जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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ग्राम बोरगांखुर्द में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ
बुरहानपुर - ( 11 दिसम्बर ) - जन अभियान परिषद विकासखण्ड बुरहानपुर एवं सीईकोडिकोन के तत्वावधान में ग्राम बोरगांवखुर्द में गत दिवस ग्राम चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान नशीलें व्यसनों के दुष्परिणामों से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। साथ ही बढ़ती हुई नशा प्रवृृत्ति को समझाईश देकर रोकथाम करने की सीख दी गई। उन्होनें ग्रामीण महिलाओं से कहा कि वे अपने घर परिवार में बताये कि गुटखा, बीड़ी व आदि का उपयोग नही करे। खासकर युवा पीढ़ी में बढ़ती हुई नशा प्रवृृत्ति को समझाईश देकर रोकथाम करें। समाज में दिन प्रतिदिन मदिरापान व मादक पदार्थो व द्रव्यों के नित्य सेवन करने वालों की शारीरिक व आर्थिक क्षति होती है। श्री खराडे़ ने कहा कि तम्बाकू एक धीमा जहर है। जो सेवन करने वाले व्यक्ति को धीरे-धीरे करके मौत के मुँह में धकेलता रहता है। लोग जाने अनजाने में तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते रहते है। धीमे-धीमे शौक लत में परिवर्तित हो जाता है। उन्होनें ग्रामीणों को स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। कहा कि हमारे आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखे। जैसे नाली, घर आंगन में साफ-सफाई का विशेष ध्यान दे। कचरा एकत्र कर गांव में चिन्हित स्थान पर फेंके। इस गंदगी से क्षेत्र में मच्छर भी नही पैदा होगें। साथ ही घातक बीमारियों से सुरक्षित रहेगें। सीईकोडिकोन संस्था से श्री मोहन जोशी ने ग्रामीणों से खर्च कम करने की बात कही। उन्होनें कहा कि हम आज तम्बाकू, मदिरा, गुटखा आदि नशीली वस्तुओं पर रूपये खर्च करते है। इससे हमारा शरीर तो खराब होता ही साथ आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न क्रमांक-1
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क्रमांक-30/1037/2015 सचिन/ज.अ.प./फोटो
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कृषक भाई कृषि बीमा योजना का लाभ अवश्य ले
बुरहानपुर (11 दिसम्बर) - राज्य में किसानों के हित के लिये शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना संचालित है। वर्तमान मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कृषकों का जोखिम कम रहें इस संबध में शासन द्वारा अऋणी कृषकों को योजना का लाभ देने हेतु शासन ने निर्णय लिया है कि समस्त बैंक शाखाओं द्वारा अऋणी किसानों से राजस्व अभिलेख एवं बोनी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रीमियम जमा करायें।
उप संचालक कृषि श्री एम.एस.देवके ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत अऋणी किसानों के लिये प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2015 है। उन्होंने जिले के सभी अऋणी कृषकों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से जुड़कर समय पर प्रीमियम जमा कर इसका लाभ लेवें। उन्होनें कहा कि जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2015-16 में सिंचित गेंहूँ हेतु बुरहानपुर तहसील के पटवारी हल्का नम्बर 01 बिरोदा, 02 लोनी, 28 खामनी, 30 शाहपुर, 37 चापोरा, 38 बोरसल, 39 वारोली, 40 इच्छापुर, 42 बंभाडा, 43 मोहद, 49 संग्रामपुर और नेपानगर तहसील में 07 आसेर, 08 हरदा, 19 महलगुराडा, 26 रतागढ, 43 केरपानी एवं तहसील खकनार में 06 सिरपुर, अधिसूचित है। चना के लिये बुरहानपुर तहसील में पटवारी हल्का नम्बर 30 शाहपुर, अधिसूचित किया गया है। यह योजना अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों हेतु ऋणि कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणि कृषकों के लिये एच्छिक है। रबी मौसम के अन्तर्गत बीमा करने की अन्तिम तिथि ऋणि कृषकों के लिये 01 अक्टुबर से 31 मार्च 2016 तक एवं अऋणि कृषकों के लिये 31 दिसम्बर 2015 अथवा फसल की बुआई तिथि से एक माह तक जो भी पहलेे हो। ढाई एकड़ गेंहूॅ फसल का बीमा कराने के लिये 380 रूपये बैंक में जमा कराकर 25250 रू. का फसल बीमा होगा। इसी प्रकार चना फसल का 18920 रू. प्रति हेक्टर बीमा किया जायेगा। जिसकी प्रिमियम दर 2 प्रतिशत की दर से 378 रू. जमा करना होगें। अतिरिक्त बीमा आवरण गेंहूॅ के लिये 37870 रू. एवं 7.50 प्रतिशत प्रिमियम दर होगी। चना के लिये 28380 रू. है जिसकी प्रिमियम दर 5 प्रतिशत है। किसान गेंहूॅ, चना फसल पर जो ऋण लेता है उस सम्पूर्ण राशि पर भी बीमा करा सकता है। अऋणि कृषक अपनी सेवा क्षेत्र के अधिसूचित पटवारी हल्के के किसी भी राष्ट्रीयकृत ग्रामीण या सहकारी बैंक की शाखाओं में प्रिमीयम जमा कर अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते है। ऋणि कृषक अपनी अधिसुचित फसलों के बीमा हेतु ऋण देय बैंक शाखा से सम्पर्क करें।
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क्रमांक-31/1038/2015 सचिन/कृषि
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मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संबंधी निर्देश
बुरहानपुर (11 दिसम्बर) - राज्य समन्वयक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद निर्देशानुसार मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संसोधन किया गया है।
सीईओ जिला पंचायत श्री बसंत कुर्रे ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुरहानपुर व खकनार एवं दोनो विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को निर्देश दिये है कि एसएमसी द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करवायें। शाला के प्रधानपाठक व प्रभारी को अधिकार है कि वह शाला के किसी भी फण्ड को अस्थाई तौर पर मध्यान्ह भोजन के निरंतर संचालन हेतु उपयोग करे। यह सुनिश्चित करें कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत प्रदाय किये जाने वाला भोजन पोषण एवं योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होना चाहिए। इसके तहत यदि किसी शाला में लगातार 3 दिवस तक या महिने में 5 दिवस तक मध्यान्ह भोजन प्रदाय नहीं किया जाता है तो, राज्य शासन द्वारा अभिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति अथवा अभिकरण पर जिम्मेदारी नियत करने के लिये कार्यवाही की जावेगी। उन्होनें निर्देशित किया है कि उक्त नियमों का पालन करने जनशिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक शाला प्रभारी एवं प्रधान पाठक एवं शाला संलग्न स्व सहायता समूहों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
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क्रमांक-32/1039/2015 सचिन/पं.ग्रा.वि.
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मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत एक लाख रूपये की राशि जारी
बुरहानपुर (11 दिसम्बर) - मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने एक लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। उन्होनें यह राशि ग्राम दापोरा निवासी पंढरीनाथ की वारिस पत्नि शोभाबाई को आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस श्री पंढरीनाथ की खेत में करण्ट लगने से मृत्यु हो गई थी।
सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 हजार रूपये स्वीकृत
इसी प्रकार कलेक्टर ने आदिलपुरा एमागिर्द निवासी सै.तसलीम की वारिस पत्नि शबानाबेगम को 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी है। यह राशि तहसीलदार बुरहानपुर को आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि गत दिवस सैयद तसलीम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी।
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क्रमांक-33/1040/2015 सचिन/प्रशासन
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नेशनल लोक अदालत संबंधी निर्देश
बुरहानपुर (11 दिसम्बर) - अपर कलेक्टर श्री प्रकाश रेवाल ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आज 12 दिसम्बर को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विभाग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण/पेंडिंग एवं प्रीलिटिगेशन एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी संलग्न प्रारूप में सूची सहित 12 दिसम्बर को सांयकाल 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर एवं जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।
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क्रमांक-34/1041/2015 सचिन/प्रशासन
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जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार व अनुश्रवण समिति की बैठक 14 को
बुरहानपुर (11 दिसम्बर) - जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार व अनुश्रवण समिति की बैठक 14 दिसम्बर को दोपहर 3.30 बजे से आयोजित की गई है।
यह बैठक कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में संपन्न होगी। आदिवासी विकास विभाग प्रभारी सहायक आयुक्त ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस दौरान विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लंबित पड़े प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी।
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क्रमांक-35/1042/2015 सचिन/आ.वि.
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सह चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में अनुमति एवं प्रवेश की तिथि परिवर्तित
बुरहानपुर (11 दिसम्बर) - मध्य प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुमति एवं प्रवेश की अंतिम तिथि परिवर्तित की गई है। इस दौरान सह चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में अनमुति दिये जाने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2016 एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2016 तक है।
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क्रमांक-36/1043/2015 सचिन/स्वास्थ्य
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बड़गांवमाफी पंचायत सचिव निलंबित
बुरहानपुर (11 दिसम्बर) - सीईओ जिला पंचायत श्री बसंत कुर्रे ने बुरहानपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत बड़गांवमाफी सचिव श्री सुधाकर महाजन को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया है।
जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यो में रूचि न लेना, अपने कर्तव्यों से प्रायः अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया है। सचिव ने म.प्र.पंचायत राज-ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते नियम-2011) के नियमों का उल्लघंन किया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय बुरहानपुर रहेगा। निलंबन अवधि में सचिव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ग्राम पंचायत बड़गांवमाफी सचिव पद का प्रभार बादखेड़ा पंचायत सचिव श्री संतोष बाजीराव पाटील को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा है।
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क्रमांक-37/1044/2015 सचिन/पं.ग्रा.वि.
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कार्य में लापरवाही बरतने पर ए.एन.एम.निलंबित
बुरहानपुर (11 दिसम्बर) - जिले में टीकाकरण एवं मिशन इन्द्रधनुष द्वितीय चरण के कार्य में लापरवाही बरतने पर सीएमएचओ ने उप स्वास्थ्य केन्द्र दवाटिया (धुलकोट) की ए.एम.एन.श्रीमती आशालता डेनियल को निलंबित किया है। सीएमएचओ डॉ.एच.एन.नायक ने बताया कि ए.एम.एन.द्वारा कर्तव्य पर अनुपस्थित और कार्य में लापरवाही बरती गई। इस कारण म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 अंतर्गत प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ए.एम.एन. को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में ए.एम.एन.का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर रहेगा।
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क्रमांक-38/1045/2015 सचिन/स्वास्थ्य
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नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होगा आज
बुरहानपुर - ( 11 दिसम्बर ) - आज 12 दिसम्बर 2015 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह राष्ट्र स्तरीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुरहानपुर जिला व तहसील मुख्यालय पर आयोजित की गई है।
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी ने नेशनल लोक अदालत में बुरहानपुर जिले के पक्षकारों से आपसी समझौते के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण कराये जाने की अपील की है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में अपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इस्टूमेन्ट एक्ट के तहत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब, ग्राम, राजस्व न्यायालय तथा आदि प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। कलेक्टर ने समस्त जिला अधिकारियों को पूर्व में निर्देश जारी कर दिए है। उन्होनें समस्त विभागों से कहा है कि जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों के तहत नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराया जाये।
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क्रमांक-39/1046/2015 सचिन/प्रशासन
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शौर्यादल की कार्यशाला संपन्न
बुरहानपुर - ( 11 दिसम्बर ) - जिले में गठित लगभग 464 शौर्यादलों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद््देश्य से जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की कार्यशाला कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित की गई।
कार्यशाला में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार खान ने शौयादल के गठन, कार्य एवं उद््देश्यों की विस्तृत सारगर्भित जानकारी देते हुए कहा कि विकास में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि महिलाओं और बेटियों को ऐसे अधिकार और सुविधाऐं दी जाये। जिससें सामाजिक व आर्थिक स्तर पर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। संभाग स्तर मास्टर ट्रेनर्स श्रीमती मेघा भिडे़ ने शौर्यादल की आवश्यकता एवं महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। अब्दुल रेहान शेख ने विभिन्न शासकीय योजनाओं, हेल्पलाईनों की जानकारी दी। श्री राजेश धु्रवेकर द्वारा स्वच्छता, पोषक तत्वों एवं प्राथमिक उपचार पर प्रकाश डाला। प्रधान आरक्षक श्री चौकसे द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने की प्रक्रिया से अवगत कराया। संरक्षण अधिकारी श्री आशु पटेल द्वारा सदस्यों को आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रियाओं को बारीकि से समझाया। संरक्षण अधिकारी विष्णु दुबे ने आय, निवेश एवं बचत की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा के महत्व एवं आत्मरक्षा के उपायों का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर जिलेभर के चयनित मास्टर टेªनर्स उपस्थित रहे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न क्रमांक - 2
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क्रमांक-40/1047/2015 सचिन/म.स.वि.फोटो
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