Monday, 21 July 2014

JANSAMPARK NEWS 21-7-14

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
समाचार

ग्रेवल सड़क निर्माण कार्यो में रोलर चलाना तकनीक में शामिल
कलेक्टर द्वारा समय सीमा बैठक में विकास कार्यो एवं योजनाओं की समीक्षा

बुरहानपुर /21 जुलाई/जिले में मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य जारी है। इस कार्य में पांच बार रोलर चलाया जायेगा। कार्यकारी एजेन्सी को रोलर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। चूकि यह तकनीक उक्त कार्य में शामिल है।
   
    यह निर्देश कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग एवं जनपद पंचायतों को दिये है। उन्होनें समय सीमा की बैठक में आर.ई.एस. कार्यपालन यंत्री श्री सोनी से सड़क, तालाब निर्माण कार्य की प्रगति पूछी। कार्यपालन यंत्री ने फोटोग्राफ के माध्यम से कार्यो की प्रगति प्रस्तुत की।    
    कलेक्टर ने इस दरम्यान तालाब निर्माण कार्यो में वेस्टवेयर पीचिंग बनाने के निर्देश दिये है। उन्होनें कहा कि वर्षाकाल में तालाबों को सुरक्षित रखें। अन्यथा पानी बह जायेगा। पंच परमेश्वर के अंतर्गत किये गऐ कार्यो की भी समीक्षा की गयी। इस हेतु भी कार्यपालन यंत्री को स्वीकृृत कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देशित किया गया। सीईओ जिला पंचायत श्री सुरेेश्वरसिंह को निर्देश दिये गये है कि पृथक से बैठक लेकर सड़क और निस्तारी तालाबों के निर्माण कार्य संबंधी की मानीटरिंग करें। निर्माण कार्यो में गुणवत्ता नहीं पायी जाती है। तो संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर.दर्ज करायी जायेगी।
   
    कलेक्टर ने आफसोस जताते हुए कहा कि 43 कार्य में से मात्र 10 कार्य ही पूर्ण हुए है। अधूरे कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराये जाये। वर्तमान में टायलेट व सड़क के कार्य किए जा सकते है। मर्यादा अभियान के तहत जिला समन्वयक समग्र स्वच्छता अभियान श्री प्रवीण गुप्ता से कहा कि जिन गांवों में शौचालय बनने में कमी है। वहां शत््-प्रतिशत शौचालय निर्माण कराये।
   
    श्री अवस्थी ने मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाईन के प्रकरणों में अधिकारियों को विभागीय कार्यवाही  करने आगाह किया है। उन्होनें कहा कि इन प्रकरणो के निराकरण में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी। अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल को मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाईन प्रकरणों की पृृथक से समीक्षा बैठक लेने हेतु निर्देश दिये है। राजस्व विभाग को सीमांकन प्रकरणों का निराकरण करने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये है। राजस्व विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए भी कहा गया है। आरबीसी के प्रकरणों में स्वीकृति के बाद प्रचार-प्रसार करने की ताकीद दी गयी। लाड़ली लक्ष्मी योजना व आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु भी विभाग से मुस्तैदी से कार्य करने के लिये कहा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि छात्रवृृत्ति योजना के प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करें। उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग से कहा कि अप्रैल, मई, जून व जुलाई कुल 4 माह की पेंशन तत्काल वितरित कराई जाये। वन विभाग आम के पौधें उपलब्ध करायें। सभी अधिकारी कम से कम 50 आम के पौधें कलेक्टर परिसर में रोपें। पौधारोपण का समय अनुकूल है ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में भी पौधारोपण सभी शासकीय कार्यालय एवं विद्यालयों में किया जाये। बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहें।
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क्रमांक/60/462/2014                                                                        पवार/सचिन/प्रशासन/फोटो
समाचार
जिले में अभी तक 210.9 मिली मीटर औसत वर्षा
बुरहानपुर /21 जुलाई/ जिले में जारी मौसम में अभी तक 210.9 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक 669.1 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी।
    पिछले 24 घंटो के दरम्यान बुरहानपुर तहसील में 2.6 मि.मी. एवं नेपानगर में 2 मि.मी. तथा खकनार तहसील में 12.2 मी.मी. वर्षा मापी गई है।
    अधीक्षक भू-अभिलेख श्री एम.एल.पालीवाल ने बताया कि अभी तक सर्वाधिक वर्षा 253 मि.मी. नेपानगर और सबसे कम 167.6 मि.मी. बुरहानपुर में तथा 212 मि.मी. वर्षा खकनार तहसील में आकी गई है।
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क्रमांक/61/463/2014                                                                                     पवार/सचिन/भू.अ.
समाचार
मध्यान्ह भोजन में सावधानियां रखने संबंधी निर्देश जारी
बुरहानपुर /21 जुलाई/ जिले में वर्षा ऋतु के दौरान मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम क्रियान्वयन में सावधानियां रखने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों में खाद्यान्न एवं भोजन सामग्री का भंडारण एवं भोजन पकाने वाले स्थलों पर साफ-सफाई आवश्यक है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को स्वच्छतापूर्वक भोजन परोसा जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया गया है।
    जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने उक्त निर्देश समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को दिये है। उन्होनें जारी निर्देशों में कहा है कि भोजन पकाने का कार्य किचिनशेड में ही किया जाये। ऐसी शालाएं जहां किचिनशेड निर्मित नहीं हुए है। वहां भोजन पकाने हेतु उचित स्थल का चयन करें। यह स्थान ऐसा हो जहाँ भोजन पकाने के लिए स्वच्छता रहें। भोजन पकाने व वितरण के संबंध में गुणवत्ता, शुद्धता तथा स्वच्छता हेतु समुचित उपाय अपनाये। भोजन पकाने व प्रदाय किये जाने वाले बर्तनों की प्रतिदिन साफ-सफाई साबुन से करायें। भोजन पकाने में उपयोग होने वाला पानी शुद्ध एवं साफ हो। भोजन पकाने से पूर्व रसोईयों द्वारा हाथों की साफ-सफाई साबुन से करेगें। शालाओं में भोजन पकाने वाली एजेन्सी द्वारा भोजन प्रदान के पूर्व भोजन की गुणवत्ता शिक्षक द्वारा चैक करने के उपरान्त ही विद्यार्थियों को वितरित किया जाये। भोजन पकाने के लिए ताजी सब्जियों तथा खाद्य सामग्री का प्रयोग करें। प्रतिदिन ताजा भोजन पकाकर ही वितरित किया जाये। किसी भी स्थिति में बासा भोजन विद्यार्थियों को वितरित नही करेगें। किचिनशेड व भोजन पकाने वाले स्थल पर वर्षा कालीन लीकेज स्थलों को पता कर तत्काल बंद करने की कार्यवाही कराये। जिन लक्षित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन पकाया एवं वितरित किया जाता है। वहां के भवन एवं किचिनशेड में साफ-सफाई एवं उपयोग में लाये जाने वाले बर्तनों को ढँकने की समुचित व्यवस्था होवे। यदि कोई एजेन्सी अन्य जगह से भोजन बनाकर विद्यालय में लाते है। तो शिक्षकों द्वारा बर्तनों में भोजन लेते समय गुणवत्ता की जाँच की जाये। जिसका तत्संबंधी रिकार्ड भी संधारित होवे। खाद्यान्न को नमी व कीड़ों से बचाव करने हेतु कोठियों में तथा गेहूँ को साफ कर ही पिसवाया जाये। इसी प्रकार चावल को अच्छी तरह से साफ करने के उपरान्त ही पकायें।
    उक्त निर्देशों से समस्त संकुल प्राचार्यो, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारियों, जनशिक्षकों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, को एवं मध्यान्ह भोजन पकाने व वितरण का कार्य करने वाली एजेंसी (स्व सहायता समूह व शाला प्रबंधन समिति) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करया जाये।
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क्रमांक/62/464/2014                                                                                    पवार/सचिन/जि.पं.
समाचार
मध्यान्ह भोजन पकाने की दरों में वृद्धि
बुरहानपुर /21 जुलाई/ केन्द्र व राज्य सरकार के समन्वय से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना संचालित है। इस योजना के तहत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन वितरण किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2014 से इस योजना के तहत भोजन पकाने की दरों में वृद्धि की गयी है।
    जिला पंचायत सीईओ श्री सुरेश्वरसिंह ने बताया कि अब प्राथमिक शाला प्रति विद्यार्थी के मान से 3 रूपये 59 पैसे तथा माध्यमिक शाला प्रति विद्यार्थी 5 रूपये 38 पैसे भोजन पकाने की नवीन दरें लागू की गयी है।
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क्रमांक/63/465/2014                                                                                    पवार/सचिन/जि.पं.
समाचार
मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजनान्तर्गत 125 ईकाइ लक्ष्य आवंटित
आवेदन आमंत्रित
बुरहानपुर /21 जुलाई/ राज्य शासन की मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिले में 125 ईकाईयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले कारीगर शिल्पियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने व विपणन हेतु वित्तीय सहायता व अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। यह योजना कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तहत मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
    जिला प्रबंधक ग्रामोद्योग श्री कटियार ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस हेतु हितग्राही मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो। हितग्राही एवं उसका परिवार बैंक का ऋणी नही होवे। ऋण खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित गतिविधि के लिए दिया जायेगा। पूर्व में आवेदक किसी अन्य हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया हो। ब्याज अनुदान के लिए ईकाई द्वारा बैंक से ली गयी ऋण राशि का नियमित भुगतान किया जा रहा हो। इस योजना में रूपये 10000/- तक की ईकाई लागत स्थिति में सहायता देय होगी। ईकाई लागत पर मार्जिन मनी (अनुदान सहायता 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5000/- देय होगी ) इस योजना में रूपये 10 हजार से 5 लाख रूपये की परियोजना लागत पर भी ऋण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें कार्यशील पंूजी पर मार्जिन मनी (अनुदान सहायता का कूल 50 प्रतिशत अथवा 25 हजार देय होगी) पूंजी लागत तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम रूपये 24 हजार प्रतिवर्ष देय होगा। बैंक द्वारा गारंटी की मांग करने पर गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत की दर से देना होगा। आवेदन हेतु आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत में पदस्थ अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएगें। पूर्ण प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति संबंधित हितग्राही को उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न की जाये।
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क्रमांक/64/466/2014                                                                               पवार/सचिन/खा.ग्रामों

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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