जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
स्टार प्रचारकों को शर्तो पर आवंटित होगें विश्राम गृह
रिक्त होने पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा आवंटन
राजनैतिक गतिविधीयां नही हो पायेगी संचालित
विश्राम गृह का खर्चा जुडे़गा अभ्यार्थी के व्यय में
बुरहानपुर
( 14 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत आचार संहिता की
अवधि में जिले में आने वाले जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त श्रेणी के स्टार
प्रचारकों को निर्धारित शर्तो पर ही जिला प्रषासन द्वारा विश्राम गृह का
आवंटन किया जायेगा। जिसके निर्देष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने
जारी कर दिये है। विश्रामगृह में कक्ष रिक्त होने पर प्रथम आओ प्रथम पाओं
के आधार पर ही कक्षो का आवंटन किया जा सकेगा। समाचार
स्टार प्रचारकों को शर्तो पर आवंटित होगें विश्राम गृह
रिक्त होने पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा आवंटन
राजनैतिक गतिविधीयां नही हो पायेगी संचालित
विश्राम गृह का खर्चा जुडे़गा अभ्यार्थी के व्यय में
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने बताया कि, स्टार प्रचारक को विश्रामगृह आवंटन के लिये उनकी ओर से आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में देना होगा। जिसमें उनकी आने की तारिख और कार्यक्रम उल्लेखित होगा।
स्टार प्रचारकों को विश्राम गृह का किराया जो कि, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित है। उसे कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा और इस पर होने वाले व्यय को संबंधित अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त विश्राम गृह में किसी भी प्रकार की प्रेस वार्ता, चुनावी बैठक या अन्य किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेेंगी।
क्र-37/2013/996/वर्मा
राजनैतिक सभायें, जुलूस, रैली में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में व्यापक दिषा-निर्देष
कलेक्टर श्री अवस्थी ने किये जारी दिषा-निर्देष
सक्षम अधिकारी इन निर्देषों के आधार पर ही दे अनुमति
बुरहानपुर
( 14 अक्टूबर 2013) - आगामी विधानसभा निर्वाचन-2013 को मद्देनजर रखते हुए
राजनैतिक सभायें, जुलूस और रैलियों में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति के
सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने
व्यापक दिषा-निर्देष जारी किये है। साथ ही संबंधित सक्षम अधिकारियों को
कलेक्टर श्री अवस्थी ने इन निर्देषों का कड़ाई से परिपालन कराते हुए ही
अनुमति देने के आदेष दिये है। कलेक्टर श्री अवस्थी ने किये जारी दिषा-निर्देष
सक्षम अधिकारी इन निर्देषों के आधार पर ही दे अनुमति
सभा, जुलूस व रैली के लिये यह निर्देष:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने सभा, जुलूस और रैलियों के लिये अनुमति देने के लिये इन निर्देषों के परिपालन कराने के आदेष संबंधित सक्षम अधिकारियों को दिये है। कि -
ऽ राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान व समय के बारे में पुलिस को सूचना देना आवश्यक होगा ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने एवं शांति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु इंतजाम कर सके। बुरहानपुर नगर के प्रमुख चौराहों पर आमसभा की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में प्रतिषेधात्मक आदेश लागू है। इसलिये राजनैतिक सभा किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर वह सम्बन्धित एस0डी0एम0 से विचार-विमर्श कर, प्रस्तावित सभा में लाउड स्पीकर की अनुमति देने की कार्यवाही की जाये। पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में अनुशंसा सम्बन्धित एस0डी0एम0 कार्यालय में प्रेषित की जायेगी। जिसके बाद ही एस.डी.एम. प्रतिदिन अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे के मध्य ऐसे आवेदनों के सम्बन्ध में ही अनुज्ञा पत्र जारी करें, जिनमें पुलिस द्वारा अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
ऽ इसके साथ ही जिन मार्गों पर यातायात का भारी दबाव होता है, उन मार्गों पर राजनैतिक दल या अभ्यार्थी को यातायात पुलिस से अनुमति प्राप्त करना चाहिए। साथ ही यातायात के नियमों व निर्बन्धनों का भी पालन करना चाहिए। जुलूस इस प्रकार से निकाला जायें, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न न हो। जुलूस को जहाँ चौराहे से होकर गुजरना है, ऐसी स्थिति में लम्बे जुलूस को रोककर चौराहे से रूके हुए यातायात के लिए समय-समय पर रास्ता दिया जायें। जिससे भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके। वही जिन मार्गों पर यातायात का दबाव रहता है, वहाँ पर जुलूस इस प्रकार से निकाला जाए, ताकि दांॅई ओर जुलूस निकल सके तथा बांॅई ओर से यातायात सुगमता से होता रहे।
ऽ सक्षम अधिकारी यह सुनिष्चित करें कि, कोई भी प्रचार वाहन बिना विधिवत् अनुमति प्राप्त किये प्रचार नहीं करें। प्रचार अनुमति ए.डी.एम., एस.डी.एम. और एस.डी.ओ.से प्राप्त की जाये, और प्राप्त अनुमति को वाहन के सामने वाले कॉच पर चस्पा किया जायें, ताकि अनुमति दूर से प्रदर्शित हो सकें।
ऽ सक्षम अधिकारी किसी भी जुलुस या रैली में 3 से अधिक वाहनों के उपयोग करने की अनुमति नहीं दें। यदि किसी वाहन पर लाउड स्पीकर का उपयोग करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन की फोटो कापी के साथ आवेदन पुलिस कार्यालय में सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा। पुलिस की अनुशंसा के आधार पर एक वाहन पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति सक्षम अधिकारियों द्वारा दोपहर 3 बजे से 5 बजे के मध्य दी जायेगी।
ऽ इसके साथ ही प्रचार करते समय कोई दल या अभ्यर्थी जुलुस के रूप में जाते हैं तो सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जुलूस में 3 से अधिक वाहन न हो। यदि 3 से अधिक वाहन पाये जाये तो पुलिस द्वारा वाहन जप्त किये जा सकते है। यदि इस प्रकार के जुलूस में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है तो दल और अभ्यर्थी को पुलिस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पुलिस की अनुशंसा पर अगले दिन दोपहर 3 बजे से 5 बजे के मध्य अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुमति सम्बन्धित एस.डी.एम. प्रदान करेंगे।
क्र-38/2013/997/वर्मा
बिना अनुमति के नही कर सकेगें लाउड स्पीकर का उपयोग
बुरहानपुर
(14 अक्टूबर 2013) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष
अवस्थी ने निर्वाचन के मद्देनजर जुलूस, सभा और रैलियों में लाउड स्पीकर के
उपयोग को लेकर भी व्यापक दिषा-निर्देष राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों के
लिये जारी किये है। साथ ही संबंधित सक्षम अधिकारियों को इनका कड़ाई से पालन
कराने के आदेष भी जारी किये है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री
अवस्थी ने बताया कि जिले में लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर भारत निर्वाचन
आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराया जायेगा। क्योंकि लाउड स्पीकर चुनाव प्रचार के समय जनता को जानकारी प्रदाय करने का एक साधन है। चुनाव अभियान की अवधि में राजनैतिक दल, प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता, समर्थक तथा सहयोगी अपने चुनाव अभियान के लिए विभिन्न वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर, वाहन से सभी सड़कों, मार्गों और गलियों में घूमते हैं तथा गांव, बस्तियों, मौहल्लों व कालोनियों में भी लाउड स्पीकर के तेज आवाज से प्रचार करते हुए गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि प्रदूषण होता है और सामान्य व्यक्ति की शांति भंग हो जाती है। छात्र समुदाय विशेष रूप से उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है । अतएव निर्वाचन आयोग ने आगामी विधान सभा निर्वाचन-2013 के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये यह प्रतिबंध लगाये हैं:-
ऽ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा शहरी क्षेत्र(नगर निगम, नगर पालिका सीमा में) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चुनाव सभाओं में लगने वाले लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेंगी। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरान्त अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
ऽ इसके साथ ही सार्वजनिक सभा व प्रचार आदि के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थियों, वृद्धों तथा बीमार व्यक्तियों को कोई असुविधा न हो।
ऽ उपर्युक्त अवधि के उपरान्त या सम्बन्धित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे किसी लाउड स्पीकर को व उससे जुड़े सभी यंत्रों को वाहन के साथ जप्त किया जायेगा।
ऽ और सचल वाहनों पर लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति व पंजीयन की फोटो प्रति चस्पा कर, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
क्र-39/2013/998/वर्मा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ‘परख’ स्थगित
बुरहानपुर
(14 अक्टूबर 2013) - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 2013 को होने
वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ‘परख’ स्थगित हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग
ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।क्र-40/2013/999/वर्मा
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