जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
नेट बैंकिंग से बिजली भुगतान करने की सुविधा
अब निःशुल्क
उपभोक्ताओं से लाभ उठाने की अपील
बुरहानपुर - (13 जून 2013)- उपभोक्ताओं को नेट बैंकिंग से बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा एक जून, 2013 से निःशुल्क कर दी गई है। अब नेट बैंकिंग का उपयोग कर बिजली देयक जमा करने के लिये उपभोक्ताओं को 5 रुपये शुल्क नहीं देना होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी वेबसाइट www-mpcz-co-in के जरिये बिजली का देयक जमा करने के लिये उपभोक्ताओं को राहत दी है। इस प्रकार एम.पी. ऑनलाइन के जरिये नेट बैंकिंग द्वारा बिजली बिल जमा करने के लिये उपभोक्ताओं को अब कोई सुविधा शुल्क नहीं देना होगा। कम्पनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि केश काउंटर की लाइन से बचने के लिये वे अपने बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। नही तो उपभोक्ता http://www.mpcz.co.in/portal/Bhopal_home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=custCentre_viewBill_bpl लिंक पर क्लिक कर सकते है।
ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया
उपभोक्ता को www-mpcz-co-in पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन बिल भुगतान के आपरेशन पर क्लिक करना होगा। View & Pay का बटन क्लिक करने के बाद बिजली बिल का IVRS No-/Service No- ाइप करने पर उपभोक्ता का बिल कम्प्यूटर स्क्रीन पर आ जायेगा। भुगतान के लिये 4 विकल्प डेबिट-कार्ड, क्रेडिट-कार्ड, नेट बैंकिंग तथा केश-कार्ड में से किसी एक का चुनाव करना होगा। उपभोक्ता को भुगतान के लिये आगे बढ़ भुगतान करना होगा। भुगतान होने पर रसीद प्रिंट करें। भुगतान की प्रक्रिया पूर्णतः सुरक्षित ले।
क्र-51/2013/501/वर्मा
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना के
अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आवेदन
आमंत्रित
बुरहानपुर (13 जून 2013)- राज्य शासन की महत्वकांक्षी पहल मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना में जिले को भौतिक 05 एवं वित्तीय 5 लाख का लक्ष्य हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना में 10 लाख रूपये तक की परियोजना तक ही बैंक ऋण प्रकरण जिनका 25 प्रतिशत अनुदान की 2.50 लाख रूपये की राशि से अधिक न हो प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये जायेगें। लक्ष्य प्रति हितग्राही औसत 2 लाख 50 हजार रूपये पंूजी अनुदान का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री आर.एस.ठाकुर ने बताया कि योजना में अभ्यार्थी का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर लाभ किया जायेगा। ऐसे युवक और युवतियॉ जो पशुपालन के लिये कक्षा 5 वी उर्तीण, तकनीकी कार्य के लिये 10 वी कक्षा उतीर्ण और अन्य गतिविधीयों के लिये कक्षा 8 वी उर्तीण होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही अभ्यार्थी जिले का मूल निवासी हो (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र), मध्य प्रदेश में घोषित अल्पसंख्यक वर्ग का जाति के संबंध में आवेदक का नोटरी का शपथ पत्र परिवार की वार्षिक आय 4.50 से अधिक ना हो (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र), 18-55 वर्ष की आयु हो, पात्र गतिविधीयों में कृषि क्षेत्र में डेयरी, मूर्गी पालन, बकरी पालन, परिहवन क्षेत्र में ऑटो रिक्शा, टेक्सी, बस छोटे व्यवसाय हेतु दुकान, ब्यूटी पार्लर, होटल, ढाबा, ऑटो पार्टस, ऑटो, कार वर्कशाप इत्यादि तकनिकी क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स गुडस विक्रय, मरम्मत, फोटो कॉपी इसके साथ ही आवेदक किसी भी बैंक का डिफाल्टर नही होना चाहिए। ईच्छुक अभ्यार्थी कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (टेक्साटाईल्स प्रोसेसिंग हाल )से विस्तृत जानकारी और 10 रूपये आवेदन शुल्क देकर आवेदन प्राप्त कर 30 जून 2013 तक कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते है।
क्र-52/2013/502/वर्मा
वाणिज्यिक कर ट्रांजिट पास अब ऑनलाइन
उपलब्ध
बुरहानपुर - (13 जून 2013)- मध्यप्रदेश के बाहर से आकर प्रदेश के सड़क मार्गों से गुजरकर बाहर जाने वाले मालवाहकों के परिवहनकर्त्ताओं की सुविधा के लिए अब ट्रांजिट पास (फार्म 59) सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कर दी गई है। इस प्रकार के मालवाहक वाहनों को यह फार्म भरकर प्रवेश जाँच चौकी पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अभी तक परिवहनकर्त्ताओं को यह फार्म मेन्युअली भरकर जाँच चौकी पर जमा करना पड़ता था। इसके कारण कई बार तकनीकी त्रुटिवश परिवहनकर्त्ताओं को भारी पेनाल्टी भरनी पड़ती थी। कई बार सीमावर्ती जाँच चौकी पर खाली फार्म उपलब्ध न होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए ट्रांजिट पास (फार्म 59) वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट http://www-mptax-mp-gov-in पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब उपरोक्त परिवहनकर्त्ता विभागीय वेबसाइट पर लॉग इन कर संबंधित जानकारी भरकर ऑनलाइन ट्रांजिट पास डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभागीय हेल्प डेस्क नम्बर 0731-2434005, 094259-12502 एवं टोल-फ्री नम्बर 1800 233 0440 पर कार्यालीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।
क्र-53/2013/503/वर्मा
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