Tuesday 8 October 2013

JANSAMPARK NEWS 8-10-13

    जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन: स्थैतिक निगरानी टीम का गठन
बुरहानपुर (08 अक्टूबर) -  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने जिले के विधानसभा आम चुनाव 2013 के सुचारू संचालन हेतु विधानसभा निर्वाचन 2013 में लड़ने वाले अभ्यर्थियों के व्यय लेखे से संबंधित निगरानी हेतु विधानसभावार स्थैतिक निगरानी टीम का गठन किया है। यह टीम आदर्श आचार संहिता प्रारंभ होने के दिनांक से कार्य समाप्ति तक कार्य संपादित करने हेतु गठित की गई है। जिसमें टीम के प्रमुख अधिकारियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गई है।
विधानसभावार नियुक्त कार्यपालिक दण्डाधिकारीः- विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 179 नेपानगर के लिये सहायक संचालक कृषि किसान कल्याण आर.एस.निगवाल प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग महेन्द्र नागराज तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग अनिल पटेल को नियुक्त किया गया है।
        विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 180 बुरहानपुर के लिये प्रबंधक दुग्ध संघ बुरहानपुर शिवाजीराव जाधव, महाप्रबंधक बुरहानपुर ताप्ती मिल लालबाग दीपक सक्सेना तथा सहायक यंत्री जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर कोमल पूनीवाला को नियुक्त किया गया है।
    उक्त कार्यपालिक दण्डाधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी तथा एक-एक कैमरामेन को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारियों की 8-8 घण्टे की ड्यूटी लगाई गई। संवेदशील या व्यय संवेदी क्षेत्रों में विशेषकर मतदान के पहले आखिरी 72 घण्टे में तंत्र को अत्यंत सावधानी से एवं सघन रूप से कार्यवाही की जायेगी। जाँच के दौरान यदि अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ता अथवा दल कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में 50 हजार रूपये से अधिक की राशि, पोस्टर आदि अथवा 10 हजार से अधिक की राशि की ड्रग्स, शराब, अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद या उपहार सामग्री जिसका प्रयोग निर्वाचकों को प्रलोभन के लिये किया जाना है यदि वाहन में पाई जाती है तो उसे जप्त कर लिया जायेगा। जाँच तथा जप्ती के पूरे घटनाक्रम की व्हीडियोग्राफी की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवस्थी ने बताया कि यह स्थैतिक निगरानी टीम मुख्य मार्गों, जिले एवं राज्य की सीमाओं पर जाँच चौकी बनायेंगे तथा अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की मदों या बड़ी मात्रा में नगदी, अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद तथा समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही पर निगाह रखेगी। जाँच की पूरी प्रक्रिया व्हीडियोग्राफी की जायेगी। यह दल रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और व्यय प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षकों एवं पुलिस प्रेक्षक को प्रति सहित दैनिक गतिविधि रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को उसी दिन भेंजेंगी। पुलिस मुख्यालय में नोडल अधिकारी जिले से प्राप्त ऐसी सभी रिपोर्टो को समेकित करेंगे और अगले दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अनुबंध ‘ग’ में रिपोर्ट भेजेंगे। पूरी प्रक्रिया कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही की जायेगी।
क्र-16/2013/975/वर्मा

विधानसभा निर्वाचन: राजनैतिक दलों के बैनर-पोस्टर हटाने के दिये निर्देश
बुरहानपुर (08 अक्टूबर) -  अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश रेवाल ने निर्देश दिये है कि विधानसभा निर्वाचन 2013 आचार संहिता के प्रभावशील होने से शासकीय भवनों, बिजली- टेलीफोन खम्बे, आदि पर लगे राजनैतिक दलों कट आउट, बैनर, पोस्टर आदि तत्काल हटायें जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये है कि शासकीय दीवारों पर राजनैतिक दलों द्वारा लिखे गये विज्ञापनों आदि को भी हटवाया जाना सुनिश्चित करें।
क्र-17/2013/976/वर्मा

विधानसभा निर्वाचन: डाक प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त व्यवस्था के दिये निर्देश
बुरहानपुर (08 अक्टूबर) -  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने सभी कार्यालय प्रमुखों को विधानसभा निर्वाचन 2013 मंें निर्वाचन की डाक प्राप्त करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये हैं।
        श्री अवस्थी ने निर्देशित किया है कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रत्येक कार्यालय में प्रातः 10ः30 से 5 बजे तक तथा कार्यालयीन समय के पश्चात् रात्रि 11 बजे तक अतिरिक्त समयावधि में कम से कम किसी एक जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी कार्यालय में लगाना सुनिनिश्चित करें। जिससे निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण एवं समय-सीमा की डाक का विरतण सुचारू रूप से हो सके। साथ प्रतिदिन शाम 5 बजे समस्थ कार्यालयों से एक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से डाक प्राप्त करने हेतु कार्यालय एवं कलेक्टर  जिला निर्वाचन अधिकारी में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है।
क्र-18/2013/977/वर्मा

विधानसभा निर्वाचन: अवकाशों पर प्रतिबंध
बुरहानपुर (08 अक्टूबर) -  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी ने निर्देश समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि मतगणना समाप्ति तक कार्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय की सहमति के बिना स्वीकृत नहीं की जायेगी। जिससे की विधानसभा निर्वाचन 2013 का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकेगा तथा निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी सदैव तत्परता के साथ उपलब्ध हो सकेंगे।
        साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवस्थी ने निर्देश दिये है कि यदि किसी अधिकारी तथा कर्मचारी का स्थानांतरण जिले के बाहर हुआ है तब उसे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन के अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा। निर्वाचन के प्रशिक्षण की दिनांक एवं मतदान सामग्री प्राप्त करने के 5 दिन पूर्व से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा की दिनांक तक किसी अधिकारी तथा कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश कदापि स्वीकृत न किया जाये और यदि अपरिहार्य स्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो तो इस कार्यालय की लिखित सहमति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
क्र-19/2013/978/वर्मा

दो गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित
बुरहानपुर (08 अक्टूबर) -  निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को एक समान निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के पैरा बी के अंतर्गत दो दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये गये हैं। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश रेवाल ने बताया कि समता समाधान पार्टी को मध्यप्रदेश की समस्त 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव चिन्ह् बिजली का खम्बा और मध्यप्रदेश नवनिर्माण सेना को चुनाव चिन्ह् बल्ला आवंटित किया गया है।
         क्र-20/2013/979/वर्मा


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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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