जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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जिले में अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की दरें निर्धारित
बुरहानपुर - /13 अप्रैल 2016/ - श्रमायुक्त म.प्र. इंदौर द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों की पारिश्रमिक दरों का 01 अप्रैल 2016 से 30 नवम्बर 2016 तक की अवधि के लिए निर्धारण कर दिया गया है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने बताया कि जिले में विभिन्न शासकीय विभागों में एवं नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को नवीन निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा। अकुशल श्रमिक के लिए 228 रु. प्रतिदिन या 6850 रु. मासिक, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 257 रु. प्रतिदिन या 7707 रु. मासिक, कुशल श्रमिक के लिए 303 रु. प्रतिदिन या 9085 रु. मासिक, उच्च कुशल श्रमिक के लिए 346 रु. प्रतिदिन या 10 हजार 385 रु. मासिक का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। श्रमिकों की यह दरें 01 अप्रैल 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक प्रभावी रहेंगी।
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डॉ. अम्बेडकर जयंती अवसर पर गुर्जर भवन में संगोष्ठी का
आयोजन आज
बुरहानपुर - /13 अप्रैल 2016/ - जिला मुख्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125 वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को प्रातः 10.30 बजे से ‘‘राष्ट्र में सामाजिक समरसता एवं उत्थान‘‘ संगोष्ठी का आयोजन अमरावती रोड़ संजय नगर स्थित गुर्जर भवन में किया गया है। उक्त जानकारी आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त श्री अरूण महाजन ने दी। उन्होनें कार्यक्रम में नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
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‘‘ग्रामोदय से भारत उदय अभियान‘‘ के लिए नोडल अधिकारी
नियुक्त
बुरहानपुर - ( 13 अप्रैल 2016 ) - जिले में कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने आगामी 14 अप्रैल से 31 मई तक संचालित होने वाले ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के सफल संचालन के लिये विभिन्न स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारी किये है। कलेक्टर ने दोनों विकासखण्ड में नोडल अधिकारियों को तैनात किया हैं। जो ग्राम सभाओं के आयोजन उपरांत कार्यवाही का प्रतिवेदन तैयार कराकर सचिव के माध्यम से संबंधित जनपद पंचायत में उसी दिन जमा करायेगंे। ग्राम सभा आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित ग्राम के सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करें साथ ही डोंडी पिटवाकर प्रचार-प्रसार संबंधित सचिव करवाना सुनिश्चित करें। जिले में दोनो विकासखण्ड में 19 कलस्टर होगें। प्रत्येक कलस्टर में 8 से 10 दल सदस्य टीम होगी। ग्रामों में मानीटरिंग के लिये पर्यवेक्षक दल गठित किये गये हैं। वहीं कलेक्टर श्रीमती सिंथिया ने जिला स्तर पर आब्जर्वर भी नियुक्त किये है।
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जिले में नलकूप व ट्यूवेल खनन हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर - ( 13 अप्रैल 2016 ) - जिले में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के उद््देश्य से म.प्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने पेयजल अभावग्रस्त घोषित किया है। वहीं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूप खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया है। उन्होेंने म.प्र.पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में बिना अनुमति के ट्यूबवेल खनन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। इस दौरान कलेक्टर ने ट्यूबवेल की अनुमति देने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बुरहानपुर और नेपानगर को अधिकृत किया है। लेकिन विद्यमान सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत के 150 मीटर की परिधी में ट्यूवेल खनन, सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतो से सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल का उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेशो का उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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जिला टार्स्क फोर्स समिति की बैठक 18 अप्रैल को
बुरहानपुर - ( 13 अप्रैल 2016 ) - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 25 अप्रैल से अब ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो (टी.ओ.पी.वी.) वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेंट ओरल पोलियो (बी.ओ.पी.वी.) वैक्सीन का उपयोग किया जायेगा। इसी दिन संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्वीच दिवस मनाया जायेगा। उक्त दिवस के बाद (बी.ओ.पी.वी.) का उपयोग किया जायेगा। इस संबंध में 18 अप्रैल 2016 को सायंकाल 5 बजे कलेक्टोरेट सभागृृह में कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। उक्त जानकारी सीएमएचओ डॉ.एच.एन.नायक ने दी। उन्होनें बैंठक में सभी संबंधित अधिकारियों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
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राष्ट्रीय निर्वाचन नामावलियों का शुद्धिकरण अभियान-2016
बुरहानपुर - ( 13 अप्रैल 2016 ) - भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियांे का शुद्धिकरण अभियान 01 मार्च से 31 अगस्त, 2016 तक चलाया जायेगा।
संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है तो वास्तविक निवास स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान से नाम कम किये जाने हेतु स्वेच्छा से फार्म नंबर-7 भर कर/नाम हटाने की जानकारी प्रस्तुत कर मतदाता सूची को शुद्ध एवं विश्वसनीय बनाने हेतु आगे आयें। दो जगह नाम दर्ज करवाना कानूनन एवं दण्डनीय अपराध है। यदि मतदाता सूची में फोटो साफ-सुथरा, अद्यतन नहीं है तो फार्म नंबर-8 मंे जानकारी भरकर हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चस्पा कर प्रस्तुत करें। यदि नाम, रिश्ते, जन्मतिथि पते इत्यादि की त्रुटि हो तो भी फार्म नंबर-8 भरकर तहसील कार्यालय, संबधित बी.एल.ओ. अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सहायता केन्द्र पर जमा कर सकते है।
मतदाता सूची के डाटा बेस में मतदाता का मोबाइल नंबर, ई-मेल आई.डी. आधार नंबर इत्यादि की जानकारी होने पर मतदाताओं को चुनाव के समय आवश्यक जानकारी समय-समय पर आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी। यदि आपका मतदान केन्द्र (बूथ) आपके निवास से 2 कि.मी. से अधिक दूरी पर हो तो सुविधाजनक भवन न हो तो इसकी जानकारी दें। अन्य शासकीय भवन कौन सा उपलब्ध है इसकी जानकारी भी अवश्य दें। यदि किसी मतदाता की उम्र्र 01 जनवरी, 2016 को 18 वर्ष या उससे अधिक की हो गई हो तथा आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो फार्म नंबर 06 में आपसे संबंधित समस्त जानकारी भरकर तथा रंगीन फोटो के साथ आपके क्षेत्र के बी.एल.ओ. के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। वहीं विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य अथवा नोडल आफिसर को दे सकते है।
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