जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
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समय सीमा की बैठक संपन्न
विनष्टीकरण की कार्यवाही करें खाद्य सुरक्षा अधिकारी-कलेक्टर श्री अवस्थी
साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रकरण बनाने के दिये निर्देष
बुरहानपुर -( 20 मई 2013)- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिना मेन्यूफैक्चरिंग डेट के बिक रहे उत्पादों के विनष्टीकरण की कार्यवाही की जायें। यह निर्देश कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने आज आयोजित समय सीमा की बैठक में खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को दिये। इसके साथ ही उन्होनें जिले में बिक रही अमानक पॉलीथीन की बिक्री रोकने को लेकर मुहिम चलाते हुए छापामार कार्यवाही करने के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिये।
युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बनाये प्रकरण:- सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने महाप्रबंधक उद्योग विभाग को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के गुणवत्तापूर्ण प्रकरण तैयार करवाने के साथ ही उनकी अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रत्येक 3 दिनों में टी.एफ.सी. की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होनें सहायक संचालक उद्यानिकी को सेवा और व्यवसाय क्षेत्र के 20 प्रकरण 15 दिनों में तैयार कराने के आदेश दिये।
बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने संचालक आत्मा को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशाला का आयोजन कर मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना की जानकारी युवा कृषकों को देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपकरणों का निर्माण करने वालों के प्रकरण भी इस योजना के अंतर्गत बनवाने के आदेश दिये।
आवासीय विद्यालयों में पहुंचाये खेल सामग्री:- समय सीमा की बैठक कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिला शिक्षा अधिकारी को जल्द से जल्द जिले में संचालित सभी आवासीय ब्रिज कोर्सो में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि जिले के सभी आरबीसी केन्द्रों में बेट, बॉल, स्टम्प और कैरम बोर्ड जल्द से जल्द भिजवायें।
सहायक यंत्री करे निर्माण कार्यो की मॉनिटरिंग:- बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को सहायक यंत्री सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी निर्माण कार्यो की सघन मॉनिटरिंग करने के आदेश दिये। उन्होनें निर्देश देते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी स्कूलों में बन रहे टॉयलेट के कार्यो में गुणवत्ता लाने के साथ ही उसकी फोटोग्राफी करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
गांव में बैठकर बनाये बस्ती विकास का प्रारूप:- कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को विमुक्कत एवं घुम्मकड़ जाति बस्ती विकास का प्रारूप चिन्हित गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ उनकी आवश्यकता अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि आगामी 7 दिनों में सहायक संचालक 20 ग्रामों का दौरा कर प्रारूप तैयार करें व परियोजना प्रस्तुत करें।
अभियान चलाकर बनवायें खेत-तालाब:- समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले के दोनो ही सीईओ जनपद पंचायतों को अभियान चलाकर खेत-तालाब व गैबियन संरचनाओं का निर्माण कराने के निर्देश दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि जिले में वॉटर शेड के अंतर्गत आने वाले 21 गांव में भी मुहिम चलाकर 10-10 खेत-तालाबों और 10-10 गैवियन संरचनाओं का कार्य किया जाये।
इसके साथ ही उन्होनें ग्राम दहीनाला में उप संचालक कृषि को, ग्राम पंचायत झीरी में संचालक आत्मा को और ग्राम पंचायत लोनी में सहायक संचालक उद्यानिकी कोे वर्मी कम्पोस्ड एवं नार्डेफ बनाने के निर्देश दिये।
इसके साथ ही समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले के विकास के लिये संचालित समस्त विभागों की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनमें गति लाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होनें -
ऽ पीएमजीएसवाई को सड़को की साईड मिट्टी से ना भरने।
ऽ कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी को सड़को का पेचवर्क करान।
ऽ राजस्व अधिकारियों को सीमाकंन के प्रकरणों को 15 दिनों में पूर्ण करने।
ऽ जिला मत्सय अधिकारी को मछुआ आवासों का काम जल्द प्रारंभ करने।
ऽ ईएमपीईबी को परतकुंडिया में आगामी 7 दिनों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराने।
ऽ ई कार्यपालन यंत्री को जिले में पेयजल पानी की व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने।
ऽ जिला रोजगार अधिकारी का अवैधानिक अवकाश स्वीकृत करने ।
ऽ और पीजीआर व जनसुनवाई के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये।
सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में अपर कलेक्टर पी.आर.कतरौलिया, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, एसडीएम बुरहानपुर सूरज नागर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मीना मिश्रा समेत समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थें।
क्र-63/2013/409/वर्मा
चुनाव गतिविधियों में बच्चों का उपयोग नहीं कर सकेंगे राजनैतिक दल
निर्वाचन आयोग ने दिये सख्त निर्देश
बुरहानपुर -( 20 मई 2013)- भारत निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में बच्चों का उपयोग न किये जाने के संबंध में सख्त निर्देश दिये हैं। आयोग के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में राजनैतिक दलों को अवगत करवाने को कहा है।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उप जिला निवार्चन अधिकारी श्री के.एल.यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों में बच्चों के उपयोग पर सख्त एतराज जताते हुए इसे अत्यंत आपत्तिजनक माना है। आयोग की मंशा है कि किसी भी राजनैतिक दल द्वारा बच्चों के प्रति इस तरह की संवेदनहीनता नहीं बरती जाये। आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रक्रिया में बच्चों का उपयोग न होने पाये। निर्वाचन संबंधी ऐसे कार्यों में चुनाव प्रचार, प्रचार सामग्री का लाना-ले जाना आदि शामिल है। आयोग की दृष्टि में सभी राजनैतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का किसी भी तरह उल्लंघन न होने पाये। इस मामले में दोषी पाये जाने पर राजनैतिक दलों को संबंधित कानून के अलावा निर्वाचन आयोग की कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है।
चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों का ध्यान बाल-श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम-1986 की ओर दिलाया है। अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सामान्य परिवहन आदि ऐसे विशिष्ट व्यवसायों में रोजगार देने पर प्रतिबंध है, जो बच्चों के लिये असुरक्षित और नुकसानदेह माने जाते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है। साथ ही ऐसे अन्य कानून भी हैं, जिनमें बच्चों से काम करवाने पर रोक है। ये अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठान और वर्कशॉप पर लागू होता है, जिनमें औद्योगिक प्रक्रिया चलाई जाती है।
क्र-64/2013/410/वर्मा
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