जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
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समय सीमा की बैठक संपन्न
समय सीमा में मिले हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ-कलेक्टर श्री अवस्थी
बुरहानपुर (3 जून 2013 )- कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित समय सीमा की बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में सभी पात्र हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ निश्चित समय सीमा में प्राप्त हो। जिसके लिये सभी जिला अधिकारी पूरी क्षमता से कार्य करें।
इसके साथ ही सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि जिले में छूटे पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र देने का अभियान चलाकर पूर्ण करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही इससे वंचित नहीं रहे। इसके साथ ही आदेश देते हुए कहा कि वनाधिकार पत्र रखने वाले हितग्राहियों को अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जायें।
राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण के लिये अभियान:-कलेक्टर श्री अवस्थी ने टीएल बैठक में जिले के राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण के लिये अभियान चलायें। यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण पत्र, खसरा नकले, भू-अर्जन के प्रकरणों और सीमांकन संबंधी मामलों का निराकरण समय-सीमा में हो।
इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आये आनलाइन प्रकरणों का निराकरण भी पदाभिहीत अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में करायें।
बैठक में श्री अवस्थी ने महा प्रबंधक उद्योग विभाग को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन सर्वाेच्च प्राथमिकता देकर करानेें के निर्देश दिये। साथ ही उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी इसकी लगातार मानीटरिंग करें, और योजना के तहत शिविर लगाकर युवाओं को योजना का लाभ दिलायें।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी नये शैक्षणिक सत्र से पहले अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों के छात्रावासों की मरम्मत के कार्य पूरे करने, अजा, जजा के युवाओं के कौशल उन्नयन तथा बस्ती विकास के कार्यों को समय-सीमा में पूरा करायें। जिला स्तर के कृषि कार्यालयों को और अधिक सक्रिय करने के भी निर्देश दिये। ताकि उनका किसानों से जीवन सम्पर्क हो सके।
इसके साथ ही उन्होनें विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति की निरंतर मानीटरिंग करने और खराब ट्रान्सफार्मरों को निश्चित समय सीमा में बदलने के निर्देश भी दिये।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में संचालित सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनमें तेजी लाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होनें
ऽ वन्य प्राणियों से जनहानि, पशुहानि और फसल हानि के प्रकरणों में राशि का भुगतान शीघ्र करने ।
ऽ सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना की लगातार मानीटरिंग करने।
ऽ शासकीय अस्पतालों में उपकरणों के रखरखाव पर विशेष ध्यान रखने।
ऽ शासकीय अस्पतालों में साफ-सफाई की व्यवस्था तथा मरीजों के प्रति बेहतर व्यवहार पर ध्यान देने के निर्देश जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये।
ऽ वही कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिले में सुख रहे व खराब हैड पंपो का संधारण करने के निर्देश दिये।
ऽ सभी जिला अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करने।
ऽ निःशक्तजनों के प्रमाण पत्र बनवाने के लिये बुरहानपुर, नेपानगर और खकनार में इस माह शिविर आयोजित करने।
ऽ राहत राशि लंबित प्रकरणों का निराकरण करने।
ऽ मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाले पत्रों का शीघ्र निराकरण करने।
ऽ और जनसुनवाई और पीजीआर के प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिये।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मीना मिश्रा, एसडीएम सूरज नागर, जी.पी.कूडे और डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव समेत सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
क्र-8/2013/458/वर्मा
ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर संपन्न
बुरहानपुर (3 जून 2013 )- मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय की संयुक्त योजना के अंतर्गत जिला बुरहानपुर में कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 मई से 31 मई 2013 तक ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का आयोजन किया गया ।
ग्रीष्मकालीन खेल शिविर समापन के मुख्य अतिथी अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर श्री सूरज नागर, विशेष अतिथी श्री अनिल वानखेडे़ विधायक प्रतिनिधी एवं जिला खेल संयोजक श्रीमती किर्तीका तारवाला समाजसेवी एवं महिला रोग विशेषज्ञ कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्रसिंह तोमर और अनुविभागीय अधिकारी सूरज नागर के द्वारा द्वीप प्रज्जवलन के साथ हुई।
अतिथियों का स्वागत जिला खेल अधिकारी आर.जी.बांगरिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथी सूरज नागर द्वारा बालक और बालिका खिलाडियों को खेलो के प्रति प्रोत्साहित किया गया। जिसमें उन्होनें कविता के माध्यम से खिलाडियों को खेलों के महत्व के बारें में बताते हुए मनोबल बढ़ाया। विशेष अतिथी श्री वानखेडे़ द्वारा खेल गतिविधीयों को दैनिक दिनचर्या के रूप में जीवन में उतारने हेतु कहा गया।
अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री तोमर ने खिलाडियो को बताया कि खेल से जीवन में शारीरिक बल मानसिक बल के साथ भविष्य में खेलों के क्षेत्र में अपना कैरियर भी बनाने हेतु जोर देते हुए बताया कि खेलों में खिलाडियों के लिये अपार सुविधा एवं संभावनाएं है। कार्यक्रम के प्रतिवेदन शासकीय सुभाष उ.मा.विद्यालय, हनुमान व्यायाम शाला एवं नेहरू स्टेडियम मैदानों पर विभिन्न खेल शिविरों का आयोजन किया गया।
जिसमें कुल 800 बालक और बालिकाओं ने प्रशिक्षण से लाभ लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निम्बोला, दापोरा, अंबाड़ा, शाहपुर, खकनार एवं नेपानगर स्थानों पर लगभग 315 बालक व बालिका खिलाड़ियों ने कुशल प्रशिक्षको के माध्यम से खेलों की तकनीकि एवं खेलों के नियम के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। अतिथियों द्वारा सभी खिलाडियों को विभाग की प्रिन्टेड मोनो वाली टी शर्ट्स व प्रमाण पत्र वितरीत किये। प्रशिक्षकों को ट्रेकसूट की दर के बराबर में उतनी राशि ई-पेमेन्ट द्वारा उनके खातों में सीधे ही जमा कर दी जायेगी।
कार्यक्रम में लगभग 300 बालक और बालिका खिलाडी एवं प्रशिक्षकों ने अपनी उपस्थिती दर्ज की।
क्र-9/2013/459/वर्मा
जिला योजना समिति की बैठक 7 को
बुरहानपुर (3 जून 2013)- जिला योजना समिति की बैठक 7 जून को प्रातः 11.30 बजे कलेक्ट्रोरेट सभागार में आयोजित की गई है। जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री एवं नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री मनोहर उंटलाल करेगें।
बैठक के एजेण्डे:- कलेक्ट्रोरेट सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक के एजेण्डे -
ऽ 11 दिसम्बर 2012 को बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार पालन प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण ।
ऽ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा।
ऽ लोक निर्माण विभाग की समीक्षा।
ऽ जल संसाधन विभाग की समीक्षा।
ऽ जिला पंचायत (बी.आर.जी.एफ. वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2013-14) प्रस्ताव/अनुमोदन।
ऽ अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।
क्र-10/2013/460/वर्मा
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 प्रभावशील
बुरहानपुर (3 जून 2013)- राज्य शासन ने प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर दिया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। ये नियम 30 मई को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील हो गये हैं। नियमों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। इनमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं।
मुख्य बिन्दु
ऽ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 की अधिसूचना जारी।
ऽ 31 दिसम्बर 1988 के पूर्व से नियोजित कर्मचारियों पर लागू होंगे ये नियम।
ऽ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 10 से 20 वर्ष की सेवा अवधि पर 1500 रुपये और 20 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पर 2500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता।
ऽ तृतीय श्रेणी या समकक्ष पद के विरूद्ध कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष। चतुर्थ श्रेणी या समकक्ष पद के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष।
ऽ कर्मचारी को एक लाख रुपये से अनधिक की राशि सरकार के अंशदान के रूप में भुगतान होगी।
ऽ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का सदस्य होने के लिए विकल्प की सुविधा।
ऽ दैनिक वेतनभोगी को 3 राष्ट्रीय, 5 त्यौहार, 7 आकस्मिक और रविवार का साप्ताहिक अवकाश।
ऽ महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की सुविधा।
विशेष भत्ता:- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 10 से 20 वर्ष की सेवा अवधि पर 1500 रुपये प्रतिमाह और 20 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पर 2500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता मिलेगा। तृतीय श्रेणी या समकक्ष पदों के विरूद्ध कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु और चतुर्थ श्रेणी या समकक्ष पदों के विरूद्ध कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होंगे।
सेवानिवृत्ति लाभ:-सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अधिवार्षिकी आयु पर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अंशदान के हकदार होंगे। कर्मचारी को एक लाख रुपये से अनधिक की राशि का केवल सरकार के अंशदान के रूप में भुगतान किया जायेगा, जो उसकी 15 दिन की मजदूरी के आधार पर संगणित की जायेगी। किसी कर्मचारी के लिए सरकार के अंशदान के लिए पात्र होने के लिए 5 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक होगी। परन्तु मृत और शारीरिक निर्याेग्यता की दशा में यह शर्त लागू नहीं होगी।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का सदस्य होने के लिए विकल्प दे सकेगा और पेंशन के लाभ का उपयोग कर सकेगा। स्कीम में कर्मचारी की मजदूरी से 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान की कटौती की जायेगी और सरकार भी उसी के बराबर अंशदान करेगी। इसे कर्मचारी के स्थाई खाते में जमा किया जायेगा और समेकित राशि और उस पर अनुज्ञात ब्याज उसकी अधिवार्षिकी पर देय होगा।
अवकाश की पात्रता:-दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में तीन राष्ट्रीय अवकाश 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त उसे 7 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता भी होगी। महिला कर्मचारी शासन की नीति के अनुसार मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी। इसके अलावा कर्मचारी को रविवार के साप्ताहिक अवकाश की भी पात्रता होगी।
क्र-11/2013/461/वर्मा
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