जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर (म.प्र.)
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पर्यावरण सुरक्षा जागरूकता मैराथन रैली का आयोजन आज
बुरहानपुर - ( 9 जनवरी 2016 ) - राज्य शासन परिवहन विभाग निर्देशानुसार जिले में 10 जनवरी को पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान के तहत मैराथन रैली आयोजित की गई है। रैली प्रातः 8 बजे तहसील कार्यालय से प्रारंभ होकर ठा.शिवकुमार प्रतिमा, अजाक थाना, राजपुरा गेट, पाण्डुमल चौराहा, गांधी चौक, सुभाष चौक, मण्डी तिराहा, सिटी कोतवाली होते हुए कादरिया कॉलेज पहुंचकर समापन होगा।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने बताया कि महाविद्यालय/स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा रैली निकाली जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल एवं महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को शामिल करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने रैली में स्वयंसेवी संस्थाऐं, सभी आमजन नागरिकों को भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध किया है। उन्होनें समस्त कार्यालय प्रमुखों को आदेश देते हुए कहा कि रैली में अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को उपस्थित रहने निर्देशित करें।
क्रमांकः 35/35/सचिन/परिवहन
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कृषि उपकरण एवं सिंचाई यंत्रों हेतु ऑनलाईन पंजीयन 14 जनवरी तक
बुरहानपुर - ( 9 जनवरी 2016 ) - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग व्दारा किसानो को कृषि उपकरण प्रदान करने हेतु ऑन लाईन पंजीयन की सुविधा गत माह से प्रारंभ की गई है। इसके तहत किसान भाई विभाग की वेबसाईड www.mpfts/mp.gov.in उपसंचालक कृषि श्री देवके ने बताया कि ऑनलाईन पंजीयन के व्दारा कृषक भाई स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर रेनगन, पाईप लाईन, कृषि यंत्र, रोटावेटर, पावर टिलर, ड्रिप, रीपर, रीपर कम बाइन्डर, ट्रेक्टर, डिजल/विद्युत पंप आदि उपकरण विभाग से प्राप्त कर सकते है। इसके लिये उन्हंे उक्त वेबसाईड पर अपना ऑनलाईन पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीयन हेतु किसानों को अपने साथ आवष्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज का फोटो, मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, वोटरकार्ड, राशन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति बैक खाता नंबर एवं आय.एफ.एस.सी. कोड सहित, खसरा दस्तावेज व जाति प्रमाण पत्र (अजजा/अजा किसानों के लिए जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है) तथा शक्तिचलित यंत्र के लिए टेªक्टर के पंजीयन पत्र भी साथ में प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक कृषक ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीयन एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर निर्धारित शुल्क जमा कर अथवा एम.पी. फारमर्स सब्सिडी टेªकिंग सिस्टम पोर्टल पर स्वयं के द्वारा निःषुल्क भी किया जा सकता है। आवेदन के समय हितग्राहियों को स्वयं का अथवा परिवार का मोबाईल नंबर ऑनलाईन रजिस्टेªषन में दिया जाना अनिवार्य है। जिससे की मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से किसानों को पंजीयन व अन्य सूचना भेजी जा सकंे। पंजीयन होने के पश्चात किसान को एक युनिक आई.डी. नंबर दिया जायेगा। आवेदन पत्र लक्ष्य से अधिक संख्या में प्राप्त होने पर राज्य स्तर पर लॉटरी (कम्प्युटरीकृत प्रणाली) द्वारा चयन किया जायेगा।
क्रमांकः 36/36/सचिन/कृषि
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