जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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अप्रवेशित बच्चों को शालाओं में दाखिल कराये
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अप्रवेशित बच्चों को शालाओं में दाखिल कराये
बुरहानपुर/1
जुलाई/ जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय संस्था प्रमुखों
द्वारा पालकों से यह कहा जा रहा है कि जिन बच्चों की समग्र आई.डी. है। केवल
उन्हीं बच्चों को शालाओं में प्रवेश दिया जावेगा। किन्तु यह अनिवार्य नही
है। जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थाए बिना समग्र आई.डी.
की अनुउपलब्धता के प्रवेश देना सुनिश्चित करेगे।
यह निर्देश कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को दिये है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.एल.उपाध्याय ने इस संबंध में बताया कि यदि कोई पालक आपकी संस्था में बच्चे को प्रवेश दिलाने का पालक इच्छुक है। तो ऐसे बच्चों को बिना समग्र आई.डी. के भी संस्था में प्रवेश दिया जाना है। उक्त आदेश का सभी संस्थाएं पालन करें। आदेश की अवहेलना किये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
यह निर्देश कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को दिये है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.एल.उपाध्याय ने इस संबंध में बताया कि यदि कोई पालक आपकी संस्था में बच्चे को प्रवेश दिलाने का पालक इच्छुक है। तो ऐसे बच्चों को बिना समग्र आई.डी. के भी संस्था में प्रवेश दिया जाना है। उक्त आदेश का सभी संस्थाएं पालन करें। आदेश की अवहेलना किये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
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प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति बैठक 5 जुलाई को
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति बैठक 5 जुलाई को
बुरहानपुर/1
जुलाई/ जिला योजना समिति की बैठक आज 5 जुलाई को सांय 4 बजे से कलेक्टेªट
सभागार में आयोजित की गयी है। यह बैठक नगरीय प्रशासन एवं विकास, आवास और
पर्यावरण तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में
संपन्न होगी।
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि बैठक में कृषि विभाग की खरीफ वर्ष की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजना का जायजा लिया जायेगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग से स्कूल चले हम अभियान तथा अन्य विभागों की समीक्षा होगी। बैठक में अन्य विषय पर चर्चा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से की जावेगी।
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि बैठक में कृषि विभाग की खरीफ वर्ष की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं तथा ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजना का जायजा लिया जायेगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग से स्कूल चले हम अभियान तथा अन्य विभागों की समीक्षा होगी। बैठक में अन्य विषय पर चर्चा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से की जावेगी।
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कलेक्टेªट में वंदेमातरम् का गायन
कलेक्टेªट में वंदेमातरम् का गायन
बुरहानपुर/1
जुलाई/राज्य शासन के निर्देशानुसार माह की पहली जुलाई को कलेक्ट्रेट में
वंदेमातरम् एवं राष्ट्रगान तथा मध्य प्रदेश गीत का गायन हुआ।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल, डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल, डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री शंकरलाल सिंगाडे़ सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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अवैध गौवंश 8 नग बछडे़ एवं 2 बैल तथा पिकअप वाहन अधिहरित
अवैध गौवंश 8 नग बछडे़ एवं 2 बैल तथा पिकअप वाहन अधिहरित
बुरहानपुर/1
जुलाई/ न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर द्वारा मध्य
प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं मध्य प्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम
के तहत जप्तशुदा गौवंश ( 8 नग बछडे़ एवं 2 बैल) व वाहन पिकअप क्रमांक
एम.एच.17-टी-7298 को शासन के पक्ष में अधिहरित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने इस प्रकरण में उक्त जप्त गौवंश पंजीकृत संस्था श्री इच्छादेवी ट्रस्ट इच्छापुर गौशाला को जीवित सशर्त अस्थाई अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया है। यह गौवंश पालन-पोषण हेतु अपील अवधि पश्चात इसी गौशाला में रखे जायेगें।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी न्यायालय को पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा थाना गणपति नाका में दर्ज अपराध क्रमांक 274/13 मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं मध्य प्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पेश किया गया था। अभियोजन के अनुसार पुलिस ने 07 सितम्बर, 2013 को मुखबीर की सूचना पर नाकेबंदी कर वाहन को रोका गया। जिसमें 08 बछडो को ठूस-ठूसकर भरा गया था तथा 2 नग बैलों के पैरो को रस्सी से बांधकर गाड़ी में सफटकर रखा गया था।
इस गौवंश को परिवहन करने के वैध परिपत्रों के बाबद पूछने पर अनावेदक द्वारा नहीं होना बताया। यह गौवंश बोरगांव तरफ से क्रूरता पूर्वक भरकर वध हेतु महाराष्ट्र तरफ ले जाया जा रहा था। पिकअप चालक वसीम निवासी बैरीमैदान गाड़ी चलाने वाला मोहम्मद इमरान पिता अब्दुल फहीम निवासी खिरनी वाली मस्जिद लोहारमंडी से अपना नाम पता पूछने पर अवगत कराया। उक्त आरोपी को इस कृृत्य अपराध धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं 5, 6 क, 11 (घ) म.प्र. कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1959 का होने 8 नग बछडे़़ एवं एक पिकअप वाहन एम. एच.17 टी-7298 है। जिसे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 274/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये व अधिनियम 2005 की धारा 11(5) के तहत जप्तशुदा गौवंश व वाहन को अधिहरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रकरण विधिवित रूप से पंजीबद्ध किया गया। आवेदकगणों को सूचना पत्र जारी किये गये।
अभियोजन की ओर से अनावेदक के जवाब में तर्क है कि अनावेदक के जवाब में संपूर्ण बिंदु अविश्वनीय होने के कारण अपास्त किये जाते है। अनावेदक ने यह सिद्ध नहीं किया गया। पशु को कृृषि हेतु परिवहन किया जा रहा था। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये। इसलिये अनावेदक के जवाब पर विचार किया जाना न्यायाहित में नहीं है। प्रकरण में अधिरहित उक्त पिकअप वाहन को अपील अवधि पश्चात विधिवत रूप से नीलाम किया जायेगा। प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा होगी। अपील होने पर न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने इस प्रकरण में उक्त जप्त गौवंश पंजीकृत संस्था श्री इच्छादेवी ट्रस्ट इच्छापुर गौशाला को जीवित सशर्त अस्थाई अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया है। यह गौवंश पालन-पोषण हेतु अपील अवधि पश्चात इसी गौशाला में रखे जायेगें।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी न्यायालय को पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा थाना गणपति नाका में दर्ज अपराध क्रमांक 274/13 मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं मध्य प्रदेश कृषि पशु संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पेश किया गया था। अभियोजन के अनुसार पुलिस ने 07 सितम्बर, 2013 को मुखबीर की सूचना पर नाकेबंदी कर वाहन को रोका गया। जिसमें 08 बछडो को ठूस-ठूसकर भरा गया था तथा 2 नग बैलों के पैरो को रस्सी से बांधकर गाड़ी में सफटकर रखा गया था।
इस गौवंश को परिवहन करने के वैध परिपत्रों के बाबद पूछने पर अनावेदक द्वारा नहीं होना बताया। यह गौवंश बोरगांव तरफ से क्रूरता पूर्वक भरकर वध हेतु महाराष्ट्र तरफ ले जाया जा रहा था। पिकअप चालक वसीम निवासी बैरीमैदान गाड़ी चलाने वाला मोहम्मद इमरान पिता अब्दुल फहीम निवासी खिरनी वाली मस्जिद लोहारमंडी से अपना नाम पता पूछने पर अवगत कराया। उक्त आरोपी को इस कृृत्य अपराध धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं 5, 6 क, 11 (घ) म.प्र. कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1959 का होने 8 नग बछडे़़ एवं एक पिकअप वाहन एम. एच.17 टी-7298 है। जिसे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 274/13 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये व अधिनियम 2005 की धारा 11(5) के तहत जप्तशुदा गौवंश व वाहन को अधिहरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रकरण विधिवित रूप से पंजीबद्ध किया गया। आवेदकगणों को सूचना पत्र जारी किये गये।
अभियोजन की ओर से अनावेदक के जवाब में तर्क है कि अनावेदक के जवाब में संपूर्ण बिंदु अविश्वनीय होने के कारण अपास्त किये जाते है। अनावेदक ने यह सिद्ध नहीं किया गया। पशु को कृृषि हेतु परिवहन किया जा रहा था। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये। इसलिये अनावेदक के जवाब पर विचार किया जाना न्यायाहित में नहीं है। प्रकरण में अधिरहित उक्त पिकअप वाहन को अपील अवधि पश्चात विधिवत रूप से नीलाम किया जायेगा। प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा होगी। अपील होने पर न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना आवश्यक है।
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नगर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से दूध एवं खाद्य तेल के नमूने लिये गये
बुरहानपुर/1
जुलाई/जिला प्रशासन द्वारा आज नगर के विभिन्न प्र्रतिष्ठानों से दूध,
मावा, पनीर, एवं खाद्य तेल के नमूने लिये गये। इन सेंपलों से उत्पादों की
शुद्धता परखने प्रयोगशाला भेजे जायेगें। नगर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से दूध एवं खाद्य तेल के नमूने लिये गये
इस अवसर पर तहसीलदार श्री अजीत श्रीवास्तव, नायाब तहसीलदार हितेन्द्र भावसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एच.एल.अवासिया, पटवारी श्री यशवंत पाटील व श्री संदीप गुप्ता नमूने लेने की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण दल ने विभिन्न होटलों की भी जांच की गयी। होटल मालिकों को साफ-सफाई और खान पान की ताजा वस्तुएं विक्रय करने की समझाईश दी गयी। साथ ही वस्तुओं को ढककर रखने होटल व्यवसायियों को आगाह किया गया है। नगर के मंडी बाजार में मो.फरीद एण्ड ब्रदर्स के यहा खाद्य तेल रिफायण्ड एवं सोयाबीन के नमूने लिये गये। बुरहानपुर मिल्क डेयरी, मदीना दूध डेयरी, शर्मा दूध डेयरी आदि प्रतिष्ठानों से दूध व दूध से बने उत्पादों के सेंपल खाद्य अधिकारियों ने लेकर तैयार किये। व पंचनामा तैयार किया गया।
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क्रमांक/05/413/2014
पवार/सचिन/प्रशासन/फोटो
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कलेक्टर ने जनसुनवाई में समस्याओं के निदान हेतु विभागों को दिये निर्देश
बुरहानपुर/1
जुलाई/ राज्य शासन द्वारा हर मंगलवार को प्रायोजित जनसुनवाई कार्यक्रम
कलेक्टेªट कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न समस्याआंे, मांग
व शिकायतों पर कार्यवाही कर आवेदकों को राहत प्रदान की गयी। कलेक्टर ने जनसुनवाई में समस्याओं के निदान हेतु विभागों को दिये निर्देश
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने प्रत्यक्ष रूप से आवेदको की समस्याएं सुनी। इसमें सर्वाधिक मांग बीपीएल राशनकार्ड में नाम जोड़ने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने एस.डी.एम बुरहानपुर को सभी प्राप्त राशनकार्डो की गहनता से जांच करने हेतु निर्देश दिये। जिससे राशनकार्ड धारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का लाभ मिल सके। कलेक्टर को खामनी ग्राम पंचायत के निवासी राजाराम दौलत महाजन ने अगवत कराया कि उसे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। कलेक्टर ने तत्काल जनपद पंचायत बुरहानपुर को निर्देश दिये कि पात्रता की जांच कर वृद्ध आवदेक को पंेशन सहायता देना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार से जलान्द्रा में ग्रामवासियों ने बताया कि आंगनवाड़ी भवन देड़ वर्ष पूर्व बन चूका है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की इस भवन में शीघ्र नियुक्ति की जाये। जनसुनवाई में सारोला ग्राम निवासी नारायण धन्नू इंदिरा आवास योजना से लाभान्वित नहीं किये जाने की शिकायत प्रस्तुत की। कलेक्टर ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए सीईओ जनपद खकनार को जांच कर आवेदक को आवास मुहैया कराने हेतु निर्देश दिये है। इस दरम्यान अंबेड़कर वार्ड की आवेदिका ने बाजु में रहने वाली नूरा ने छत का पानी निकलना रोक दिया है। इसी प्रकार से आलमगंज निवासी नत्थू नारायण ने बताया कि उसकी जमीन पर दिगम्बर खुशाल बिरहरे ने अतिक्रमण किया है। उक्त अतिक्रमण हटाने तहसीलदार को विधिवत जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। इस अवसर पर अनेक आवेदकों की समस्याएं सुनी है। जनसुनवाई प्रत्येक विभाग में संचालित रही। कलेक्टेªट में प्राप्त आवेदनों को निकराकरण की कार्यवाही हेतु विभागों को भेजे गये है।
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आर्थिक विकास योजना से जीवन स्तर उन्नत
आर्थिक विकास योजना से जीवन स्तर उन्नत
(सफलता की कहानी)
बुरहानपुर/1
जुलाई/ बुरहानपुर नगर में अण्डा बाजार राजाभोज गली निवासी संतोष पिता
मोहनलाल को पैतृक हुनरमंदी विरासत में मिली थी। वह चमडे़ के जूते-चप्पल
बनाने व सुधारने का कार्य मजदूरी पर करता था। गरीब मजदूर का महंगाई के दौर
में सीमित आय से उसके परिवार का भरण-पोषण बमुश्किल हो पाता था।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह द्वारा चर्म शिल्पियों की महापंचायत भोपाल में बुलाई। इस महापंचायत में चर्म शिल्पियों की हाल परेशानियां सुनी गई। जिसमें इस वर्ग के लोगोें में गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन प्रमुख रूप से सामने आया।
माननीय मुख्यमंत्री ने चर्म शिल्पकारो को अपने व्यवसाय को बढ़ाने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। उक्त महा पंचायत की घोषणा ने चर्म शिल्पकारों की दशा-दिशा को बदल दिया है। जिसमें संतोष जैसे पैतृक हुनरमंदों को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति आर्थिक विकास योजना से 2 लाख रूपये की ऋण सहायता प्राप्त हुई। राज्य शासन द्वारा अंत्यव्यवसायी विभाग ने 60 हजार रूपये की अनुदान सहायता हितग्राही को उपलब्ध करायी गयी। अनुदान सहायता से हितग्राही को काफी राहत मिली। जिससे उसने स्वयं जूता-चप्पल बनाने का कारोबार प्रारंभ कर दिया। वह कच्चा मटेरियल मद्रास, हैदराबाद और जालन्दर से लाता है। इन स्थानों पर उसे चमड़ा व अन्य सामग्री जूता-चप्पल बनाने हेतु सस्ती मिलती है। वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने छोटी-छोटी बचतों पर काफी ध्यान देता है। जिससे निर्माण में लागत कम होने से मुनाफा अच्छा हो रहा है। उसने 2 कारीगर अपनी दुकान में रख लिये है। जिससे उसके जूता-चप्पल बनाने का कार्य ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही वह दूसरो को रोजगार देने लगा है। उसकी दुकान से ही निर्मित माल में थोक में बिकने लगा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के व्यापारी उसकी दुकान पर बनाये गये जूते-चप्पल थोक में खरीदने आने लगे है। उसे अपने तैयार माल को बेचने बाहर ले जाने पर परिवहन व्यय नहीं करना पड़ता है। इससे भी उसे बहुत बचत हो रही है। संतोष को अब पैतृृक कारोबार से सभी ओर से बचत होने से आर्थिक स्थिति में सुधार ही नहीं संपन्नता आने लगी है। अब उसकी तमन्ना अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की है। उसके परिवार में माता, पत्नि तथा 2 बच्चें है। लड़का तीसरी और लड़की आठवी कक्षा में पढ रही है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति आर्थिक विकास योजना से उसके जीवन स्तर उन्नत हो गया है। वह नियमित अपने बैंक के ऋण की किश्त अदा कर रहा है। आर्थिक संपन्नता से वह अपने हर सपने को साकार कर सकेगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह द्वारा चर्म शिल्पियों की महापंचायत भोपाल में बुलाई। इस महापंचायत में चर्म शिल्पियों की हाल परेशानियां सुनी गई। जिसमें इस वर्ग के लोगोें में गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन प्रमुख रूप से सामने आया।
माननीय मुख्यमंत्री ने चर्म शिल्पकारो को अपने व्यवसाय को बढ़ाने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया। उक्त महा पंचायत की घोषणा ने चर्म शिल्पकारों की दशा-दिशा को बदल दिया है। जिसमें संतोष जैसे पैतृक हुनरमंदों को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति आर्थिक विकास योजना से 2 लाख रूपये की ऋण सहायता प्राप्त हुई। राज्य शासन द्वारा अंत्यव्यवसायी विभाग ने 60 हजार रूपये की अनुदान सहायता हितग्राही को उपलब्ध करायी गयी। अनुदान सहायता से हितग्राही को काफी राहत मिली। जिससे उसने स्वयं जूता-चप्पल बनाने का कारोबार प्रारंभ कर दिया। वह कच्चा मटेरियल मद्रास, हैदराबाद और जालन्दर से लाता है। इन स्थानों पर उसे चमड़ा व अन्य सामग्री जूता-चप्पल बनाने हेतु सस्ती मिलती है। वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने छोटी-छोटी बचतों पर काफी ध्यान देता है। जिससे निर्माण में लागत कम होने से मुनाफा अच्छा हो रहा है। उसने 2 कारीगर अपनी दुकान में रख लिये है। जिससे उसके जूता-चप्पल बनाने का कार्य ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही वह दूसरो को रोजगार देने लगा है। उसकी दुकान से ही निर्मित माल में थोक में बिकने लगा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के व्यापारी उसकी दुकान पर बनाये गये जूते-चप्पल थोक में खरीदने आने लगे है। उसे अपने तैयार माल को बेचने बाहर ले जाने पर परिवहन व्यय नहीं करना पड़ता है। इससे भी उसे बहुत बचत हो रही है। संतोष को अब पैतृृक कारोबार से सभी ओर से बचत होने से आर्थिक स्थिति में सुधार ही नहीं संपन्नता आने लगी है। अब उसकी तमन्ना अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की है। उसके परिवार में माता, पत्नि तथा 2 बच्चें है। लड़का तीसरी और लड़की आठवी कक्षा में पढ रही है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति आर्थिक विकास योजना से उसके जीवन स्तर उन्नत हो गया है। वह नियमित अपने बैंक के ऋण की किश्त अदा कर रहा है। आर्थिक संपन्नता से वह अपने हर सपने को साकार कर सकेगा।
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क्रमांक/07/415/2014
पवार/सचिन/अं.व्य./फोटो
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