जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
माईक्रो आर्ब्जवर का प्रषिक्षण 25 को होगा
बुरहानपुर
- ( 23 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये नियुक्त किये गये
माईक्रो आर्ब्जवरों का प्रषिक्षण नवीन संयुक्त जिला कार्यालय के कलेक्टोरेट
सभागार में 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
माईक्रो आर्ब्जवर का प्रषिक्षण 25 को होगा
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टर षंकरलाल सिंगाडे ने बताया कि माइक्रो आर्ब्जवर का प्रषिक्षण 25 अक्टूबर प्रातः 11 से प्रारंभ होगा। साथ ही इस प्रषिक्षण में अधिकारी-कर्मचारियों को डाक मत पत्र जारी करने के लिये प्रारूप 12 पूर्ण भरकर ईपीक कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
क्र- 72/2013/1032/वर्मा
मतदान केन्द्रों का सतत् निरीक्षण करें - कलेक्टर श्री अवस्थी
मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिष्चित करने के भी आदेष दिये
बुरहानपुर
- ( 23 अक्टूबर 2013) - जिले के सभी सेक्टर अधिकारी अपने अधिनस्त मतदान
सेक्टरों का सतत् निरीक्षण कर मतदान केन्द्रों पर पेयजल, सफाई, सुविधाघर,
प्रकाष व्यवस्था की उपलब्धता की निगरानी कर मूलभूत सुविधाएं सुनिष्चित
कराये। यह निर्देष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी
ने नवीन संयुक्त जिला कार्यालय के कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित बुरहानपुर
और नेपानगर के सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक में
दिये। मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिष्चित करने के भी आदेष दिये
सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की बैठक में श्री अवस्थी ने कहा कि, मतदान केन्द्रों पर विकलांग मतदाताओं के लिये रैम्प दुरस्त हालत में हो यह सुनिष्चित करें, एवं जिन मतदान केन्द्रों पर मरम्मत कार्य की आवष्यकता है वहां स्थानीय निकाय के माध्यम से मतदान केन्द्रों को मरम्मत कराये। वही मतदान केन्द्र तक का पहुंच मार्ग को भी दुरस्त करने के भी निर्देष श्री अवस्थी ने संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने आदेष देते हुए कहा कि षासकीय सम्पत्ति पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिए सभी अधिकारी सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अपने स्तर पर सख्त कार्यवाही करें और पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें।
कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले के शाला भवनों पर कर्मचारियों की उपस्थिती सुनिष्चित करने और भवनों का बेहतर रख-रखाव करवाने के निर्देष भी जिला षिक्षा अधिकारी को दिये। वही उन्होनें सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बगैर अनुमति के वाहनो और अवैध षराब विक्रय पर सतत् निगरानी करने के आदेष भी दिये।
बैठक में कलेक्टर आषुतोष अवस्थी ने आदर्ष आचरण संहिता के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि, विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन की गतिविधीयों पर वीडियोग्राफी और उड़नदस्ता टीम निगरानी रखकर उनकी जानकारी लेखा टीम को देगी। साथ ही संपूर्ण जिले में निर्वाचन अवधि में धारा 144 प्रभावषील है अतः प्रत्येक सभाओं की निर्वाचन अवधि में अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त की जाये।
सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अविनाष शर्मा ने कहा कि, सेक्टर मजिस्टेªटो के साथ पुलिस अधिकारी अवैध शराब वितरण पर सतत् निगरानी रखें। और वितरण पर प्रभावी रोक लगाकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करें। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुये बताया कि मतदाताओं को अपने पक्ष में मत देने के लिये दी जाने वाली रिष्वत के प्रकरण में रिष्वत देने वाला और रिष्वत लेने वाला दोनों ही दोषी है। आईपीसी की धारा 171-बी में इसे परिभाषित किया गया है, तथा यह धारा 171-ई में अपराध होकर दण्डनीय की श्रेणी में आता है।
बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाष चन्द्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेष्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव व डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे, नेपानगर आर ओ सूरज नागर और बुरहानपुर आर ओ काषीराम बडोले समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
क्र- 73/2013/1033/वर्मा
निर्वाचन व्यय लेखों के रजिस्टर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगें
बुरहानपुर
- ( 23 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर अपर कलेक्टर
उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाष चन्द्र रेवाल ने बताया कि विधानसभा
निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय से संबंधित निर्वाचन व्यय रजिस्टर का 3-3
दिन के अंतराल से कम से कम 3 बार निर्वाचन अभ्यार्थी या अभिकर्ता के
निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा। अतः निर्धारित समय अवधि में निर्वाचन से
संबंधित सभी अभिलेख व्यवस्थित रूप से संधारित कर उन्हें व्यय प्रेक्षकों को
सौंपे। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रेवाल ने बुरहानपुर और नेपानगर निधानसभा के लिये नियुक्त वीडियोग्राफी, एम.सी.एम.सी टीम, उड़नदस्ता, नियंत्रण कक्ष और लेखा टीम के सदस्यों की बैठक के दौरान निर्देषित किया कि, अधिकारीगण अपनी की गई कार्यवाही की दैनिक रिर्पोट भी अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अनिवार्यतः रूप से दे।
बैठक में उपस्थितजनों को लेखा कार्यो की जानकारी देकर समूची प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।
बैठक में विभिन्न टीम के सदस्यों के अतिरिक्त नेपानगर विधानसभा के आर ओ सूरज नागर और बुरहानपुर विधानसभा के आर ओ काषीराम बडोले समेत अधिकारीगण उपस्थित थे।
क्र- 74/2013/1034/वर्मा
जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न
बुरहानपुर
- ( 23 अक्टूबर 2013) - बुधवार को नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में जिला
स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी का आयोजन किया गया। जिसमें निर्वाचन से संबंधित
समस्याओं के निराकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राजनैतिक दल के
अधिकृृत व्यक्तियों के नाम निर्देषन करने के पूर्व अभ्यर्थी तैयारियों सहित
अन्य बिन्दुओं पर जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री
आषुतोष अवस्थी ने प्रचार-प्रसार सामग्री के संबंध व प्रक्रिया वाहनों के
पंजीयन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा वाहनों के उपयोग आदि के संबंध
में विस्तृत जानकारी दी। समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न
बैठक में प्रचार-प्रसार में उपयोग में लाये जाने वाली सामग्रियों की दरों का निर्धारण राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों की सहमति से लिया गया।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। अतः अभ्यार्थी सभाओं की विधीवत अनुमति प्राप्त करें। नाम निर्देषन के साथ जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें। मोटर साईकल में झंडे न लगाने और नाम निर्देषन करने के दौरान 3 वाहनों का ही उपयोग करें।
इसके साथ ही बैठक में अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अवस्थी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में अपर कलेक्टर बुरहानपुर के न्यायालय कक्ष में नेपानगर विधानसभा क्रमांक 179 तथा कलेक्टर बुरहानपुर के न्यायालय कक्ष में बुरहानपुर विधानसभा क्रमांक 180 के नाम निर्देषन भरें जायेगें।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अविनाष शर्मा, अपर कलेक्टर प्रकाष चंद्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेष्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव, बुरहानपुर आर.ओ. काषीराम बडोले और नेपानगर आर ओ सूरज नागर सहित राजनैतिक दल के प्रतिनिधी उपस्थित थे।
क्र- 75/2013/1035/वर्मा
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