जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
ग्राम पंचायतों के हॉट बाजारों में मतदाता रथ से होगा प्रचार-प्रसार
बुरहानपुर
(29 अक्टूबर 2013)- स्वीप प्लॉन 2013 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता का रथ
जिले की 25 ग्राम पंचायतों में लगने वाले हॉट बाजारों में घुमकर मतदाताओं
को जागरूक करने का कार्य 22 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। यह रथ 11 नवम्बर
तक जिले में आयोजित होने वाले हॉट बाजारों में घूमेंगा, और इस रथ के
माध्यम से ईवीएम मशीन के प्रचलन एवं नोटा बटन की भी जानकारी ग्रामीणों को
दी जायेगी। समाचार
ग्राम पंचायतों के हॉट बाजारों में मतदाता रथ से होगा प्रचार-प्रसार
इन ग्रामों में प्रचार-प्रसार करेगा रथ:- स्वीप प्लॉन के नोडल अधिकारी अब्दुल गफ्फार खान ने जानकारी देते हुए बताया कि, ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हॉट बाजारों में यह प्रचार रथ मतदाताओं जागरूक कर रहा है। जिनमें -
ऽ ग्राम पंचायत बिरोदा व खातला में 30 अक्टूबर को।
ऽ ग्राम पंचायत बोरीबुजुर्ग में 02 नवम्बर को।
ऽ ग्राम पंचायत बहादरपुर, दर्यापुर और मोहद में 03 नवम्बर को।
ऽ ग्राम पंचायत चापोरा व जंसौदी में 4 नवम्बर को।
ऽ और धुलकोट ग्राम पंचायत में 11 नवम्बर को रथ के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
नामांकन भरने के पूर्व तैयार की गई प्रचार सामग्री का खर्च उम्मीदवार के खाते में
बुरहानपुर
(29 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिन्ट लाईन में दिनांक और
क्रमांक के मुद्रण तथा अग्रिम प्रचार सामग्री के लेखा के संबंध में राज्यों
के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी द्वारा उक्त निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र के रूप
में जारी कर दिए गए हैं। भावी उम्मीदवार द्वारा अग्रिम रूप से तैयार की गई प्रचार सामग्री यदि उसके नामांकन भरे जाने के बाद वास्तव में उसके चुनाव प्रचार के लिए उपयोग की जाती है तो ऐसी सामग्री पर हुए खर्च को उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रचार सामग्री में दिनांक और क्रमांक तथा प्रतियों की संख्या मुद्रित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह जानकारी प्रकाशक और मुद्रक से डिक्लेरेशन के परिशिष्ट 1 और 2 में प्राप्त की जा रही है। प्रचार सामग्री में प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक किया गया है।
प्रचार के दौरान प्लास्टिक शीट का उपयोग न करने का आग्रह
चुनाव आयोग ने दिये निर्देश
बुरहानपुर
(29 अक्टूबर 2013)- भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान
पोस्टर, बेनर एवं अन्य प्रचार सामग्री में प्लास्टिक शीट का उपयोग न किये
जाने की हिदायत राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को दी है। यह हिदायत
प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुये दी गई
है। चुनाव आयोग ने दिये निर्देश
निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र के माध्यम से दे दिये गये है।
अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्र की
प्रतियाँ वेबसाइट पर डाली जाएँगी
बुरहानपुर
(29 अक्टूबर 2013)- विधानसभा चुनाव के दौरान मान्यता और अमान्यता प्राप्त
राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए
शपथ-पत्रों की प्रतियाँ स्केन कर 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर डाली जाएँगी।
यदि कोई अभ्यर्थी अपना नाम-निर्देशन पत्र वापस लेता है, तो ऐसी स्थिति में
उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र को वेबसाइट से नहीं हटाया जाएगा। यह
निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए हैं। प्रतियाँ वेबसाइट पर डाली जाएँगी
निर्देशों का परिपत्र प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिया गया है।
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