Monday 21 October 2013

JANSAMPARK NEWS 21-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
चुनाव के दौरान इन पर भी रहेगी नजर
बुरहानपुर ( 21 अक्टूबर 2013) - मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक खर्च की निगरानी के लिए विभिन्न टीम का गठन किया गया है। पुलिस, इन्कम टैक्स, रेवेन्यू, कस्टम, वित्त, आबकारी आदि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों से लेस इन टीमों के द्वारा निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखी जायेगी। जहाँ अत्यधिक खर्च पाया जाएगा, वहाँ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अवैध धन की आवा-जाही पर भी इन्कम टैक्स विभाग की निगरानी रहेगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विमानतल, मुख्य रेलवे स्टेशन, होटल, फार्म हाउस, धन संबंधी दलाल, कुरियर आदि के माध्यम से होने वाले अवैध धन के लेन-देन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। चुनाव के दौरान फालतू दिखावे के खर्च पर भी इन टीम की नजर रहेगी। उन राजनैतिक दल की भी सूची तैयार होगी, जिन्होंने नियमित रूप से इन्कम टैक्स नहीं भरा है।
बैंक से 10 लाख रुपये से अधिक की नगद निकासी को भी कार्रवाई में लिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों से चुनाव के दौरान अधिक धन लेकर न चलने का अनुरोध किया गया है।
क्र- 65/2013/1025/वर्मा

मतदाता सूची में 29 अक्टूबर तक जोड़ सकेंगे मतदाताओं के नाम
बुरहानपुर -(21 अक्टूबर 2013)- लोकतंत्र में मतदाता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मतदाता सूची में 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले हर देशवासी को नाम जुड़वाने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर अपने मताधिकार का प्रयोग आगामी 25 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि, निर्वाचन आयोग की मंशा है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
इस हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या निरसन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चालू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होनें बताया कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के ऐसे मतदाता जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखते हैं। 25 अक्टूबर तक आवश्यक दस्तावेज संबंधित बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। श्री अवस्थी ने इस अवसर का लाभ उठाने की अपील जिले की युवा मतदाताओं से की है। साथ ही समाज के बुद्धजीवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मीडियाकर्मियों सहित शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को भी उनके संपर्क में आने वाले ऐसे पात्र लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करने तथा मतदान दिवस के अवसर पर 25 नवंबर को अपने मतदान केन्द्र में पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।
क्र- 66/2013/1026/वर्मा

बिना अनुमति नहीं चलायें राजनैतिक विज्ञापन:- कलेक्टर
बुरहानपुर- (21 अक्टूबर 2013) -  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने निर्देश दिये है कि विधानसभा निर्वाचन 2013 हेतु केबल टेली विजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन करेंगे। केबल टेलीविजन अधिनियम की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा या जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुँचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है।
        भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्कीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और केबल नटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटिरिंग समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा। उक्त समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही टेलीविजन चेनल और केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।
प्रमाणन के लिए आवेदन में शामिल विवरण:-
    विज्ञापन बनाने की लागत।
     विज्ञापनों के अंतर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रसारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत।
    इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया विज्ञापन अभ्यर्थियों, दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुँचाने के लिए है।
    यदि विज्ञापन किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है।
    सभी भुगतान चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जायेंगे।

अधिनियम के उल्लंघन के विरूद्ध प्रावधान भी:- केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6 के उल्लंघन में उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल आपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 12 में जप्ती का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जप्ती एवं दण्ड का प्रावधान है। धारा 16 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिये प्रथम बार दोषी पाये जाने पर दो वर्ष तक की सजा या एक हजार रूपये का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही हो सकती है। इसके उपरांत प्रत्येक बार दोषी पाये जाने पर पाँच वर्ष तक की सजा एवं 5 हजार तक अर्थदण्ड का प्रावधान है।
        कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने समस्त केबल नेटवर्क संचालकों को उक्त निर्देशों का पालन किये जाने के सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर केबल टेलीविजन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्र- 67/2013/1027/वर्मा


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