Thursday, 23 May 2013

JANSAMPARK NEWS 23-5-13

जिला जनसंपर् कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार 
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि जारी 
बुरहानपुर -( 23 मई 2013)- कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार 2013-14 के लिये 2,00,000 रूपये की राशि जारी की है। यह राशि उन्होनें नियमों की शिथिल करते हुए प्रथम केसरी पहलवान होने के कारण पुरस्कार राशि आर्थिक सहायता के रूप में रामचंद बाबुलालजी निवासी नेपानगर को जारी की हैं। 
क्र-73/2013/419/वर्मा
लोक सूचना अधिकारी नियुक्त 
बुरहानपुर -( 23 मई 2013)- राज्य शासन द्वारा लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-की धारा 5 के प्रावधान अनुसार प्रबंधक लोक सेवा को जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी तथा कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। 
क्र-74/2013/420/वर्मा

वन सीमा से 5 कि.मी. परिधि वाले परिवारों को निस्तार सुविधा की पात्रता
गत वर्ष मिली करीब 13 करोड़ की रियायत
  
बुरहानपुर -( 23 मई 2013)- प्रदेश में लागू निस्तार नीति के तहत गत वर्ष पात्र परिवारों को 59 लाख 60 हजार नग बाँस, 1 लाख 45 हजार नग बल्ली तथा 96 हजार जलाऊ चट्टे प्रदाय किये जाकर 12 करोड़ 83 लाख रुपये की रियायत दी गई।
राज्य शासन द्वारा वनों की सीमा के निकट बसे परिवारों को निस्तार सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये निस्तार नीति संचालित की जा रही है। निस्तार नीति के जरिये निस्तार की पात्रता वनों की सीमा से 5 किलोमीटर परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है। पात्र परिवारों को घरेलू उपयोग के लिये बाँस, छोटी इमारती लकड़ी (बल्ली), हल-बक्खर बनाने की लकड़ी और जलाऊ लकड़ी रियायती दर पर दी जाती है। इन वनोपजों की पूर्ति के लिये प्रदेश में 1896 निस्तार डिपो संचालित हैं। इसके साथ-साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी-पड़ी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा दी जा रही है।
बसोड़ परिवारों को रॉयल्टी मुक्त दाम पर बाँस प्रदाय
प्रदेश में 24 हजार 58 बसोड़ परिवार पंजीकृत है। पंजीकृत परिवारों को रॉयल्टी मुक्त दर पर बाँस उपलब्ध करवाया जाता है। इसी तरह बाँस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करने वाले बैगा आदिवासियों को भी सितम्बर, 2009 से निस्तार दर पर बाँस उपलब्ध करवाया जा रहा है।
क्र-75/2013/421/वर्मा

संस्कृत एवं विधि महाविद्यालय में भी बनेंगे हेल्प सेंटर (ऑनलाइन प्रवेश)
बुरहानपुर -( 23 मई 2013)- ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिये सभी संस्कृत एवं विधि महाविद्यालय में भी हेल्प सेंटर स्थापित करने के निर्देश आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा संबंधित प्राचार्यों को दिये गये हैं। ऑनलाइन पंजीयन करवाने वाले आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन इन महाविद्यालय में किया जायेगा।
क्र-76/2013/422/वर्मा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में उत्कृष्ट पंचायत को 5 लाख रुपये का अवार्ड मिलेगा
बुरहानपुर -( 23 मई 2013)- प्रदेश में वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की एक पंचायत को 5 लाख रुपये का अवार्ड दिया जायेगा। यह पुरस्कार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के कार्यों की उपलब्धि के आधार पर वर्ष 2014-15 में दिया जायेगा। इस आशय का निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लिया गया है।
प्रदेश के किसी भी जिले की ऐसी ग्राम पंचायत, जिसके सभी ग्राम में ग्राम-सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन किया गया हो, ग्राम आरोग्य केन्द्र शासकीय प्रावधान के अनुसार स्थापित किये गये हों, अनाबद्ध राशि का शत-प्रतिशत उपयोग पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया गया हो, ग्राम-सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की निर्धारित बैठक प्रतिमाह आयोजित की गई हों, पुरस्कार की पात्र होंगी।
इसके साथ ही संबंधित पंचायत में प्रावधानित समस्त ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया गया हो, समस्त शिशुओं का पूर्ण टीकाकरण किया गया हो, वर्ष 2013-14 में मातृ एवं शिशु मृत्यु नहीं हुई हों, पंचायत में समस्त संचारी एवं असंचारी रोगी चिन्हित किये गये हों, ऐसे मापदण्डों पर खरी उतरने वाली पंचायत पुरस्कार के लिये पात्र होगी। पुरस्कार संबंधी अन्य जानकारी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
क्र-77/2013/423/वर्मा
जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
निरर्हित व्यक्तियों की सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर

निरर्हित व्यक्तियों की सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर
बुरहानपुर-(23 मई 2013)- भारत निर्वाचन आयोग ने भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण तथा अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये गये निरर्हित व्यक्तियों
Disqualified persons की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http:www-eci-nic-in पर ज्यूडिशियल रिफ्रेन्स में यह सूची उपलब्ध है। सूची में वे व्यक्ति शामिल हैं जो लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता दोषी ठहराये गये हो। ऐसे व्यक्ति निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता एवं दोषसिद्धि तथा कतिपय अपराधों के लिए दण्डनीय किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराये गये हों, भी सूची में शामिल है। दण्डनीय अपराध के दोषसिद्ध ठहराये गये व्यक्ति को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी कालावधि के लिए निरर्हित किया गया हो, वह निर्वाचन की अवधि के दौरान मत देने के लिए योग्य नहीं होगा, के नाम भी सूची में सम्मिलित है।
क्र-78/2013/424/वर्मा

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