Thursday 3 July 2014

JANSAMPARK NEWS 27-6-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
हर हाल में राशन गरीबो के घर तक पहुंचे-श्री चौहान
सांसद के मुख्य आतिथ्य में खाद्य सुरक्षा पर्व में पात्रता पर्ची का वितरण
बुरहानपुर/27 जून/पूर्व केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल की अवधारणा मध्य प्रदेश सरकार की अन्नपूर्णा योजना से अनुकृत की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान सदैव गरीबों के प्रति चिंतित रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा इस अधिनियम तहत प्रदेश के गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को भी 1 रूपये किलो गेहूँ और 1 रूपये किलो चावल प्रदाय करने की घोषणा की गयी थी। उक्त वर्गो का सर्वेक्षण कराया जाकर पात्रता पर्चिया बनायी गयी है। जिले में 15 हजार राशन कार्डधारी परिवारों केे 77 हजार लोग लाभान्वित होगें। 
    यह बात सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि आयोजित खाद्य सुरक्षा पर्व में हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरण करते हुए कही। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती संगीता सन्यास ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अरूण पाटिल, कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी, सीईओ जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण उपस्थित रहे।
    मुख्य अतिथि ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की अहम निर्णय के अनुसार इन वर्गो में जो बीपीएल कार्ड से वंचित रहे। उन्हें पुनः सर्वे कर जोड़ा गया है। भले ही अनुसूचित वर्ग के लोग थोडे़ बहुत संपन्न भी है। किंतु वे आयकर दाता नहीं हैं ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री की आदर्श सामाजिक सोच गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इस बात को बरकरार रखने इन गरीबों को प्रदाय किये जाने वाला खाद्यान्न निर्धारित मूल्य से हर हाल में उनके घर तक अवश्य पहुंचना चाहिए। इसकी निगरानी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को करनी होगी। केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम जनहित में 1 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। योजना का पूरा लाभ वास्तविक रूप से पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए। उचित मूल्य दुकानों से अनाज समय पर निर्धारित दर से सदस्य संख्या के मान से दिया जायेगा। इसमें अफरा-तफरी करने वालो पर सख्त कार्यवाही की जावे। इस पवित्र योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पात्रता पर्चियां संबंधित हितग्राही को अवश्य मिल जाना चाहिए। राशन कार्ड या पर्चिया जो दी जा रही है। ग्रामीणों द्वारा इनके रख-रखाव में लापरवाही होती है। कभी उसमें तेल लग जाता है। कही पानी लगने से कार्ड की क्षति होती है। जिससे कार्डधारी का नाम, परिवार की संख्या कही मिट जाती है। तो दुकानदार सामग्री देने में आनाकानी करता है। जिससे हितग्राही को परेशानियां उठानी पड़ती है। इससे निजात दिलाने इन पर्चियों व राशनकार्ड लेमिनेशन कराकर वितरण किया जाये। लेमिनेशन के लिऐ सांसद निधी उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होनें कहा कि जिससे उक्त कार्ड लंबे अंतराल तक सुरक्षित रह सकेगें।
    जनपद पंचायत परिसर में आयोजित खाद्य सुरक्षा पर्व में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने अधिनियम की विस्तृृत जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस अधिनियम के तहत अनुसूचित वर्गो का सर्वेक्षण किया गया है। पात्रता के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के गरीबों की पात्रता पर्चिया बनायी गयी है। 27 जून तक सभी पात्रता पर्चिया वितरण कर दी जायेगी। श्री अवस्थी ने बताया कि इस संबंध में सभी उचित मूल्य दुकानों को भी निर्देशित किया गया है कि निर्धारित मापदण्ड व दर से खाद्यान्न का वितरण हितग्राहियों को किया जायेगा। इसमें जहां भी अनियमितता पाये जाने की शिकायत मिलेगी। वहा नियमानुसार कार्यवाही संबंधित के खिलाफ की जावेगी। उन्होनें खाद्य आपूर्ति विभाग को भी सतत् खाद्यान्न वितरण पर निगरानी रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये है। उन्होनें जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वितरण प्रणाली पर आप भी नजर रखे। ताकि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता कायम रहें। ताकि हर गरीब पात्र जन के परिवारों को खाद्यान्न की आपूर्ति हो सकें।
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क्रमांक/98/398/2014                                                                                                                   पवार/सचिन/खाद्य/फोटो
समाचार
जिला पंचायत साधारण सभा बैठक आज
बुरहानपुर/27 जून/ जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक आज 28 जून दोपहर 2 बजे जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गयी है। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गौराबाई दरबार करेगी। इस मौके पर गत 28 मई की बैठक पर कार्यवाही पर चर्चा की जायेगी। कृृषि विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा प्रस्तावित है। अन्य विषय पर चर्चा अध्यक्ष की अनुमति से की जावेगी।
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क्रमांक/99/399/2014                                                                                                                           पवार/सचिन/जि.पं.

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