जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
बिना अनुमति ना लगाये होर्डिंग्स
निर्वाचन व्यय में जुडे़गा विज्ञापन का खर्च
बुरहानपुर
- (18 अक्टूबर 2013) - जिले में विधानसभा निर्वाचन 2013 की आदर्ष आचरण
संहिता प्रभावषील है। इस अवधि में नगरीय क्षेत्रों में विज्ञापन के
होर्र्डिंस पर विज्ञापन प्रदर्षन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने बुरहानपुर के तीनो नगरीय निकायों को
दिषा-निर्देष जारी किये है। समाचार
बिना अनुमति ना लगाये होर्डिंग्स
निर्वाचन व्यय में जुडे़गा विज्ञापन का खर्च
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, विधानसभा निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी वैध एवं अनुमति प्राप्त स्थानों पर चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्षन के लिये संबंधित नगरीय निकाय से पूर्व अनुमति या अनापत्ति लेना आवष्यक होगा।
ऐसे करें आवेदन:- निगम के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन या चुनाव संबंधित विज्ञापन प्रदर्षित करने के लिये व्यक्ति, संस्थाओं, उम्मीद्वारों और दलों द्वारा सर्वप्रथम नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयुक्त, नगर पालिका निगम को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक पत्र के साथ प्रचार या विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा या मेटर भी बताना होगा। जिसके आधार पर निगम द्वारा विहित शर्तो के अधीन अनुमति या अनापत्ति पत्र जारी किया जायेगा।
निगम की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीया अपनी निर्धारित शर्ते व शुल्क प्राप्त कर आवेदित व्यक्ति, संस्था, उम्मीद्दवार और दल के हित में वैध स्थानों पर विहित शर्तो के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्षित कर सकेगें।
अभ्यार्थी के निर्वाचन व्यय में जुडे़ेगा विज्ञापन का खर्च:- आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर अपनी अधिकृत विज्ञापन एजेन्सीयों से सलाह के बाद विभिन्न स्थानों पर अभ्यार्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्षित होने वाले विज्ञापनों के लिये निर्वाचन अवधि के लिये विज्ञापनों की मानक दरों का निर्धारण करेगें। जिसके बाद उन दरों को जिला निर्वाचन कार्यालय भेजा जायेगा। ताकि विज्ञापन का व्यय अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जा सके।
क्र- 58/2013/1018/वर्मा
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