Friday, 24 May 2013

JANSAMPARK NEWS 24-5-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
आधार कार्ड के माध्यम से अब मिलेगा योजनाओं का लाभ
प्रथम चरण में 10 विभागों की 29 सेवायें है सम्मिलित
बुरहानपुर-(24 मई 2013)- जिलें में अब हितग्रहियों को आधार कार्ड के आधार पर शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। यह जानकारी कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में भोपाल से आये यू.आय.डी. के नोडल अधिकारी राकेश मुंशी ने दी। साथ ही विभागों द्वारा प्रथम चरण में चिन्हित 10 विभागों की 29 सेवाओं के लक्षित लाभार्थियों के आधार कार्ड प्राप्त करने के लिये प्रयासों की समीक्षा भी की।
     उल्लेखनीय है कि जिले में प्रथम चरण के अंतर्गत 10 विभाग सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, अल्प संख्यक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। जिनकी 29 सेवाओं का लाभ अब हितग्राहियों को डी.वी.टी. योजना के अंतर्गत दिया जायेगा। जिनके लक्षित लाभार्थियों का आधार पंजीयन प्रथम चरण में जल्द से जल्द किया जायेगा।
कलेक्टर ने दिये निर्देश:- कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने भी सभी जिला अधिकारियों को आधार कार्ड के माध्यम से योजनाओं के मिलने वाले लाभ की योजना की सफलता के लिए समय सीमा में मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्हौने आदेश देते हुए कहा कि सभी जिला अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जल्द ही समस्त लाभार्थीयांे का आधार कार्ड बन जाये ताकि हम 1 जुलाई से कार्य प्रारम्भ कर सकें।
इसके लिए कलेक्टर श्री अवस्व्थी ने गतिविधी तालिका बनाकर कार्य करने के निर्देश भी सभी अधिकारियों को दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि सभी जिला अधिकारी ऐसे लाभार्थी जिनके बैंक में खाते नही है। उनकी सूची तैयार कर आगामी 4 दिनों में खाते खुलवाने के लिये एलडीएम को भेजें।
ई-राशन कार्ड के आधार पर प्राप्त होगा ई-आधार पत्र:- बैठक में श्री मंुशी ने हितग्रहियों के पंजीयन की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जनपद पंचायतवार दो ऐजेंसीयॉ नियुक्त की गई है जो कि प्रथम चरण में लाभार्थियों का आधार पंजीयन करेंगी। इसके साथ ही जिन नागरिकों को अबतक पंजीयन कराने के बाद भी आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुऐ है । उन्हें प्राप्त ई-राशन कार्ड में अंकित पंजीयन क्रमांक के आधार पर जल्द से जल्द आधार नंबर प्राप्त हो जायेगा। जिसकी जानकारी ऐसे उपभोक्ता तकरीबन 2 सप्ताह बाद जिला खाद्य कार्यालय एवं जिला एनआईसी से अपना ई आधार पत्र प्राप्त कर सकते है।
एलपीजी गैस पर डीवीटी योजना कुछ माह बाद:- समीक्षा बैठक में जानकारी देते हुए यू.आय.डी. के नोडल अधिकारी राकेश मुंशी ने बताया कि बुरहानपुर जिले में तकरीबन आगामी 3 माह बाद डीवीटी योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस की सब्सिीडी प्राप्त होगी। जिसके लिये उपभोक्ताओं बैंक में खाता होना एवं आधार कार्ड या ई-आधार पत्र होना आवश्यक होगा। जिसके लिये जिन उपभोक्ताओं के आधार कार्ड नही बने है। उनके पंजीयन के लिये विशेष कैम्प का आयोजन भी किया जायेगा।
बैठक में जिला पंचायत सीईओं श्री सुरेश्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री यादव संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मीना मिश्रा समेत सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
क्र-79/2013/425/वर्मा


सावधानी से करें ऑनलाइन पंजीयन
बुरहानपुर -( 24 मई 2013)- महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये विद्यार्थी सावधानीपूर्वक ऑनलाइन पंजीयन करें। इस बार विद्यार्थियों द्वारा केवल एक बार ही पंजीयन किया जा सकेगा। सत्यापन करने के बाद पंजीयन में दी गई जानकारी एवं वरीयताओं को किसी भी स्थिति में बदलना संभव नहीं होगा। संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा ने कहा है कि विद्यार्थी आवेदन-पत्र भरने के पूर्व सभी निर्देश का भलीभाँति अध्ययन जरूर करें।
क्र-80/2013/426/वर्मा


एक से अधिक स्थानों पर न जुड़वायें नाम
कलेक्टर ने मतदाताओं को दी सलाह
बुरहानपुर -( 24 मई 2013)- मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर नाम जुडवाना कानूनन अपराध है। अत एव ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज है, वे अपने वास्तविक निवास के स्थान पर ही नाम जुड़वायें एवं अन्य स्थान पर यदि नाम दर्ज है तो उसे हटवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने उक्त सलाह जिले के मतदाताओं को दी है। उन्होंने बताया है कि मतदाता शासकीय योजनाओं का अनुचित लाभ लेने के उद्देष्य से एक से अधिक स्थानों में अपना नाम मतदाता सूची में जुडवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भ्रामक जानकारी के आधार पर एक से अधिक स्थान पर नाम जुड़वाने का प्रयास न करें। मतदाता द्वारा एक से अधिक स्थान पर नाम जुड़वाना कानूनन अपराध है। अतः मतदाताओं को अवगत कराया गया है कि वे एक से अधिक स्थानों पर नाम न जुड़वायें। उन्होंने सचेत किया है कि यदि जांच में एक मतदाता के दो स्थानो पर नाम पाये जाते हैं तो संबंधित मतदाता के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
एक से अधिक परिचय पत्र न रखें मतदाता:- उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के नवीन परिचय पत्र तथा डुप्लीकेट परिचय पत्र जारी करनें के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है।
    जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.एल.यादव ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र में स्थानान्तरित हो गया है तथा वह नये परिचय पत्र के लिये आवेदन करता है तो पूर्व के ईपिक के पुराने नम्बर से नये आवास के पते का नियमानुसार सत्यापन कराकर नवीन पते के साथ तैयार किया जाना चाहिये। अर्थात नवीन स्थान पर नवीनकार्ड पते के साथ पुरानें ईपिक नम्बर से देना होता है। प्रथम बार परिचय पत्र जारी करना, शासकीय मशीनरी द्वारा ईपिक में त्रुटि हो जाने पर सुधार, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प, तूफान आदि के दौरान ईपिक नष्ट होने पर को छोड़कर अन्य सभी में 25 रूपये शुल्क लिया जायेगा।
    मतदाताओं से भी अपील की गई है कि वे आयोग के निर्देशानुसार दूसरा परिचय पत्र यदि प्रदान किया गया है तो पहला परिचय पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबंधित से प्राप्त करना होगा। किसी भी दशा में निर्वाचक के पास एक से अधिक परिचय पत्र नहीं होंगे। जिनके पास एक से अधिक परिचय पत्र है, वह अन्य सभी परिचय पत्र संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अनिवार्यतः वापस कराऐं। उन्होनें निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाऐं।
क्र-81/2013/427/वर्मा

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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