जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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कलेक्टेªट में एटीएम उद्घाटित
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कलेक्टेªट में एटीएम उद्घाटित
बुरहानपुर
/4 जुलाई/ कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि कलेक्ट्रेट
कार्यालय भवन स्थित नवनिर्मित एटीएम का उद्घाटन किया। बैंक ऑफ इंडिया
द्वारा स्थापित एटीएम के शुभारंभ समारोह में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक श्री
किशोर तोलानी, डिप्टी कलेक्टर श्री एस.एल.सिंगाडे़ एवं डिप्टी कलेक्टर
श्री के.एल.यादव, शाखा प्रबंधक आनंद सक्सेना तथा सेवानिवृृत्त प्रबंधक कमल
नवलखे भी उपस्थित रहे।
मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया श्री जे.पी.सिंह ने बताया कि एटीएम से अधिकारी और कर्मचारियों को व आमजन निकटतम ग्रामवासियों को अपने खाते से राशि आहरण करने में आसानी होगी। कलेक्टर के निर्देश पर एटीएम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जो आज मूर्तरूप ले चूका है। एटीएम से निकासी की सुविधा सभी को सुलभ हो गयी है। जिस पर कलेक्टेªट के उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों ने भी बैंक ऑफ इंडिया को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैंक एवं कलेक्टेªट के अधिकारी-कर्मचारी व आमजन नागरिक तथा पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।
मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया श्री जे.पी.सिंह ने बताया कि एटीएम से अधिकारी और कर्मचारियों को व आमजन निकटतम ग्रामवासियों को अपने खाते से राशि आहरण करने में आसानी होगी। कलेक्टर के निर्देश पर एटीएम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जो आज मूर्तरूप ले चूका है। एटीएम से निकासी की सुविधा सभी को सुलभ हो गयी है। जिस पर कलेक्टेªट के उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों ने भी बैंक ऑफ इंडिया को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैंक एवं कलेक्टेªट के अधिकारी-कर्मचारी व आमजन नागरिक तथा पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।
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अवैध गौण खनिज के 5 प्रकरणों में 69 हजार रूपये का जुर्माना
अवैध गौण खनिज के 5 प्रकरणों में 69 हजार रूपये का जुर्माना
बुरहानपुर
/4 जुलाई/ न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा खकनार तहसील
क्षेत्रान्तर्गत अवैध गौण खनिज के 5 प्रकरणों में कुल 69 हजार रूपये
जुर्माना किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने अवैध खनन करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है। तहसीलदार खकनार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में रेत खनिज का अवैध खनन करने पर वाहन स्वामी सचिन गंगराडे़ पर 8 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया है। इसी तहसील में रेत खनन मामले के वाहन स्वामी संदीप मालवीय पर 13 हजार रूपये, बाबुलाल लक्ष्मण 17 हजार रूपये, रूपलाल भादू पर भी 13 हजार रूपये तथा अवैध गिट्टी खनन करने वाले वाहन स्वामी भावा शिवलाल पर 18 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में निरीक्षण के दौरान अवैध रेत, गिट््टी का खनन बिना रायल्टी चुकाये परिवहन से किया जा रहा था। निरीक्षण में उक्त सभी वाहन चालको ने स्वीकारा है। इस कृृत्य पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (5) के तहत प्रशमन खनिज के बाजार मूल्य के 10 गुने तक अथवा देय रायल्टी के 20 गुना जो भी अधिक हो के मान से जुर्माना लगाया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने अवैध खनन करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है। तहसीलदार खकनार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में रेत खनिज का अवैध खनन करने पर वाहन स्वामी सचिन गंगराडे़ पर 8 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया है। इसी तहसील में रेत खनन मामले के वाहन स्वामी संदीप मालवीय पर 13 हजार रूपये, बाबुलाल लक्ष्मण 17 हजार रूपये, रूपलाल भादू पर भी 13 हजार रूपये तथा अवैध गिट्टी खनन करने वाले वाहन स्वामी भावा शिवलाल पर 18 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में निरीक्षण के दौरान अवैध रेत, गिट््टी का खनन बिना रायल्टी चुकाये परिवहन से किया जा रहा था। निरीक्षण में उक्त सभी वाहन चालको ने स्वीकारा है। इस कृृत्य पर उक्त आरोपियों के विरूद्ध मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (5) के तहत प्रशमन खनिज के बाजार मूल्य के 10 गुने तक अथवा देय रायल्टी के 20 गुना जो भी अधिक हो के मान से जुर्माना लगाया है।
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शैक्षणिक संवर्धन हितार्थ निःशक्त बालिका को 20 हजार का चैक प्रदत्त
बुरहानपुर
/4 जुलाई/ राज्य शासन सामाजिक विभाग द्वारा निःशक्तजन कल्याण शैक्षणिक
संवर्धन हितार्थ योजना संचालित है। इस योजना के तहत जिले में निःशक्त
बालिका आलमगंज निवासी कुमारी सोनू पिता किशन मोरे को कक्षा 11 वी में
प्रवेश हेतु 20 हजार रूपये की सहायता उपलब्ध करायी गयी है।
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की विशेष उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह ने उक्त सहायता राशि का चैक बालिका को सौंपा। अधिकारी द्वय ने राशि सौंपते हुए बालिका को खूब पढ़-लिखकर जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
उल्लेखनीय है कि यह राशि मूक बधिर इंदौर में बधिर हॉयर सेकेण्डरी स्कूल एवं कॉलेज बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान स्कीम नंबर 71 हनुमान मंदिर के पीछे इंदौर संस्था के नाम से बालिका के प्रवेश हेतु वार्षिक शुल्क के रूप में प्रदान की गयी है।
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की विशेष उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक श्री अनिलसिंह कुशवाह ने उक्त सहायता राशि का चैक बालिका को सौंपा। अधिकारी द्वय ने राशि सौंपते हुए बालिका को खूब पढ़-लिखकर जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
उल्लेखनीय है कि यह राशि मूक बधिर इंदौर में बधिर हॉयर सेकेण्डरी स्कूल एवं कॉलेज बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान स्कीम नंबर 71 हनुमान मंदिर के पीछे इंदौर संस्था के नाम से बालिका के प्रवेश हेतु वार्षिक शुल्क के रूप में प्रदान की गयी है।
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केला टिशु रोपण आम, अमरूद हेतु ड्रिप सयंत्र पर अनुदान
केला टिशु रोपण आम, अमरूद हेतु ड्रिप सयंत्र पर अनुदान
बुरहानपुर
/5 जुलाई/ राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना मंे वर्ष 2014-15 हेतु केला
टिशु का पौध रोपण इन्ट्रीग्रेटेड विद ड्रिप इरीगेशन के साथ करने पर विभागीय
शर्तो एवं नियमों के आधार पर अनुदान देय होगा। इसी प्रकार आम, अमरूद रोपण,
टयुबलर स्ट्रक्चर, शेड-नेट, प्लॉस्टीक मल्च, वर्मी कम्पोस्ट युनिट आदि के
लिये भी अनुदान का प्रावधान है।
उप संचालक उद्यान श्री एन.एस.तोमर ने बताया कि, उद्यानिकी विभाग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने वाले कृषकों का पंजीयन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी है। अंतः राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजनान्तर्गत उन्ही किसानो को लाभान्वित किया जावेगा जो एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकृत है।
अधिक जानकारी के लिये क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा कार्यालय उप संचालक उद्यान, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, रावेर रोड, बुरहानपुर से सम्पर्क करे।
उप संचालक उद्यान श्री एन.एस.तोमर ने बताया कि, उद्यानिकी विभाग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने वाले कृषकों का पंजीयन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी है। अंतः राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजनान्तर्गत उन्ही किसानो को लाभान्वित किया जावेगा जो एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकृत है।
अधिक जानकारी के लिये क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा कार्यालय उप संचालक उद्यान, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, रावेर रोड, बुरहानपुर से सम्पर्क करे।
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बिना लाईसेन्स के उद्यानिकी बीजो का विक्रय दंडनीय अपराध
बुरहानपुर
- जिले में जिन खाद विक्रेताओं द्वारा उद्यानिकी विभाग से बिना लाईसेन्स
प्राप्त किये उद्यानिकी बीजो का विक्रय किया जाना पाया गया उन विक्रेताओं
के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही हैं।
उप संचालक उद्यान श्री एन.एस.तोमर द्वारा बताया गया कि बिना लाईसेन्स प्राप्त किये उद्यानिकी बीजो का विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का ‘स’) की धारा 3 के अधिन दंडनीय अपराध हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो उद्यानिकी बीजो का व्यापार करना चाहता हैं वह दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र के साथ रूपये 50.00 लाईसेन्स शुल्क पंजीयन अधिकारी को प्रस्तुत करें।
उप संचालक उद्यान श्री एन.एस.तोमर द्वारा बताया गया कि बिना लाईसेन्स प्राप्त किये उद्यानिकी बीजो का विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का ‘स’) की धारा 3 के अधिन दंडनीय अपराध हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो उद्यानिकी बीजो का व्यापार करना चाहता हैं वह दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र के साथ रूपये 50.00 लाईसेन्स शुल्क पंजीयन अधिकारी को प्रस्तुत करें।
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