जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेष कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक को दिये
गुण्डा तत्वों के विरूद्ध चलायें अभियान चलाने और हिस्ट्रीषीटरों के खिलाफ कार्यवाही करने दिये निर्देष
बुरहानपुर
( 16 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2013
के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन
सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा
जारी निर्वाचन निर्देश पुस्तिका में विभिन्न कार्यवाहीयों के निर्देष दिये
गये है। जिसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष
अवस्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक को इन निर्देषों का कड़ाई से पालन कराने की
बात कही है। ताकि जिले में शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न हो सकें।
उन्होनें जिला पुलिस अधीक्षक को -समाचार
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेष कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक को दिये
गुण्डा तत्वों के विरूद्ध चलायें अभियान चलाने और हिस्ट्रीषीटरों के खिलाफ कार्यवाही करने दिये निर्देष
ऽ निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्ति तक नवीन शस्त्र लायसेंस जारी करने पर रोक लगाने के।
ऽ बुरे एवं गुण्डा तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाने के।
ऽ अवैध अस्त्र-शस्त्रों को जप्त करने, सर्च करने एवं संलग्न तत्वों और व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के।
ऽ जमानत पर छूटे तत्वों की निगरानी करने के।
ऽ हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर कार्यवाही करने के।
ऽ पूर्व निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र पर लूट करने वाले तत्वों पर कार्यवाही व उनके अस्त्र आदि जप्त करने के।
ऽ लायसेंसशुदा उक्त 4, 5, 6 के व्यक्तियों की पहचान कर, आग्नेय अस्त्र जमा कराने तथा लायसेंस निरस्त करने के।
ऽ शस्त्रों को लाने-ले-जाने पर निर्वाचन अवधि में प्रतिबंधित करने।
ऽ लारी, छोटे व्हीकल एवं अन्य सभी वाहनों की निर्वाचन के तीन दिन पूर्व से परिणाम घोषणा के दिनांक तक सघन जाँच करने के निर्देष दिये है। जिससे अवांछित तत्व शस्त्र व अस्त्रों का परिवहन निर्वाचन क्षेत्र में नहीं कर सकें।
क्र-48/2013/1008/वर्मा
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