जिला जनसंपर्क कार्यालय बुरहानपुर म.प्र.
समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
कलेक्टर ने मतदाताओं से की मत देने की अपील
समाज के अधिकाधिक लोगों का चुनाव पर्व में प्रतिनिधित्व जरूरी
बुरहानपुर
/18 अप्रैल 2014/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी
ने जिले के सभी मतदाताओं से आगामी 24 अप्रैल, 2014 को होने वाले लोकसभा
चुनाव में मत देने की अपील की हैं। उन्होनें कहा हैं कि लोकतंत्र में
मताधिकार का बहुत महत्व हैं, इसलिये नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग
करना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। समाचार
लोकसभा निर्वाचन-2014
कलेक्टर ने मतदाताओं से की मत देने की अपील
समाज के अधिकाधिक लोगों का चुनाव पर्व में प्रतिनिधित्व जरूरी
इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग ने भी प्रदेष के मतदाताओं से षत-प्रतिषत मतदान करने की अपील की हैं। आयोग द्वारा जारी निर्देषानुसार मतदाताओं की पहचान के लिये फोटो निर्वाचक नामावली, फोटो परिचय पत्र और फोटो मतदाता पर्ची जारी कर दी गई हैं। किन्ही कारणवष जो व्यक्ति मतदाता पर्ची से वंचित हो गये हैं। उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूरी पर कुर्सी टेबल लगाकर पुनः प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रदान करेगें। इसके अलावा भी यदि कोई मतदाता के वोट देने में कोई बाधा उत्पन्न होती हैं तो उन्हें कोई भी एक फोटो युक्त परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। जैसेंः- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंषन दस्तावेज, श्रमिक परिचय पत्र, शासन द्वारा जारी किये गये परिचय पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक और स्मार्ट कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अतएव लोकतंत्र में जनता को मत देने का महत्वपूर्ण अधिकार हैं। वोट के जरिये मतदाता अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता हैं तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार या दल को अपना समर्थन दे सकता हैं। चुनाव आयोग की मंषा हैं कि लोकतंत्र के इस लोक पर्व में सबकी या अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिष्चित हो चुनाव आयोग का नारा हैं - यह लोकतंत्र हैं, वोट हमारा मंत्र हैं। सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। जन-जन की हैं यही पुकार, वोट डालो अबकी बार। आपका वोट, आपकी सरकार।
क्रमांकः 283/अप्रैल/2014
नेत्रहीन को मिलेंगे सहायक
निःशक्त मतदाताओं को विशेष सुविधाएं देने के निर्देश
बुरहानपुर/18
अप्रैल, 2014/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में निःशक्त
मतदाताओं के लिये विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। जिले में निःशक्त
मतदाताओं को मतदान देने में बिना पंक्ति में प्रतीक्षा किये प्रवेश के लिये
प्राथमिकता दी जायेगी। निःशक्त मतदाताओं के लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र
में स्थाई रैम्प बनाया जायेगा, जिससे वे मतदान केन्द्र में आसानी से प्रवेश
कर सकें। निःशक्त मतदाताओं को विशेष सुविधाएं देने के निर्देश
इसी प्रकार किसी भी नेत्रहीन या अशक्त मतदाता को उसकी इच्छानुसार सहयोगी की प्रदान करने की अनुमति दी जायेगी। चुनाव आयोग ने अपेक्षा की है कि वे निःशक्त मतदाताओं से विनम्र व्यवहार करंे, आवश्यक सहायता उपलब्ध करायें और संवेदनशीलता का परिचय दंे। चुनाव आयोग ने मतदानकर्मियों को बोलने और सुनने में दुर्बलता वाले मतदाताओं को विशेष देखभाल करने के निर्देश दिये गये हैं।
क्रमांकः 284/अप्रैल/2014
मतदाता परिचय पत्र के 11 विकल्प
बीएलओ की पर्ची भी मतदाता परिचय-पत्र के समान
बुरहानपुर/18
अप्रैल, 2014/ निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2014 में फोटोयुक्त
मतदाता परिचय पत्र को अनिवार्य बनाया गया है, मगर जिसके पास फोटोयुक्त
मतदाता परिचय पत्र नहीं है, उसे चुनाव आयोग द्वारा 11 विकल्प दिये गये हैं।
जैसे पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, केन्द्र या राज्य के कर्मचारियों के
सेवा परिचय पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार
कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, एन.पी.आर. के अधीन आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट
कार्ड, श्रमिक स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और
बीएलओ द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पर्ची। इसके अलावा अप्रवासी भारतीयों के
लिये उनका ‘‘मूल पासपोर्ट‘‘ ही परिचय का मुख्य आधार होगा। किसी अन्य
दस्तावेज या अन्य पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। फोटोयुक्त मतदाता
पर्ची मतदान के 5 दिन पूर्व बाँटने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा
मतदान के दिन मतदान केन्दों्र पर बूथ लगाकर भी बीएलओ मतदाता पर्ची वितरित
करेगें।बीएलओ की पर्ची भी मतदाता परिचय-पत्र के समान
क्रमांकः 285/अप्रैल/2014
अभ्यर्थियों को मतदाता पर्ची देने का अधिकार
बुरहानपुर/18
अप्रैल, 2014/ चुनाव आयोग द्वारा राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को
मतदाताओं का मतदाता पर्ची देने का अधिकार दे दिया गया है। जारी
निर्देशानुसार अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली मतदाता पर्ची में केवल
मतदाता का नाम, निर्वाचक नामावली में उसका सरल क्रमांक, निर्वाचक
नामावलियों की भाग संख्या एवं मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम अंकित होना
चाहिए। यह मतदाता पर्ची सफेद रंग के कागज पर होना चाहिए एवं इस पर
अभ्यर्थी और उसकी पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं अंकित होना चाहिए। क्रमांकः 286/अप्रैल/2014
माइक्रो ऑब्जर्वर्स का द्वितीय प्रशिक्षण आज
बुरहानपुर/18
अप्रैल, 2014/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी के
निर्देश पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को आज 19 अप्रैल, अपरान्ह 4 बजे कलेक्ट्रेट
सभाकक्ष में माइक्रो ऑब्जर्वर्स को द्वितीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। माइक्रो
ऑब्जर्वर्स को अपना पासपोर्ट साइज फोटो परिचय-पत्र बनाने के लिये लाने के
निर्देश दिये गये हैं। क्रमांकः 287/अप्रैल/2014
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