Tuesday 15 October 2013

JANSAMPARK NEWS 15-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार   
जिले में सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 लागू
कलेक्टर श्री अवस्थी ने जारी किये आदेष
धर्मषालाओं, होटलों और लॉज के मालिकों को देनी होगी दैनिक जानकारी
बुरहानपुर ( 15 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन-2013 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है । विधान सभा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी इस जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके कारण जिले के लोक शांति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है ।
    जिसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 तत्काल प्रभवी रूप से लागू कर दी है। जिसके अन्तर्गत बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों और लॉज के मालिकों व प्रबंधकों को अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करनी होगी। यह जानकारी संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन सायंकाल 05.00 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश 11 दिसम्बर 2013 तक लागू रहेगा। 
        क्र-41/2013/1001/वर्मा

स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करने पर प्रत्याशी के हिस्से आयेगा आधा खर्च
नामांकन रैली का खर्च भी जुड़ेगा
बुरहानपुर - ( 15 अक्टूबर 2013) - मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की निर्वाचन अधियान संबंधी प्रत्येक गतिविधियाँ भी वीडियोग्राफर के केमरे में दर्ज होगी।
चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो पचास प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित होता है तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा।
स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।
स्टार प्रचारकों को यात्रा व्यय में छूट रहेगी। स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिसूचना के सात दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग को देना होगी। आयोग एवं सीईओ को मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के 40 तथा अन्य किसी पार्टी अर्थात रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त पार्टियों के 20 ऐसे व्यक्ति की सूचना देना होगी जिन्हें राजनैतिक नेताओं में परिभाषित किया जायेगा। आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऐसे ससूंचित राजनैतिक नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है। स्टार प्रचारकों की सूची प्राप्त करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध् करवायेंगे।
    क्र-42/2013/1002/वर्मा

बिना अनुमति के नही कर सकेगें लाउड स्पीकर का उपयोग
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने निर्वाचन के मद्देनजर जुलूस, सभा और रैलियों में लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर भी व्यापक दिषा-निर्देष राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों के लिये जारी किये है। साथ ही संबंधित सक्षम अधिकारियों को इनका कड़ाई से पालन कराने के आदेष भी जारी किये है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया कि जिले में लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराया जायेगा।
क्योंकि लाउड स्पीकर चुनाव प्रचार के समय जनता को जानकारी प्रदाय करने का एक साधन है। चुनाव अभियान की अवधि में राजनैतिक दल, प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता, समर्थक तथा सहयोगी अपने चुनाव अभियान के लिए विभिन्न वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर, वाहन से सभी सड़कों, मार्गों और गलियों में घूमते हैं तथा गांव, बस्तियों, मौहल्लों व कालोनियों में भी लाउड स्पीकर के तेज आवाज से प्रचार करते हुए गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि प्रदूषण होता है और सामान्य व्यक्ति की शांति भंग हो जाती है। छात्र समुदाय विशेष रूप से उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है । अतएव निर्वाचन आयोग ने आगामी विधान सभा निर्वाचन-2013 के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये यह प्रतिबंध लगाये हैं:-
ऽ    ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा शहरी क्षेत्र(नगर निगम, नगर पालिका सीमा में) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चुनाव सभाओं में लगने वाले लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेंगी। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरान्त अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी। 
ऽ    इसके साथ ही सार्वजनिक सभा व प्रचार आदि के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थियों, वृद्धों तथा बीमार व्यक्तियों को कोई असुविधा न हो।
ऽ    उपर्युक्त अवधि के उपरान्त या सम्बन्धित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे किसी लाउड स्पीकर को व उससे जुड़े सभी यंत्रों को वाहन के साथ जप्त किया जायेगा।
ऽ    और सचल वाहनों पर लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति व पंजीयन की फोटो प्रति चस्पा कर, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
क्र-43/2013/1003/वर्मा

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग का कार्यालय का स्थान परिवर्तन
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बुरहानपुर के कार्यालय का स्थान परिवर्तन हो गया है। अब यह कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का कार्यालय इंदिरा कॉलोनी में बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक कार्यालय के उपर प्रथम तल पर संचालित हो रहा है।
क्र-44/2013/1004/वर्मा

15 अक्टूम्बर 2013 को आयोजित अन्तराष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - आज मंगलवार को ग्राम पंचायत खकनारखुर्द अन्तर्गत शा. उत्कृष्ट विकासखंड खकनार में प्रति वर्षानुसार राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को शाला प्रभारी प्रधान पाठक श्री रविन्द्रकुमार महाजन एवं स्कुल टीम जनपद पंचायत खकनार के ब्लाक समन्वयक श्री दिपक खेडे द्वारा बच्चों को हाथ धुलाई एवं स्वच्छता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, साथ ही हाथ धुलाई की पाच स्टेप विद्यार्थियों को बताकर हाथ धुलाये गयें। इस अवसर पर समस्त शाला के विद्यार्थियों को साथ शाला में कार्यरत सभी स्टॉप उपस्थित थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्र-45/2013/1005/वर्मा

विधानसभा निर्वाचन 2013 पर पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न
सोमवार को एक सत्र में आयोजित प्रशिक्षण में 52 अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए बुरहानपुर जिले में चुनाव संबंधी तैयारियां जोरों पर है। जिसके अंतर्गत ही शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आज मंगलावार को एक स़त्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के 52 पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने निर्वाचन संबंधी बारिकियाँ सीखी। जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सत्र में 52 अधिकारी शामिल हुए। जिसमें बुरहानपुर जनपद के 51 और खकनार जनपद से 1 पीठासीन और मतदान अधिकारी शामिल थे।
डाक्युमेंट्री फिल्म दिखाकर समझाई कार्यप्रणाली:- पीठासिन अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिणार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रीसाईडिंग ऑफिसर्स की निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिम्मेदारी पर आधारित तैयार की गई डाक्युमेंट्री फिल्म के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों की समस्त कार्यप्रणाली बताई गई। इसके साथ ही जिले के मास्टर ट्रेनर्स ने भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से  ई.बी.एम. मशीन के प्रचलन की जानकारी दी।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर टेªनर्स द्वारा सामग्री प्राप्त करने, मतदान दल के बीच समन्वय करने, निष्पक्ष रहने, मतदाता सूची का मिलान करने, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के एजेण्टों की बैठक व्यवस्था, मतदान अवधि समाप्त होने के बाद भी 100 मी0 की सीमा में मतदाता लाईन में रहने पर उन्हें पर्ची बांटने तथा मतदान का अवसर देने, मतदान संबंधी गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वही प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया गया।
इस अवसर पर मतदान लेखा के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर टेªनर्स द्वारा बताया गया, कि मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी, किन्तु मतदान के एक दिन पूर्व मतदान दल को स्वयं रिटर्निंग ऑफीसर के यहां उपस्थिति देनी होगी। मतदान अधिकारी के नहीं पहुंचने या अस्वस्थ होने पर संबंधित झोेनल अधिकार या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सूचना रिटर्निंग ऑफीसर को भेजनी चाहिए, ताकि आरक्षित मतदान दल में से संबंधित मतदान दल सदस्य के एवज में दूसरा मतदान अधिकारी नियुक्त किया जा सके। पीठासीन अधिकारी मतदान दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकता है। मतदान दल के मतदान केन्द्र पहुंचने के पश्चात् यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि प्रतीक्षा में खड़े महिला एवं पुरुष मतदाताओं के पर्याप्त स्थान हो तथा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था हो । मतदान कक्ष में इस तरह से कोट की व्यवस्था की जाए, कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है, की जानकारी नहीं हो सके । वहां प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
मतदान केन्द्र में लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र जिसका संबंध किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी से हो हटा देना चाहिए । मतदान केन्द्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया जाना चाहिए।
    मतदान अधिकारी क्रं.-01 मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम पूंछेगा तथा मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढेगा। नाम खोज लेने के पश्चात् मतदाता का नाम तथा क्रंमाक जोर से उच्चारित करेगा। मतदाता द्वारा लाई गई मात्र पहचान पर्ची के आधार पर उसे मतदाता नहीं मान लेना चाहिए। यदि मतदाता सूची में मतदाता के नाम के सामने नि.क.म. अंकित हो, तो इसका अर्थ है, कि मतदाता को पहले से ही निर्वाचन क्रंमांक मतपत्र जारी किया गया है तथा उसे मतदान केन्द्र पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतदान अधिकारी मतदाता के बाईं हाथ के तर्जनी के नाखून के जड़ के पास मार्कर पेन से अमिट स्याही का निशान लगाएगा। बाएं हाथ की तर्जनी न होने की स्थिति में उसके बाद वाली उंगली पर और बाएं हाथ की कोई उंगली न होने पर दाईं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएगा। प्रशिक्षण में ई.वी.एम. के उपयोग की भी जानकारी तथा मतदान पूर्व तैयारी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के अवसर डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़ और मास्टर टेनर्स समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
क्र-46/2013/1006/वर्मा


जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
टीएल
ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता का हो सख्ती से हो पालन
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने दिये निर्देश
5 दिनों में दुरस्त करें मतदान केन्द्र
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - जिले में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन हो। यह निर्देश कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने समय सीमा की बैठक में दिये। उन्होनें जिले के दोनों ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती से आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के आदेश दिये। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने सीईओ जनपदों को एडीओ और पीसीओ से आदर्श आचरण संहिता की सतत् मानीटरिंग कराने और संपत्ति विरूपण अधिनियम सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि समस्त संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत आचार संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करे।
    इसके साथ ही सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिये बुरहानपुर एवं खकनार जनपद के सचिवों की बैठक लेने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होनें आगामी 7 दिनों तक अभियान चलाकर नैतिक मतदान के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के आदेश भी दिये।
5 दिनों में करें मतदान केन्द्र दुरस्त:- सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के दोनो ही जनपदों के सीईओ को आगामी 5 दिनों में मतदान केन्द्रों को दुरस्त करने के आदेश दिये। उन्होेनें निर्देश देते हुए कहा कि शुक्रवार तक जिले के समस्त मतदान केन्द्रों में रंग-रोगन और रैम्प निर्माण का कार्य पूरा हो जाये।
नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने उपसंचालक सहाकारिता और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने व सत्यापन करने के सख्त निर्देश भी दिये।
     इसके साथ ही सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में संचालित सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनमें तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होनें -
ऽ    जिला समन्वयक समग्र स्वच्छता को निर्मल भारत अभियान में तेजी लाने के।
ऽ    समग्र डाटा एन्ट्री कार्य में तेजी लाने के।
ऽ    जिला समन्वयक समग्र स्वच्छता को सतत् अभियान चलाकर गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण करवाने के।
ऽ    और लंबित जनसुनवाई व पीजीआर के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के आदेश भी दिये।
बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के एल.यादव, शंकरलाल सिंगाडे़, बुरहानपुर एसडीएम काशीराम बडोले और नेपानगर एसडीएम सूरज नागर समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
    क्र-47/2013/1007/वर्मा

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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