जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
किसानों की बेटियों के विवाह में सामूहिक विवाह का बंधन शिथिल
बुरहानपुर (2 दिसम्बर) - खरीफ 2015-16 के अन्तर्गत सूखा प्रभावित किसानों की कन्याओं के विवाह हेतु सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड शिथिल किए हैं। पात्रता मापदण्डों में से सामूहिक विवाह का बंधन हटाया गया है। इसके लिए यह जरूरी होगा कि आरबीसी - 6 (4) के तहत सम्बन्धित सूखा प्रभावित किसान का प्रकरण स्वीकृत किया गया हो। कन्या की गृहस्थी की स्थापना के लिए 12 हजार रूपए, विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु 3 हजार रूपए तथा कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए पांच वर्ष तक की अवधि हेतु 10 हजार रूपए की सावधि जमा बतौर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त में से 12 हजार व 3 हजार रूपए की सहायता कन्या या उसके माता/पिता अथवा अभिभावक को उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी।
यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण उपसंचालक ने दी। उन्होनें बताया कि उक्त सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। अनुविभागीय अधिकारी आवेदन पत्रों का सत्यापन कर स्वीकृति के लिए प्रकरण सम्बन्धित कार्यालय में भेजेगें। ऐसे आवेदनों में कन्या की पात्रता के मापदण्ड एवं उसके विवाह सम्बन्धी पुष्टि के बाद राशि स्वीकृत कर पिता/माता अथवा अभिभावक द्वारा दिए गए बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाएगी। विवाह के बाद एक सप्ताह के भीतर कन्या के पिता एवं कन्या द्वारा उपयोग की गई राशि, विवाह की पुष्टि हेतु विवाह प्रमाण पत्र (विवाह के फोटो के साथ) एक पंचनामा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग कार्यालय बुरहानपुर में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्बन्धी शिथिल किए गए उक्त निर्देश उन कन्याओं के विवाह के लिए लागू होंगे जिनके विवाह 31 मार्च 2016 तक होना है। ------
क्रमांक-8/1016/2015 सचिन/सा.न्याय.
समाचार
मण्डी उप निर्वाचन 2015 हेतु आदर्श आचार संहिता हेतु निर्देश
बुरहानपुर (2 दिसम्बर) - जिले में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-7 डोईफोड़िया अजजा (मुक्त) कृषक सदस्य के रिक्त पद हेतु मण्डी उप निर्वाचन 20 दिसम्बर 2015 को होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) बुरहानपुर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने सर्व कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये है कि वार्ड क्रमांक-7 के तहत आने वाले ग्रामों में निर्वाचन स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कराना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों व उम्मीद््वारों का दायित्व है कि निहित निर्देशो का अनुपालन करें। उक्त निवार्चन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता 26 नवम्बर से 22 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगी।
कलेक्टर ने मण्डी निर्वाचन के मद््देनजर जिले के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होनें जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश जिला निर्वाचन कार्यालय बुरहानपुर के बिना अनुमति के स्वीकृत होगंे। उन्होनें कहा है कि समस्त कार्यालय प्रमुख निर्वाचन संबंधी डाक प्राप्ती के लिये प्रतिदिन प्रातः 11.30 एवं सायंकाल 6 बजे किसी जिम्मेदार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। वहीं अवकाश के दिनों में भी एक कर्मचारी की कार्यालय में ड््यूटी लगायेगें।
------
क्रमांक-9/1017/2015 सचिन/निर्वाचन
समाचार
विश्व विकलांग दिवस आज मनाया जायेगा
निःशक्त छात्र/छात्राओं हेतु खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होगें
बुरहानपुर - ( 2 दिसम्बर ) - राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप जिले में आज 3 दिसम्बर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जायेगा। इस दौरान निःशक्त व्यक्तियों हेतु सामर्थ्य विभिन्न खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गये है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के निर्देश पर उक्त कार्यक्रम सामाजिक न्याय विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वावधान में प्रातः 11 बजे से स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर में प्रारंभ होगें। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशक्तों के लिये स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जायेगा। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग उपसंचालक ने बताया कि निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये 100 मीटर की दौड़, ट्रायसिकल रेस, निबंध प्रतियोगिता (पर्यावरण प्रदूषण), चित्रकला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम (समूह/एकल नृत्य, वाद-विवाद प्रतियोगिता, गीत, नाटक, मिमिक्री) आदि कार्यक्रम होगें।
------
क्रमांक-10/1018/2015 सचिन/सा.न्याय
समाचार
कृषि उपकरण एवं सिंचाई यंत्रों का ऑन लाईन पंजीयन प्रांरभ
बुरहानपुर - ( 2 दिसम्बर ) - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग व्दारा किसानो कों कृषि उपकरण प्रदान करने हेतु ऑन लाईन पंजीयन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके तहत किसान भाई विभाग की वेबसाईड www.mpfst@mp.gov.in पर अपना पंजीयन करा सकते है। कृषि उपसंचालक श्री एम.एस.देवके ने बताया कि ऑनलाईन पंजीयन के व्दारा कृषक भाई स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर रेनगन, पाईप लाईन, कृषि यंत्र, रोटावेटर, पावर टिलर, ड्रिप, रीपर, रीपर कम बाइन्डर, ट्रेक्टर, डिजल/विद्युत पंप आदि उपकरण विभाग से प्राप्त कर सकते है। पंजीयन के लिये किसानों को अपने साथ आवष्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज का फोटो, मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, वोटरकार्ड, राशन कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति बैक खाता नंबर एवं आय.एफ.एस.सी. कोड सहित, खसरा दस्तावेज व जाति प्रमाण पत्र (अजजा/अजा किसानों के लिए जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य है। शक्तिचलित यंत्र के लिए टेªक्टर के पंजीयन पत्र भी साथ में प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक कृषक ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीयन एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर निर्धारित शुल्क रू. 30/- अथवा एम.पी. फारमर्स सब्सिडी टेªकिंग सिस्टम पोर्टल पर स्वयं के द्वारा निःषुल्क भी किया जा सकता है। आवेदन के समय हितग्राहियों को स्वयं का अथवा परिवार का मोबाईल नंबर ऑनलाईन रजिस्टेªषन में दिया जाना अनिवार्य है। जिससे की मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से किसानों को पंजीयन व अन्य सूचना भेजी जा सकंे। पंजीयन होने के पश्चात किसान को एक युनिक आई.डी. नंबर दिया जायेगा। आवेदन पत्र लक्ष्य से अधिक संख्या में प्राप्त होने पर राज्य स्तर पर लॉटरी (कम्प्युटरीकृत प्रणाली) द्वारा चयन किया जायेगा। लक्ष्यों में बढ़ोत्तरी होने पर प्राथमिकता सूची में पूर्व में चयनित आवेदकों के, बाद के आावेदकों की पात्रता आयेगी। चयनित हितग्राहियों को मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना दी जायेगी तथा अवगत कराया जायेगा कि किसान के अभिलेखों का सत्यापन ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा आगामी एक सप्ताह में किया जायेगा। प्रत्येक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को एक लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड दिया जायेगा, जिसके माध्यम से वह टेªकिंग सिस्टम अन्तर्गत उसके विकास खण्ड में चयनित सभी हितग्राहियों की सूची देख सकेगा। तथा अभिलेखों कंे पिं्रट आऊट भी ले सकेगा। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को अभिलेख उपलब्ध कराकर 10 दिवस में सत्यापन कराना होगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में भविष्य में कोई विसंगति होती है तो सत्यापन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। अभिलेखों के सत्यापन में किसी प्रकार की विसंगति होगी तो सत्य/असत्य जानकारी दर्ज की जायेगी। हितग्राही के अभिलेख सत्य पाये जाने पर हितग्राही को एस.एम.एस. के माध्यम से निर्देषित किया जायेगा कि 21 दिन की अवधि में स्वयं की इच्छा से शासन द्वारा पंजीकृत, अधिकृत विक्रेता अथवा एम.पी.एग्रो/मार्कफेड से सामग्री क्रय करके बील एवं सामग्री का विवरण टेªकिंग सिस्टम में आवष्यक रूप से दर्ज कराना होगा। शासन द्वारा सामग्री का दरों का निर्धारण नही किया जाता है। अतः हितग्राही द्वारा विक्रेता से मोलभाव कर सामग्री का क्रय किया जा सकेगा। पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री क्रय करने की स्थिति में हितग्राही को एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से देयक तथा सामग्री का विवरण टेªकिंग सिस्टम पर अपलोड कराया जाना होगा। 21 दिन की अवधि में सामग्री के क्रय एव ंबील का विवरण टेªकिंग सिस्टम में दर्ज न कराने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि हितग्राही योजनान्तर्गत सामग्री का क्रय कर लाभ लेने के इच्छुक नही है एवं उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। भौतिक सत्यापन की कार्यवाही 10 दिवस में की जायेगी जिसमें यह देखा जायेगा कि आवेदन में दर्षायी सामग्री का क्रय निर्धारित मापदंड अनुसार किया गया या नही साथ ही भौतिक सत्यापन अधिकारी, हितग्राही एवं सामग्री का संयुक्त फोटोग्राफ लिया जायेगा। टेªकिंग सिस्टम एवं भौतिक सत्यापन में दर्षायी गई सामग्री में अन्तर होने पर सिस्टम में इंद्राज कराया जायेगा। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सिस्टम में दर्ज होने के बाद बजट उपलब्ध होने की स्थिति में अनुदान का भुगतान किया जायेगा। पंजीकृत, अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री क्रय करने की स्थिति में हितग्राही को देय अनुदान बैक खाते में सीधे जमा किया जायेगा तथा एम.पी.एग्रो. अथवा मार्कफेड से सामग्री क्रय करने पर संबंधित संस्था के बैक खाते में किया जायेगा।
------
क्रमांक-11/1019/2015 सचिन/कृषि
समाचार
‘‘बुरहानपुर उत्सव‘‘ संबंधी जिला पुरातत्व समिति बैठक आज
बुरहानपुर -(2 दिसम्बर)- ‘‘बुरहानपुर उत्सव‘‘ मनाये जाने हेतु जिला पुरातत्व समिति की बैठक आज 3 दिसम्बर 2015 को दोपहर 2.30 बजे आयोजित की गई है। यह बैठक कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभागार में संपन्न होगी। इस दौरान ‘‘बुरहानपुर उत्सव‘‘ मनाये जाने संबंधी चर्चा की जायेगी।
------
क्रमांक-12/1020/2015 सचिन/प्रशासन
समाचार
कलेक्टर ने शॉल श्रीफल देकर किया सम्मान
बुरहानपुर-(2 दिसम्बर)- गत दिवस कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने नगर पालिका निगम बुरहानपुर में पदस्थ वाहन चालक श्री बाबूखान एहमदखान पठान को सेवानिवृृत्त होने पर शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न क्रमांक-1
------
क्रमांक-13/1021/2015 सचिन/प्रशासन/फोटो
|
Thursday, 3 December 2015
JANSAMPARK NEWS 2-12-15
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
JANSAMPARK NEWS 30-08-18
dk;kZy; dysDVj ¼tulaidZ½ ftyk & cqjgkuiqj lekpkj vuqlwfpr tkfr csjkstxkj ;qodksa dk 3 ls 7 flracj rd gksxk lk{kkRdkj cqjgk...
-
जिला जनसंपर्क बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत हैं अनिल गोयल की बेटी के महत्व का सन्देशा देते ख़त ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, जिला जनसंपर्क अधिकारी बुर...
-
सुशासन की नई पहल ‘मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010’ नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने का अभिनव प्रयास है। यह कानू...
No comments:
Post a Comment