जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
अनुवांशिक कुम्हार, अजा-अजजा के सदस्यों को कवेलू, बर्तन, ईंट-निर्माण के लिये बिना रॉयल्टी निःशुल्क उत्खनन की सुविधा
प्रक्रिया निर्धारित, कलेक्टर्स को निर्देश
बुरहानपुर-(
7 मई 2013)- राज्य सरकार द्वारा अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित-जाति,
अनुसूचित-जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हार, जो परम्परागत साधनों से कवेलू,
बर्तन या ईंट का निर्माण करते हैं, को बिना कोई रायल्टी दिये मिट्टी या रेत
का निःशुल्क उत्खनन किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इसके लिये उन्हें
उत्खनि-पट्टा आदि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। शासन ने जिला
कलेक्टरों को यह निर्देश जारी करते हुए नियमों के प्रावधान को व्यावहारिक
बनाने की दृष्टि से प्रक्रिया निर्धारित की है।समाचार
अनुवांशिक कुम्हार, अजा-अजजा के सदस्यों को कवेलू, बर्तन, ईंट-निर्माण के लिये बिना रॉयल्टी निःशुल्क उत्खनन की सुविधा
प्रक्रिया निर्धारित, कलेक्टर्स को निर्देश
मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम-1996 में गत 23 मार्च को संशोधन किया गया है। इसके अनुसार मिट्टी या रेत का उत्खनन किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल-लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बाँध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जल-मार्ग अथवा जल रोकने वाली संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर प्रतिबंधित रहेगा।
इस सुविधा का लाभ दिये जाने के पहले यह आवश्यक है कि समस्त कलेक्टर अपने जिले की ग्राम-पंचायत क्षेत्र की ग्राम-सभा से मिट्टी तथा रेत के उत्खनन के लिये क्षेत्र चिन्हित करवायेंगे। चिन्हित किये गये खसरों की जानकारी खसरा पांचशाला में तथा निस्तार-पत्रक में भी दर्ज करवाने की कार्यवाही करेंगे। ऐसे चिन्हित क्षेत्र के अतिरिक्त यदि किसी अन्य क्षेत्र पर उत्खनन किये जाने के लिये आवेदन किया जाता है, तब उन क्षेत्रों का ग्राम-सभा द्वारा अनुमोदन करने पर ऐसे क्षेत्र को भी उत्खनन के लिये प्रदान किया जा सकेगा।
नियम के नवीन प्रावधान अनुसार छूट प्राप्त व्यक्ति का प्रमाणीकरण संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। इस प्रमाणीकरण में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की अवस्थिति, खनिज की मात्रा तथा खनन की कालावधि का लेख किया जायेगा। प्रमाणीकरण के बाद संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा द्वारा बिना रॉयल्टी भुगतान के खनिज परिवहन अभिवहन पास जारी किये जायेंगे।
नियम को व्यावहारिक बनाने प्रक्रिया:-नयी से प्रक्रिया के अनुसार छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार को प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। संबंधित पटवारी द्वारा आवेदन की जाँच कर प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण जारी किया जायेगा। छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा खनिज के परिवहन के लिये अभिवहन पारपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन दिया जायेगा। प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा द्वारा तहसील कार्यालय को मुद्रित अभिवहन पार-पुस्तिकाएँ दी जायेंगी। इसका अभिलेख तहसीलवार संधारित किया जायेगा।
संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा से प्राप्त अभिवहन पार-पुस्तिकाओं में से छूट प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता अनुरूप खनिज के परिवहन के लिये प्रपत्र-5 में बिना कोई शुल्क लिये मुद्रित अभिवहन पार-पत्र जारी किये जायेंगे। इनका लेखा रजिस्टर में प्रारूप-6 में संधारित किया जायेगा। अभिवहन पार-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यालयीन मुद्रा अंकित की जायेगी। दूसरी बार अभिवहन पार-पत्र जारी किये जाने की स्थिति में उपयोगित अभिवहन पार-पत्र की द्वितीय प्रति भौतिक सत्यापन के लिये प्राप्त की जायेगी।
इसी प्रकार खनिज का परिवहन अभिवहन पार-पत्र के माध्यम से किया जायेगा। रॉयल्टी छूट अभिवहन पार-पत्र प्रपत्र-5 का मुद्रण संचालनालय भौमिकी तथा खनि-कर्म द्वारा करवाया जायेगा। इन्हें सभी जिला कार्यालयों को उपलब्ध करवाया जायेगा।
क्र-21/2013/367/वर्मा
अतिथि विद्वानों का कार्यकाल 31 मई तक बढ़ा
बुरहानपुर-(
7 मई 2013)- शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा
अधिकारियों एवं ग्रंथपालों के नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य कर रहे
अतिथि विद्वानों का कार्यकाल 31 मई तक बढ़ाने के आदेश आयुक्त उच्च शिक्षा ने
दिये हैं। यह वृद्धि शैक्षणिक कार्य एवं परीक्षाओं के मद्देनजर की गयी है।क्र-22/2013/368/वर्मा
ग्रीष्मकालीन खेल प्रषिक्षण षिविर जारी
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला खेल अधिकारी श्री बांगरिया ने बताया कि इस ग्रीष्मकालीन खेल शिविर में क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिन्टन, शतरंज, कराटे, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ति, मार्शल आर्ट्स आदि का प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जा रहा है। इस शिविर में बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी और खेल प्रेमी मुख्यालय के सभी शिविर स्थलों पर पहुंच रहे है। शिविर में खिलाड़ियों को विभाग द्वारा खेल सामग्री, खेल प्रमाण-पत्र उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जायेगा। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन खेल शिविर में सेवा एवं प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षकों को विभाग की ओर से प्रोत्साहन पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जायेगा। इस शिविर में 8 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। खेल शिविर में हनुमान व्यायाम शाला, बाल भैरव व्यायाम शाला, फ्रेण्डस स्पोर्टस क्लब और खेलकूद विकास समिति क सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है।
जिले में सभी अभिभावकों से अपील कि है कि उपरोक्त शिविर में अधिक से अधिक बच्चों को खेल शिविर में भेजनें का कष्ट करें । विस्तृत जानकारी के लिये जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय मीरा हॉस्टल बुरहानपुर में संपर्क कर सकते है।
क्र-23/2013/369/वर्मा
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