जिला जनसपंर्क कार्यालय-बुरहानपुर
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चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दुर्घटना होने पर मिलेगा मुआवजा
राज्यों को आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा नीति तैयार करने के निर्देश
बुरहानपुर
- (24 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव कार्य में लगे
अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन के दौरान दुर्घटना होने पर मुआवजा दिये
जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं। समाचार
चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दुर्घटना होने पर मिलेगा मुआवजा
राज्यों को आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा नीति तैयार करने के निर्देश
निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारी/कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी के दौरान सामान्य रूप से मृत्यु होने पर उनके परिजन को 5 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाये। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान उपद्रव, सड़क दुर्घटना, बम ब्लास्ट एवं घातक हथियार के हमले से मृत्यु होती है, तो उनके परिजन को सामान्य रूप से दी जाने वाली मुआवजे की दुगनी राशि 10 लाख रुपये उपलब्ध करवाई जाये। चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख 50 हजार की राशि मुआवजे के रूप में दी जायेगी। चुनाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के शरारती एवं उग्रवादी तत्वों के कारण हुई दुर्घटना में स्थाई अपंगता के प्रकरण में मुआवजा राशि दुगनी 5 लाख रुपये दी जायेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों से 25 अक्टूबर, 2013 तक चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से प्रभावित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि की एकरूप नीति तैयार किये जाने के लिये भी कहा है।
क्र- 77/2013/1037/वर्मा
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