Saturday, 4 May 2013

jansampark news 4-05-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
बुरहानपुर जिले को कलेक्टर श्री अवस्थी ने जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र किया घोषित
बिना अनुमति ट्यूबेल खनन पर लगाया प्रतिबंध, उल्लघंन करने पर होगी कार्यवाही
बुरहानपुर-(04 मई)- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी नें बुरहानपुर जिलें में पेयजल एवं घरेलु प्रयोजनों हेतु जल समस्याओं को देखते हुए बुरहानपुर जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। यह निर्णय उन्होंने जनता को जल का प्रदाय बनाये रखने, एवं जल का समान वितरण सुनिष्चित करने के लिए और जनता की आवष्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जल प्राप्त करने के लिए लिया है।
बिना अनुमति नहीं होगे ट्यूबेल खनन-  कलेक्टर श्री आषुतोष अवस्थी नें मध्यप्रदेष पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा (3) एवं (4) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बुरहानपुर जिलें को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले में बिना अनुमति ट्यूबेल खनन पर सख्त रोक लगाई है। जिसके अंतर्गत-
                जिसके अनुसार संपूर्ण बुरहानपुर जिले में बिना सम्यक अनुमति के ट्यूबेल खनन पर प्रतिबंध लगाया है। ट्यूबेल खनन की अनुमति कलेक्टर के अनुमोदन के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर एवं नेपानगर और तहसीलदार बुरहानपुर, खकनार व नेपानगर को दी गई है। लेकिन वर्तमान सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत के 150 मीटर की परिधि में ट्यूबेल खनन को कलेक्टर श्री आषुतोष अवस्थी ने पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
                साथ ही बुरहानपुर जिले की ऐतिहासिक धरोहर कुंडी भंडारा के संरक्षण के उददेष्य से कलेक्टर श्री अवस्थी ने बुरहानपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 47 एवं 48 के साथ-साथ कुंडी भंडारा के एक किलोमीटर के परिधि में ट्यूबेल खनन को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेष जारी किया है।
                इसके साथ ही जिले के सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों से सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल का  उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
        इसके साथ ही आदेष का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्र-11/2013/357/वर्मा
आधार कार्ड के माध्यम से अब मिलेगा योजनाओं का लाभ
प्रथम चरण में 10 विभागों की 29 सेवायें है सम्मिलित
बुरहानपुर-(04 मई)- जिलें में अब हितग्रहियों को आधार कार्ड के आधार पर शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। यह जानकारी कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित बैठक में भोपाल से आये यू.आय.डी. के नोडल अधिकारी राकेश  मुंशी ने दी। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य एवं केन्द्र शासन की 10 विभागों की 29 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। जिनका लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
    बैठक में श्री मंुशी ने हितग्रहियों के पंजीयन की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जनपद पंचायतवार दो ऐजेंसीयॉ नियुक्त की गई है जो कि प्रथम चरण में लाभार्थियों का आधार पंजीयन करेंगी। प्रथम चरण के 10 विभागों में सामाजिक न्याय , उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, अल्प संख्यक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। जिनके लक्षित लाभार्थियों का आधार पंजीयन प्रथम चरण में किया जायेगा।
    इसके साथ ही जिन नागरिकों को अबतक पंजीयन कराने के बाद भी आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुऐ है । उन्है ई-आधार पत्र दिया जायेगा । जिसके लिऐ संबंधित आवेदक लोक सेवा केन्द्र एवं नागरिक सुविधा केन्द्र में जाकर 10 रूपये शुल्क देकर ई-आधार पत्र प्राप्त कर सकते है ।
    इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने भी सभी जिला अधिकारियों को आधार कार्ड के माध्यम से योजनाओं के मिलने वाले लाभ की योजना की सफलता के लिए समय सीमा में मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिये । उन्हौने आदेश देते हुए कहा कि सभी जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करलें कि आगामी 20 जून तक समस्त लाभार्थीयांे का आधार कार्ड बन जाये ताकि हम 1 जुलाई से कार्य प्रारम्भ कर सकें । इसके लिए कलेक्टर श्री अवस्थी ने गतिबिधि तालिका बनाकर कार्य करने के निर्देश भी सभी अधिकारियों को दिये ।
    बैठक में जिला पंचायत सीईओं श्री सुरेश्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री यादव समेत सभी जिला अधिकारी एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्य एवं शिक्षकगण भी उपस्थित थे।
क्र-12/2013/358/वर्मा
ओपन स्कूल परीक्षा 13 मई से
बुरहानपुर-(04 मई)- म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा (नवीन एवं पूरक) 13 मई से प्रारंम्भ होगी। जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिये आवेदन फार्म भरा है उनके प्रवेश-पत्र नेट पर अपलोड किये गये हैं। म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइटhttp://www.mpsos.nic.in/ पर विद्यार्थी अपने ऑनलाइन फार्म पर अंकित व्ै छव. अथवा रोल नम्बर के आधार पर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
जिन विद्यार्थियों द्वारा एम.पी. ऑनलाइन से आवेदन फार्म भरने के पश्चात् अपना आवेदन फार्म मय अभिलेख अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा नहीं किये गये हैं, उनके प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सकेंगे। अभिलेख सहित आवेदन अध्ययन केन्द्रों पर जमा होने के उपरांत ही ऐसे विद्यार्थी अपने प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
क्र-13/2013/359/वर्मा
मध्यप्रदेष नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि पट्टो का होगा आवंटन ।
प्रारंभिक सर्वे के लिए कार्यषाला का हुआ आयोजन ।
कलेक्टर श्री अवस्थी ने दी बेहतर सर्वे की टिप्स
बुरहानपुर-(04 मई)- राज्य शासन द्वारा म0प्र0 नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्तियों को अधिनियम 1984 में हुऐ संशोधन 18 अप्रैल 2013  के आधार पर नगरीय क्षेत्रों मे भूमि हीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना है । जिसके लिऐ होने वाले सर्वे कार्य का प्रशिक्षण शनिवार को जनपद पंचायत सभागार में आयोजित किया गया । जिसमें कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सभी दलों को बेहतर सर्वे कार्य के टिप्स दी । उन्होने सर्वे  कार्य में लगे सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का विधिवत पालन करने के निर्देश देते हुए बिना प्रभाव व दवाब में कार्य करने के आदेश दिये ।
    कलेक्टर श्री अवस्थी ने प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियेां को सर्वे के दौरान संबादहीनता ना करने, सभी क्षेत्रों का सर्वे करने और सर्वे के पूर्व सभी संबंधित वार्डो में मकानों पर नम्बरिंग करने की बात कही । उन्होने कहा कि सर्वे के दौरान सभी दल प्रमुखों को परिवारों का सर्वे करने के साथ ही उनके साथ खडे होकर फोटोग्राफ खिचवाने के भी निर्देश दिये ।
    अधिनियम में यह हुए संशोधन:- म0प्र0 नगरीय क्षेत्रों के भूमि हीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम 1984 में 18 अप्रैल 2013 की स्थिति में हुए संशोधनों के अनुसार-
    1-     हितग्राही की पात्रता के निर्धारण के लिए 31 दिसम्बर 2012 नियत की गयी है ।
    2-    सर्वेक्षण एवं पट्टों के प्रदाय के संबंध में हितग्राहियों द्वारा गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाये हुए कपटपूर्वक पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने, पट्टे की भूमि का विक्रय किराये आदि पर अंतरण या किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अथवा प्रलोभन द्वारा पट्टाधारी को आवंटित भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने के अपराध के लिये दण्ड के प्रावधानों को कठोर बनाया गया है ।
    राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में राज्य शासन नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाये । इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण का कार्य 1 मई से 31 मई 2013 के मध्य संपन्न किया जायेगा । तदोपरांत प्रदेश मे पट्टों के वितरण की कार्यवाही दिनांक 20 जून 2013 से प्रारम्भ कर 31 जुलाई 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये ।
    अनाधि अबकृत पट्टा पा्रप्त करने/पट्टे की भूमि पर काबिज लोगों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही- अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में सर्वेक्षण करते समय पूर्व वर्षो में दिये गये पट्टों की भूमि वैध पट्टाधारी के अधिपत्य मे ंहोन संबंधी स्थिति की जांच भी अनिवार्य रूप से की जाये । धारा-5 के अंतर्गत पट्टे की भूमि पर अवैध अधिपत्य रखने अथवा आवंटित भूमि को किराये/विक्रय आदि के माध्यम से अंतरित करने के प्रकरणों की सूक्ष्म स्ािल जांचोपरांत अभिलेखीय साक्ष्य एकत्रित कर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाये ।
       
    प्रशिक्षण शिविर में नगर निगम आयुक्त, संदीप श्रीवास्तव, एसडीएम नेपानगर श्री जी.पी.कुडे डिप्टी कलेक्टर श्री यादव समेत अन्य जिला अधिकारी एवं समस्त सर्वे दल के सदस्य और दल प्रमुख उपस्थित थे ।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न है।

क्र-14/2013/360/वर्मा

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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