मध्यप्रदेष
नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि पट्टो के लिये हो
रहे सर्वे का कलेक्टर श्री अवस्थी ने किया निरीक्षण
अभी हो रहे अतिक्रमण पर जताया आक्रोष
सामने खडे़ होकर तुड़वाया अतिक्रमण
पारदर्षिता से सर्वे करने के दिये निर्देष
कहा फोटोग्राफी अवष्य करवायें
बुरहानपुर-(09
मई 2013)- राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन
व्यक्तियों को अधिनियम 1984 में हुऐ संशोधन 18 अप्रैल 2013 के आधार पर
नगरीय क्षेत्रों मे भूमि हीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान
किया जाना है । जिसके लिऐ शहर के नेहरू नगर में हो रहे सर्वे कार्य का
निरीक्षण आज गुरूवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने
किया। उन्होनें निरीक्षण के दौरान सर्वे दल को सर्वे का कार्य पारदर्शिता
से करने के निर्देश देते हुए फोटोग्राफी कराने के सख्त आदेश दिये। अभी हो रहे अतिक्रमण पर जताया आक्रोष
सामने खडे़ होकर तुड़वाया अतिक्रमण
पारदर्षिता से सर्वे करने के दिये निर्देष
कहा फोटोग्राफी अवष्य करवायें
कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सर्वे कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को को शासन के निर्देशों का विधिवत पालन करने के निर्देश देते हुए बिना प्रभाव व दवाब में आये सर्वे कार्य करने के आदेश दिये ।
खडे़ रहकर तुड़वाया अतिक्रमण:- नेहरू नगर में राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्तियों को अधिनियम 1984 में हुऐ संशोधन 18 अप्रैल 2013 के आधार पर नगरीय क्षेत्रों मे भूमि हीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किये जाने के लिये चल रहे सर्वे कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर श्री अवस्थी ने वहां पर हो रहे ताजे अतिक्रमण पर आक्रोश जाहिर किया। साथ ही सामने खडे़ होकर अवैध अतिक्रमण को तुड़वाया। उन्होनें कहा कि अब सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश नही किया जाये। तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी अभी हो रहे नवीन अतिक्रमण को तुड़वायें। साथ ही जप्ती भी करें। उल्लेखनीय है कि अधिनियम में 18 अप्रैल 2013 की स्थिती में हुए संसोधन के अंतर्गत महज 31 दिसम्बर 2012 की स्थिती में घर बनाकर काबिज नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को ही पट्टाधृति अधिकार प्रदान किये जाने का निर्देश है।
माईक्रोलेबल पर करें निरीक्षण:- सर्वे निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री अवस्थी ने नगर निगम आयुक्त को माईक्रोलेबल पर सर्वे कार्य कराने के निर्देश देते हुए वर्तमान में बन रहे अतिक्रमणों को शक्ति से हटाने के निर्देश भी दिये हैं।
रहवासियों को दी समझाईश:- कलेक्टर श्री अवस्थी ने सर्वे निरीक्षण के दौरान नेहरू नगर के स्थानीय रहवासियों से चर्चा कर उन्हें अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही उन्हें समझाईश देते हुए कहा कि आप इस सर्वे प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करें, एवं गलत व्यक्तियों का सहयोग ना करें।
अधिनियम में यह हुए संशोधन:- मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 में 18 अप्रैल 2013 की स्थिति में हुए संशोधनों के अनुसार-
1. हितग्राही की पात्रता के निर्धारण के लिए 31 दिसम्बर 2012 नियत की गयी है ।
2. सर्वेक्षण एवं पट्टों के प्रदाय के संबंध में हितग्राहियों द्वारा गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाये हुए कपटपूर्वक पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने, पट्टे की भूमि का विक्रय किराये आदि पर अंतरण या किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अथवा प्रलोभन द्वारा पट्टाधारी को आवंटित भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने के अपराध के लिये दण्ड के प्रावधानों को कठोर बनाया गया है ।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में राज्य शासन नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाये । इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण का कार्य 1 मई से 31 मई 2013 के मध्य संपन्न किया जायेगा । तदोपरांत प्रदेश मे पट्टों के वितरण की कार्यवाही दिनांक 20 जून 2013 से प्रारम्भ कर 31 जुलाई 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये ।
अनाधि अबकृत पट्टा पा्रप्त करने/पट्टे की भूमि पर काबिज लोगों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही- अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में सर्वेक्षण करते समय पूर्व वर्षो में दिये गये पट्टों की भूमि वैध पट्टाधारी के अधिपत्य मे ंहोन संबंधी स्थिति की जांच भी अनिवार्य रूप से की जाये । धारा-5 के अंतर्गत पट्टे की भूमि पर अवैध अधिपत्य रखने अथवा आवंटित भूमि को किराये/विक्रय आदि के माध्यम से अंतरित करने के प्रकरणों की सूक्ष्म स्ािल जांचोपरांत अभिलेखीय साक्ष्य एकत्रित कर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाये ।
निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर श्री सूरज नागर, तहसीलदार बुरहानपुर श्री अनिल सपकाले और नगर निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।
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