168 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 1507 रूपये, पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 1845 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 2184 रूपये जमा कराने होंगे। इसी तरह 36 से 45 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 981 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 1390 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 1798 रूपये, पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 2207 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 2615 रूपये जमा कराने होंगे। इसी प्रकार 46 से 55 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1454 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। पति पत्नि दोनों का बीमा 2078 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 2701 रूपये, पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 3324 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 3948 रूपये जमा कराने होंगे। जबकि 56 से 60 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1952 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। जबकि पति पत्नि दोनों का बीमा 2802 रूपये में, पति पत्नि व 1 बच्चे के लिए 3653 रूपये, पति पत्नि व 2 बच्चे के लिए 4503 रूपये, पति पत्नि व 3 बच्चे के लिए 5354 रूपये जमा कराने होंगे। इसके अलावा 61 से 70 वर्ष के पत्रकार का स्वयं का बीमा मात्र 1575 रूपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। जबकि पति पत्नि दोनों का बीमा 2732 रूपये में किया जायेगा।

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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