Monday, 7 October 2013

JANSAMPARK NEWS 7-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन -2013
विधानसभा चुनाव हेतु प्रशिक्षण 8, 9 तथा 10 अक्टूबर को
बुरहानपुर (7 अक्टूबर 2013) - आगामी विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक वि़द्यालय का चयन किया गया है। उक्त केन्द्रों पर मतदान दलों के सदस्यों के लिये प्रथम प्रशिक्षण 8, 9 तथा 10 अक्टूबर को दो पारियों में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बे तक आयोजित किया गया है।
क्र-12/2013/971/वर्मा

टीएल
आदर्श आचरण संहिता का हो सख्ती से पालन
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने दिये निर्देश
कोटवार मुनादी करके मताधिकार के प्रति करेगें जागरूक
बुरहानपुर (7 अक्टूबर 2013) - जिले में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन हो। यह आदेश कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने टीएल बैठक में दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि निर्वाचन का कार्य सर्वोच्च है, इसलियें समस्त जिला अधिकारी निर्वाचन के कार्य को प्रथम प्राथमिकता पर रखते हुए संपादित करें। श्री अवस्थी ने सभी जिला अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में लोक प्रतिनिधीत्व अधिनियम प्रभावी है। जिसके प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में निर्वाचन कार्य में लगे समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर है। इसलिये जिन भी अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य के लिये लगाई जाऐ तो जिला प्रमुख उन्हें तत्काल उन्हें रिलीव करें।
    सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के तीनों ही तहसीलदारों को कोटवारों से मुनादी कराकर नागरिकों से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होनें स्वीप की विस्तृत समीक्षा भी की।
    जिसके अंतर्गत उन्होनें सभी संबंधित अधिकारियों को स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सक्रिय भूमिका निभाते हुए नैतिक मतदान के प्रति नागरिकों को जागरूक करने की गतिविधी तेज करने के निर्देश दिये। उन्होनें जिले के दोनों ही सीईओ जनपदों को ग्रामसभाओं में मतदाता जागरूकता की जानकारी देने के निर्देश दिये वही नगरीय निकायों के सीएमओं को वार्ड सभाएं आयोजित करके नैतिक मतदान के प्रति जागरूक करने के आदेश दिये।
उन्होनें जिला शिक्षा अधिकारी को नैतिक मतदान विषय पर वाद-विवाद, तात्कालिक भाषण, रंगोली और निबंध प्रतियोगिता का सतत् आयोजन करने के निर्देश दिये। वही महिला बाल विकास विभाग को मेंहदी प्रतियोगिता और महिला गोष्टी मताधिकार के प्रति जागरूक करने के आदेश भी दिये।
इसके साथ ही समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने सभी जिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी प्रत्याशी को मतदान ना करने पर उपयोग में प्रारंभ की जाने वाली नाटो बटन की विस्तृत जानकारी भी अधिकारियों को दी।
नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने उपसंचालक सहाकारिता और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने व सत्यापन करने के सख्त निर्देश भी दिये।
    इसी प्रकार बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले में संचालित शासन की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रकरण के वितरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश महाप्रबंधक उद्योग विभाग एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक को दिये। वही टंट्या भील युवा स्वरोजगार योजना के प्रकरणों के निर्माणों में तेजी लाने के निर्देश भी दोनों ही सीईओ जनपदों को दिये।
इसके साथ ही सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में संचालित सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनमें तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होनें -
ऽ    सभी जिला अधिकारियों को विगत तीन दिनों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये।
ऽ    जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समस्त डाक्टरों से निरीक्षण कराने के।
ऽ    जिला समन्वयक समग्र स्वच्छता को निर्मल भारत अभियान में तेजी लाने के।
ऽ    समग्र डाटा एन्ट्री कार्य में तेजी लाने के।
ऽ    जिला समन्वयक समग्र स्वच्छता को सतत् अभियान चलाकर गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण करवाने के।
ऽ    वही जिला शिक्षा अधिकारी को क्वॉलिटी एज्यूकेशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।
ऽ    और लंबित जनसुनवाई व पीजीआर के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के आदेश भी दिये।
बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के एल.यादव, शंकरलाल सिंगाडे़, बुरहानपुर एसडीएम काशीराम बडोले और नेपानगर एसडीएम सूरज नागर समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
क्र-13/2013/972/वर्मा

जिले के विश्राम गृह अधिगृहित
बुरहानपुर (07 अक्टूबर) -  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के सभी विश्रामगृह, गेस्ट हाउस और विश्राम भवन अधिगृहित कर लिये गये हैं। कोई भी विश्राम गृह, गेस्ट हाउस और विश्राम भवनों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी पार्टी अथवा अन्य सामान्यजन को आवंटित नहीं किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 
    बुरहानपुर मुख्यालय के समस्त विश्राम गृह, गेस्ट हाउस और वनमंडल के विश्राम भवनों के आरक्षण के लिये सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर को बनाया गया है। वही नेपानगर तहसील खकनार के समस्त विश्रामगृह एवं गेस्टहाउस के आरक्षण के लिये सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर होगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने दोनों ही एसडीएम को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने और निर्वाचन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित राजनैतिक गतिविधीयां विश्रामगृह में ना हो। इसकी सतत् मॉनीटरिंग करने के आदेश भी दिये।
क्र-14/2013/973/वर्मा

मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता जरूरी
बुरहानपुर (7 अक्टूबर 2013) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में म.प्र.स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम की धारा 14 क में किए उपबंधों का पालन सुनिश्चित किया है।
धारा 14 क में निहित प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे। उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशन के नाम-पते अंकित किए जायेंगे । धारा 127(क) (2) के मुताबिक मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी । मुद्रक द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित पत्रों के साथ परिशिष्ठ-2 भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी ।
उपरोक्त 1 से 4 तक की कोई जानकारी मुद्रक द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी गई है तो वह सिर्फ परिशिष्ट-2 की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजेगा । निर्देशों का पालन न होने की दशा में मुद्रक का प्रेस लायसेंस निरस्त करने के साथ अधिनियम के भी कार्यवाही की जा सकेगी ।
क्र-15/2013/974/वर्मा

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JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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