जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
बुरहानपुर
( 13 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में मध्यप्रदेश कोलाहल
नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000
के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। लोक परिशांति बनाये रखने
तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित होने
से रोकने के लिए लागू आदेश आगामी 25 नवम्बर तक प्रभावशील रहेगा। जिसके
अंतर्गत कलेक्टर श्री अवस्थी ने संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं
को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। समाचार
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
जारी आदेश के तहत कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी (अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किये तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/ 4 वाल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनधिक) पर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। चलित वाहन से लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति के लिए वाहन, वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा।
इन्हें किया सक्षम अधिकारी नियुक्त:- कलेक्टर श्री अवस्थी ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2(ध) के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत स्वीकृति लेने हेतु सक्षम अधिकारी घोषित किया है।
रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक नही मिलेगी अनुमति:- इसके अंतर्गत निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा। अर्थात् किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10.00 के बाद नहीं दी जायेगी।
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन देने पर:- कलेक्टर श्री अवस्थी ने निर्देष जारी किये है कि, वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा, तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्र-36/2013/995/वर्मा
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