जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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शत प्रतिशत राजस्व न्यायालय प्रकरणों की एन्ट्री
पोर्टल पर करें-श्रीमती सिंथिया
साथ ही ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में प्राप्त
आवेदनों की एर्न्टी पोर्टल पर करवायें
आधार पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिये संबंधित
अधिकारियों को निर्देश
बुरहानपुर-/18 अप्रैल 2016/ - जिले समस्त राजस्व न्यायालयों में प्राप्त होने वाले प्रकरणों की एन्ट्री रिवन्यू केस मेनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करवाये। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने समय सीमा बैठक सभी राजस्व अधिकारियों को दिये। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा अभी तक पोर्टल पर प्रकरणों की एन्ट्री नहीं करवाई गई है। वे अधिकारी शत-प्रतिशत प्रकरणों की एन्ट्री उक्त पोर्टल पर दर्ज करायें। समय सीमा बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री बसंत कुर्रे, एसडीएम श्री के.आर.बडोले, नेपानगर एसडीएम श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे।
आधार पंजीयन कार्य में तेजी लायें
सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्रीमती सिंथिया ने आधार पंजीयन कार्य की समीक्षा करते हुए ई-गवर्नेंस प्रबंधक से आधार पंजीयन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होनें शिक्षा, आदिमजाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं ई-गवर्नेंस के अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत आधार पंजीयन कार्य को प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिये।
ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की जानकारी पोर्टल पर फीड करवायें
कलेक्टर ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत अपने-अपने विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों की एन्ट्री पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करवायें। वहीं उद्यानिकी विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि अभियान के तहत ग्राम पंचायत में अजा/अजजा वर्ग कृषक हितग्राहियों को चिन्हित कर ड्रिप संयंत्र प्रतिस्थापना हेतु जागरूक करें। ताकि उक्त योजना से किसानों लाभान्वित किया जा सकें। अभियान के तहत कोई भी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत ना करें। विशेष परिस्थितियों में ही नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किया जायें। इसी प्रकार समय सीमा बैठक में कलेक्टर श्रीमती सिंथिया ने सर्व कार्यालय प्रमुखों को लंबित पडे़ टाईम लाईन, जनसुनवाई, पीजीआर, सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिये।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
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कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
बुरहानपुर-/18 अप्रैल 2016/ - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने अपराधी वीरेन्द्र पिता नरेन्द्र चंदन निवासी मिलचाल लालबाग और शेख चांद उर्फ चंदू पिता शेख मेहबूब निवासी आजाद नगर बुरहानपुर को एक वर्ष के लिये जिला बदर करने के आदेष जारी किए है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। कलेक्टर श्रीमती सिंथिया ने इन दोनों अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक वर्ष के लिये जिला बदर किया है। जारी आदेष के अनुसार यह दोनों अपराधी आगामी 1 वर्ष की अवधि में जिला बुरहानपुर के साथ साथ पड़ोसी जिलों खण्डवा, खरगोन, हरदा, बड़वानी जिलों की सीमा में भी प्रवेष नही कर सकंेगे।
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सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जायेगा
बुरहानपुर-/18 अप्रैल 2016/ - राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार आगामी 21 अप्रैल को ष्सिविल सर्विस डेश्श् के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, चर्चा और कार्यशालाएँ आयोजित होगी। यह कार्यक्रम 21 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से कलेक्टोरेट कार्यालय में आयोजित होगें। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को प्रातः 9 बजे टेबल-टेनिस जैसी प्रतियोगिताएँ करवायी जायेंगी। दोपहर 2.30 बजे परिचर्चा होगी। जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, कृषि की आय को दोगुना करना, प्रदेश में जल-संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती उपयोगिता, स्व-रोजगार में युवाओं की सहभागिता, ग्राम उदय से भारत उदय एवं वनीकरण के लाभ रखे जा सकते हैं। उक्त विषयों पर अधिकारीगण विचार व्यक्त कर सकते है। तत्पश्चात सायंकाल 4.45 बजे प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का श्रवण कार्यक्रम आयोजित होगा।
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मासिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन 23 अप्रैल को
बुरहानपुर-/18 अप्रैल 2016/ - जिले में आगामी 23 अप्रैल को मासिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस नेशनल लोक अदालत में सिविल, राजस्व, श्रम और फेमिली मेटर्स से संबंधित प्रकरणों का निराकरण के लिये रखे जायेगें।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 23 अप्रैल को जिला एवं तहसील स्तर के राजस्व न्यायालयों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में सिविल एण्ड राजस्व, श्रम व फेमिली मेटर्स संबंधित प्रकरणों को पूर्व से चिन्हित कर निराकरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। नेशनल लोक अदालत में निराकरण किये जाने वाले चिन्हित प्रकरणों की सूची शीघ्रता से तैयार कर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में भेजना सुनिश्चित करें।
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वाहन अनुबंध हेतु निविदाऐं 20 अप्रैल तक आमंत्रित
बुरहानपुर-/18 अप्रैल 2016/ - जिला आबकारी कार्यालय द्वारा अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य हेतु बोलेरो या टाटा सुमो अथवा मार्शल या मैक्स या गामा या समान स्वरूप का एक वाहन की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि इच्छुक वाहन स्वामी व यातायात एजेन्सियां 20 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक बंद लिफाफे में पूर्ण विवरण सहित निविदाऐं जिला संयुक्त कार्यालय स्थित आबकारी कार्यालय में जमा कर सकते है। उक्त निविदाऐं 20 अप्रैल को सांयकाल 4 बजे निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता कार्यालयीन समय में निविदा फार्म, अनुबंध एवं शर्तो की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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नगरीय एवं पंचायत हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची संबंधी कार्यक्रम
जारी
बुरहानपुर-/18 अप्रैल 2016/ - मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार जिले में नगरीय एवं त्रिस्तरीय पंचायत की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने कार्यक्रम जारी किया गया हैं। आयोग द्वारा द्वितीय चरण में आंशिक संशोधन किया है।
संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल.आर्य ने बताया कि इस कार्यक्रम में 16 जून 2016 को आवश्यकता अनुसार राजनैतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध कराना। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तिया प्राप्त करने की शुरूआत 17 जून से होगी। 25 जून तक दावे-आपत्तियां प्राप्त की जावेगी तथा दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 जुलाई को किया जायेगा। डाटा एन्ट्री कार्य हेतु वेण्डर को फार्म 5 जुलाई को उपलब्ध किये जायेगें। वहीं 8 जुलाई को वेण्डर से प्राप्त चेकलिस्ट को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच कर चेकलिस्ट में संशोधन किया जायेगा। 11 जुलाई को वेण्डर द्वारा मतदाता सूची अनुपूरकर सूची का मुद्रण कर जिला कार्यालय को प्रदाय किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 जुलाई को होगा।
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रैली, जुलुस, शोभायात्रा धरना प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश
जारी
बुरहानपुर - /18 अप्रैल 2016/ - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत बुरहानपुर शहर में रैली, जुलूस, धरना व शौभायात्रा का आयोजन बिना अनुमति के करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेष के अनुसार कोई भी रैली, जुलुस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्षन आदि सार्वजनिक सभा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जायेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजन में शामिल व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर की रिपोर्ट पर जारी किया गया है।
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक
कार्यवाही
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर - /18 अप्रैल 2016/ - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी. आईरीन सिंथिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा-144 के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले में सोषल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेष के अनुसार वॉटसअप, फेसबुक, ट्वीटर, जैसे विभिन्न माध्यमों से सोशल इन्टरनेट साईट पर आपत्तिजनक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगो पर सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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25 अप्रैल से बदलेगा पोलियों का टीका
बुरहानपुर-/18 अप्रैल 2016/ - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 25 अप्रैल से अब ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो (टी.ओ.पी.वी.) वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेंट ओरल पोलियो (बी.ओ.पी.वी.) वैक्सीन का उपयोग किया जायेगा। इसी दिन संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्वीच दिवस मनाया जायेगा।
इस संबंध में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभागृृह में कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एच.एन नायक ने बताया कि ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो (टी.ओ.पी.वी.) वैक्सीन में तीन प्रकार के पोलियो वायरस टाइप 1, 2 और 3 होते थे। पोलियो वायरस टाईप 2 को विश्व से समाप्त कर दिया गया है। इसलिये अब बाईवैलेंट ओरल पोलियो (बी.ओ.पी.वी.) वैक्सीन में दो प्रकार के पोलिया वायरस टाईप 1 और 3 के वैक्सीन रहेंगे। ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो (टी.ओ.पी.वी) वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेंट ओरल पोलियो (बी.ओ.पी.वी.) वैक्सीन की प्रक्रिया को स्विच कहते है। भारत में 25 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय स्विच दिवस के रूप में टीओपीबी का संपूर्ण स्टाक वापस लिया जाकर इसे वैज्ञानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार नष्ट किया जायेगा तथा इसके स्थान पर बीओपीवी प्रदान किया जायेगा।
कलेक्टर श्रीमती सिंथिया ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी शासकीय एवं अशासकीय टीकाकरण स्थलों की जांच दल गठन कर की जाये तथा प्रत्येक टीकाकरण स्थल के प्रभारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये कि अब उनके पास टीओपीवी वैक्सिन उपलब्ध नहीं है। वैक्सिन प्रदाय करने वाले मेडिकल स्टोर्स एवं डीलरों के स्टाक का भी अनिवार्यतः सत्यापन करें। उन्होनें सीएमएचओ को निर्देश दिये कि स्विच दिवस का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जनसामान्य की शंकाओं का समाधान भी अनिवार्य रूप से करें। टीओपीवी का संपूर्ण निपटान 9 मई 2016 के पूर्व किया जायेगा तथा इसी दिन राष्ट्रीय वैद्यता दिवस मनाकर उक्त वैक्सिन के निपटान का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार खान, डॉ.शास्त्री, डॉ.वर्मा सहित जिले के शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
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