जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर मध्य प्रदेश
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लोकसभा निर्वाचन-2014
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लोकसभा निर्वाचन-2014
24 अप्रैल को श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश
बुरहानपुर/11
अप्रैल, 2014/ निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त लोक सभा के आम
निर्वाचन हेतु निर्वाच कार्यक्रम 2014 जारी किया गया है। उक्त निर्धारित
कार्यक्रम के अनुसार 24 अप्रैल 2014 गुरूवार को संपूर्ण जिला बुरहानपुर
(खंडवा लोकसभा) क्षेत्र में प्रातः 7 बजे से सांयकाल 6 बजे तक मतदान होगा।
अतः संपूर्ण जिला बुरहानपुर क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत
कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की
दृृष्टि से समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकगण आम निर्वाचन के
दिन 24 अप्रैल को अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52
का प्रयोग में करते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर
मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करें, जिससे की कामगार अपने मताधिकार
का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 7 दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु 2-2 घण्टे की सुविधा दंेगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जाये एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से 2 घण्टे पश्चात प्रारंभ की जाये, ताकि कामगारों को मतदान के लिये कठिनाई न हो।
ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रियाँ की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से मतदान हेतु समुचित अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये।
दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1948 के अंतर्गत दुकान या संस्थान को निर्धारित दिन बंद या अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर आम निर्वाचन हेतु 24 अप्रैल गुरूवार को बंद या अवकाश रखंे तथा अन्य दुकान या संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान हेतु समूचित अवसर देगें। यह जानकारी श्रम पदाधिकारी श्री गोपाल स्वामी ने दी।
क्रमांकः 268/अप्रैल/2014
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