जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले में धारा 144 जाफता फौजदारी की लागू
बिना समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के नही निकलेगें जुलूस, रैली
धरना प्रदर्शन और सभाओं के लिये भी लेनी होगी अनुमति
बुरहानपुर
- (10 अक्टूबर 2013) - संपूर्ण प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2013 की
चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिसकी तैयारी जिले में जोर-शोर से
सर्वोच्चता के साथ जारी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी आदर्श आचार
संहिता लागू की जा चुकी है। इस मद्देनजर जिले में भी चुनावी प्रक्रिया के
तहत कानून व्यवस्था की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री
आशुतोष अवस्थी ने संपूर्ण बुरहानपुर जिले में धारा 144 जाफता फौजदारी लागू
कर दी है। समाचार
कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले में धारा 144 जाफता फौजदारी की लागू
बिना समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के नही निकलेगें जुलूस, रैली
धरना प्रदर्शन और सभाओं के लिये भी लेनी होगी अनुमति
बुरहानपुर और विधानसभा नेपानगर में कोई भी व्यक्ति यह नही कर पायेगें:- जिले में धारा 144 जाफता फौजदारी लागू होने के बाद अब जिले में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जुलूस, रैली, धरना या सभा का आयोजन/संचालन नही होगा। ना ही उसमें कोई सम्मिलित होगा।
ऽ कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नही करेंगा जिसके कारण शिक्षण संस्थाएं, होटल, दुकानें, उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकें।
ऽ कोई भी व्यक्ति सक्षम अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही करेगा।
ऽ आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, बांस, बल्लम, फर्सा, भाला आदि लेकर नही घूमेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा।
ऽ और सभी आग्नेय शस्त्र की अनुज्ञप्ति निलंबित की जाती है, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करायेगें।
इन पर लागू यह आदेश नही होगा लागू:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवस्थी द्वारा जारी धारा 144 जाफता फौजदारी का यह आदेश -
ऽ ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट।
ऽ ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ।
ऽ ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकृत लोकसेवक ।
ऽ और राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा दी गई है छूट वाले नागरिकों पर यह आदेश आपात परिस्थिति में जिला बुरहानपुर क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय लागू किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। साथ ही कलेक्टर श्री अवस्थी ने यह भी आदेशित किया है, कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को बुरहानपुर एवं नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित की जाये।
क्र-26/2013/985/वर्मा
अब मतदाता ‘‘उपरोक्त में से कोई नही‘‘ बटन का भी उपयोग कर सकेगें
बुरहानपुर
- (10 अक्टूबर 2013) - उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अब मतदाता आमामी
विधानसभा निर्वाचन 2013 में ‘‘उपरोक्त में से कोई नही‘‘ बटन का उपयोग कर
सकेगें। यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीद्वार को अपना मत नही देना चाहता है,
तो वह नोटा (नन ऑफ दी एबव ) बटन का उपयोग कर सकता है। इस संबंध में मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला कलेक्टर को ईवीएम मशीन में अतिरिक्त बटन
लगवाने के निर्देश दिये है। साथ ही फार्म-17 सी के रजिस्टर में एवं मतगणना
लेखा के प्रपत्र में भी आवश्यक संसोधन किया जा रहा है। साथ ही मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये
व्यापक प्रचार-प्रसार करने के आदेश भी दिये है। क्र-27/2013/986/वर्मा
विधानसभा निर्वाचन 2013 पर पीठासिन अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण संपन्न
त्रिदिवसीय प्रशिक्षण 6 सत्रांेे में हुआ आयोजित
988 अधिकारियों ने सीखी निर्वाचन की बारिकियां
तीसरे दिन प्रशिक्षण में 334 अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बुरहानपुर
(10 अक्टूबर 2013) आगामी विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर शासकीय सुभाष
उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन दो
सत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के 334
पीठासिन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने निर्वाचन संबंधी
बारिकियाँ सीखी। जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में 168
अधिकारियों ने हिस्सा लिया, वहीं द्वितीय सत्र में 166 अधिकारी शामिल हुए। त्रिदिवसीय प्रशिक्षण 6 सत्रांेे में हुआ आयोजित
988 अधिकारियों ने सीखी निर्वाचन की बारिकियां
तीसरे दिन प्रशिक्षण में 334 अधिकारियों ने लिया हिस्सा
इस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण में जिले के कुल 988 अधिकारियों ने निर्वाचन संबंधी बारिकियां सीखी। जिन्हें जिले के मास्टर टेनर्सो ने प्रशिक्षण दिया।
इन मास्टर टेनर्सो ने दिया प्रशिक्षण:- विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये जिले की शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मंे जिले के 988 पीठासीन अधिकारियों को प्राणवीर सिसोदिया प्राचार्य पुरूषार्थी हाई स्कूल बुरहानपुर, राजेश तकझरे प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल भातखेड़ा नेपानगर, नरेन्द्र मोदी प्राचार्य शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय बुरहानपुर, मुकेश मिश्रा व्याख्याता शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खकनार, अनिल शाह व्याख्याता शासकीय जीजामाता पोलिटेक्निक कालेज बुरहानपुर और संजय बोरसे प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर ने निर्वाचन की बारिकियां सिखाई।
डाक्युमेंट्री फिल्म दिखाकर समझाई कार्यप्रणाली:- पीठासिन अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिणार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रीसाईडिंग ऑफिसर्स की निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिम्मेदारी पर आधारित तैयार की गई डाक्युमेंट्री फिल्म के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों की समस्त कार्यप्रणाली बताई गई। इसके साथ ही जिले के मास्टर ट्रेनर्स ने भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से ई.बी.एम. मशीन के प्रचलन की जानकारी दी।
इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा और समस्त अभिलेखों की प्रतिपूर्तियाँ कराई जाने के संबंध में बताया गया। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को बुकलेट भी वितरीत की गई। प्रशिक्षणार्थियों से प्रारूप 12 में जानकारियाँ प्राप्त की गई। 10 अक्टूबर को 334 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के अवसर पर अपर कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेवाल, डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़ और नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
क्र-28/2013/987/वर्मा
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