Thursday, 31 October 2013

JANSAMPARK NEWS 31-10-13.

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
व्यय प्रेक्षक श्री घोडे ने तैयारियों का लिया जायजा
कहा संपूर्ण निर्वाचन में व्यय पर पैनी नजर रखी जायेगी
पेड न्यूज रोकथाम पर एमसीएमसी की तैयारियों का भी लिया जायजा
बुरहानपुर (31 अक्टूबर 2013) - संपूर्ण निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले समस्त व्ययों पर पैनी नजर रखी जाये। यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में व्यय प्रेक्षक के रूप में भेजे गये श्री शिवाजी व्ही घोडे ने समस्त संबंधित अधिकारियों को दिये। तैयारियों की समीक्षा बैठक में व्यय प्रेक्षक श्री घोडे ने प्रशासन द्वारा जिले की दोनो ही विधानसभाओं के लिये तैनात की गई वीडियो निगरानी टीम और व्यय लेखा टीम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही नामांकन प्रक्रिया के पश्चात 11 नवम्बर को निर्वाचन अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के आदेश दिये। इस अवसर पर कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने भी नोडल अधिकारी व्यय लेखा को समस्त अभ्यार्थियों को व्यय संबंधी संपूर्ण निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश भी दिये।
व्यय आर्ब्जवर ने एम.सी.एम.सी. के कन्ट्रोल रूम का किया अवलोकन:- विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर व्यय आर्ब्जवर शिवाजी घोडे ने जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) के कन्ट्रोल रूम का अवलोकन किया। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला जनसंपर्क अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि, एमसीएमसी के कन्ट्रोल रूम में 4 टीवी लगाई गई है। जिसके माध्यम से स्थानीय केबल नेटवर्क तथा राज्य स्तरीय टीवी चैनलों की प्रतिदिन 24 घंटो तक वीडियो रिकार्डिंग की जा रही है। जिससे पेड न्यूज के प्रसार पर प्रभावी कार्यवाही की जा सकें।
श्री वर्मा ने बताया कि, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों तथा विज्ञापनों की कटिंग काटकर समिति अपनी बैठक में यह तय करती है। कि यह न्यूज किस श्रेणी की है। समिति ने विगत दिनों 3 पेड न्यूज प्रकरणों को चिन्हीत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।
सोशल मीडिया पर भी निगरानी का लिया जायजा:- व्यय प्रेक्षक श्री घोडे ने एमसीएमसी द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही निगरानी और उठाये जा रहे कदमों की जानकारी ली। जिस पर विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया और विभाग द्वारा किए गये कार्यो की प्रशंसा भी की।
इस दौरान श्री घोडे ने जिला स्तर पर बनाये गये निर्वाचन व्यय लेखा का नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण किया। जिस दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा, रिटर्निंग आफिसर काशीराम बडोले और सूरज नागर व डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्र- 99/2013/1059/वर्मा

जिला नाजीर श्री पाटिल कि सेवानिवृत्ति पर बिदाई समारोह आयोजित
कलेक्टर श्री अवस्थी शॉल-श्रीफल से किया सम्मान
संपूर्ण निर्वाचन में करूंगा सहयोग-जिला नाजीर श्री पाटिल
बुरहानपुर (31 अक्टूबर 2013) - संपूर्ण निर्वाचन कार्य में मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा यह बात अपनी 30 साल 10 माह और 18 दिन का सेवा कार्य पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए जिला नाजरी आर.आर.पाटिल ने अपने बिदाई समारोह के दौरान कही। उन्होेनें अपने सेवाकाल का अनुभव साझा करते हुए कहां कि, बुरहानपुर जिले की स्थापना के बाद अपने 10 साल 10 दिन तक की प्रशासन की सेवा मैं अपनी जिदंगी में कभी नही भूल पाउंगा। मैंने श्रेणी 4 से अपना शासकीय जीवन शुरूआत की थी, और जिला नाजीर बनकर आज सेवानिवृत्त हो रहा हंू। यह मेरे लिये सुखद अनुभव है। इसके पूर्व बिदाई समारोह में कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने आर.आर.पाटील का शॉल-श्रीफल से सम्मान करते हुए उनके सुखमय, आनंदमय और समृद्धिमय जीवन की कामना की। साथ ही उन्हें जीपीओ और पीपीओ भी भेंट किया।
    इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने संबोधित करते हुए कहा कि, श्री पाटील ने ईमानदारी के साथ कंधो से कंधो मिलाकर मेरा साथ दिया है। इन्होेनें नाजराज जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है। साथ ही सरकारी धन का मितव्यता से उपयोग भी किया।
    इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रकाश रेवाल, एसडीएम नेपानगर सूरज नागर, वरिष्ठ लिपीक श्री जांगडे़ ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन लेखापाल आर.के.तायडे़ ने किया। बिदाई समारोह में डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे, जिला पेंशन अधिकारी के.डी.बैरागी, कोषालय अधिकारी श्री शर्मा, जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक प्रणिती शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी सुनील वर्मा और लोक सेवा प्रबंधक मनोज शंखपाल समेत अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्र- 100/2013/1060/वर्मा

एक नवंबर से प्रारंभ होगा नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य
बुरहानपुर (31 अक्टूबर 2013) - मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य अधिसूचना जारी होने के साथ एक नवंबर से प्रारंभ होगा। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि, जिले में इसके लिए सभी आवश्यक तैयारिया कर ली गई है। नामांकन पत्र दाखिल किए जाने वाले नियत स्थानों की जानकारी देते हुए उन्होनें बताया कि, बुरहानपुर विधानसभा के लिये नामांकन कार्य संयुक्त जिला कार्यालय परिसर स्थित कलेक्टर न्यायालय कक्ष में होगा। वही नेपानगर विधानसभा के लिये अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष में होगा। जिसकी तैयारियों का जायजा भी उन्होनें लिया। 
जिले में 2 विधानसभा के लिये आर.ओ. (रिटर्निंग आफिसर) नियुक्त किए गए हैं। इनकी सहायता के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर भी नियुक्त किए गए हैं।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही एक नवंबर से प्रातरू 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 नवंबर नियत की गई है। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जाँच का कार्य 9 नवंबर को किया जाएगा। नामांकन पत्र 11 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे।
क्र- 101/2013/1061/वर्मा

खाद्य विभाग ने कि छापामार कार्यवाही
22 प्रतिष्ठानों की जांच
14 घरेलू गैस सिलेंडर किये जप्त
नाप तौल में गड़बड़ी के लिये नमूने
बुरहानपुर ( 31 अक्टूबर 2013) - कलेक्टर श्री आषुतोष अवस्थी के निर्देषानुसार आज गुरूवार को जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार कुजूर के नेतृत्व में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, नापतौल विभाग तथा खाद्य अपमिश्रण विभाग के संयुक्त जॉच द्वारा बुरहानपुर जिले में बुरहानपुर से नेपानगर एवं असीरगढ तक कुल 22 प्रतिष्ठानों की जॉच की गई।
छापामार कार्यवाही के दौरान 14 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गए। नाप-तौल में गडबडी सम्बन्धी 08 प्रकरण निर्मित किए गए तथा मावा एवं मावा निर्मित मिठाईयों के कुल 04 नमूने लिए गए, जो प्रयोगषाला में परीक्षण हेतु भेजें जाएंगे तथा नमूने अमानक पायें जाने पर सम्बन्धितों के विरूध्द दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी।
संयुक्त जॉच दल में एन.एस.चौहान सहायक आपूर्ति अधिकारी, सचिन भास्करे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, श्री चेतन वर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, श्री दिवाकर सुल्या नायब तहसीलदार, श्री एस.आर.सोलंकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री आवास्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री सुनिल पाठक निरीक्षक नाप-तौल, श्री ललीत आदिवाल बुरहानपुर आदि  सम्मिलित थे।
संयुक्त जॉच दल द्वारा नेपानगर में प्रकाष स्वीट्स, ट्राफिक जाम, जयहिंद स्वीट्स, मयुर स्वीट्स, साईनाथ भोजनालय, गुरू कृपा रेस्टारेंट तथा जय अंबे होटल के विरूध्द प्रकरण निर्मित किए गए। असीर गढ में अपना होटल एवं सपना होटल तथा झिरी में जितेष ढाबा आदि की भी जॉच की कार्यवाही की जाकर प्रकरण निर्मित किये गये।
इसी प्रकार 29 अक्टूबर को भी दल द्वारा बुरहानपुर से देडतलाई तक कुल 23 प्रतिष्ठानों की जॉच की गई जिसमें 17 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गए थे। नाप-तौल में गडबडी सम्बन्धी 07 प्रकरण निर्मित किए गए तथा मावा, नमकीन एवं मावा निर्मित मिठाईयों के कुल 08 नमूने लिए गए, जो प्रयोगषाला में परीक्षण हेतु भेजें जाएंगे तथा नमूने अमानक पायें जाने पर सम्बन्धितों के विरूध्द दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
क्र- 102/2013/1062/वर्मा

विधानसभा चुनाव के लिये पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रशिक्षण आज
बुरहानपुर (31 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये गठित दलों के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रथम प्रशिक्षण सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय में आज प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक आयोजित किया गयां है।
    जिसकी अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़ ने बताया कि, इस प्रशिक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों को डाक मत पत्र के लिये प्रारूप 12 पूर्ण रूप से भरकर ईपिक कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही पासपोर्ट साईज के फोटो भी देने होगें।
क्र- 103/2013/1063/वर्मा

Wednesday, 30 October 2013

JANSAMPARK NEWS 30-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवम्बर को मनाया जायेगा
बुरहानपुर ( 30 अक्टूबर 2013)- जिले में 1 नवम्बर 2013 मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में प्रातः 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा। तथा राष्ट्रीय गान होगा। गान उपरान्त स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगे। मध्य प्रदेश गान से कार्यक्रम का समापन होगा।
क्र- 98/2013/1058/वर्मा

Tuesday, 29 October 2013

B- JANSAMPARK NEWS 29-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
जागरूकता प्रेक्षक श्री मेगदुम ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण
बुरहानपुर- (29  अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग के जागरूकता प्रेक्षक प्रकाश मेगदम ने आज मंगलवार को जिले के विधानसभा केन्द्र क्रमांक 179 नेपानगर और बुरहानपुर विधानसभा क्रमांक 180 के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक श्री मेगदुम ने गत् विधानसभा निर्वाचन में 50 प्रतिशत् से कम मतदान होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
    अपने निरीक्षण के दौरान जागरूकता प्रेक्षक ने बुरहानपुर और नेपाानगर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर, ईच्छापुर, दापोरा, फोफनार, दर्यापुर और नेपानगर स्थित सभी मतदान केन्द्रों का भी निरीक्षण किया। जहाँ पर उन्होंने मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित तथा जागरूक करने के निर्देश संबंधित निर्वाचन अधिकारी को दिये। श्री मेगदुम ने शासकीय विद्यालय में छात्रों द्वारा मतदान के लिये जागरूकता संबंधी तैयार किये गये नाट्य को भी देखा। साथ ही छात्रों के इस इस प्रयास की सराहना भी की। साथ ही नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिये कि मतदाताओं को निष्पक्ष एवं निर्भिक रूप से मतदान करने के लिये प्रेरित करें।
    नेपानगर में श्री मेगदुम ने नेपा लिमिटेड के एक्ज्यूकिटीव आफिसर के साथ भी मिटींग की। साथ ही नेपानगर के नगरीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। इस पर मिटींग में उपस्थित नेपा लिमिटेड के अधिकारियों ने मतदान के दिन सभी वर्करों को मतदान करने के लिये 2-2 घंटे छुट्टी देने की बात कही।
    निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, स्वीप के नोडल अधिकारी अब्दुल गफ्फार खान, रिटर्निंग आफिसर सूरज नागर और तहसीलदार हेमलता सोलंकी सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
क्र- 97/2013/1057/वर्मा


   





JANSAMPARK NEWS 29-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
ग्राम पंचायतों के हॉट बाजारों में मतदाता रथ से होगा प्रचार-प्रसार
बुरहानपुर (29 अक्टूबर 2013)- स्वीप प्लॉन 2013  के अंतर्गत मतदाता जागरूकता का रथ जिले की 25 ग्राम पंचायतों में लगने वाले हॉट बाजारों में घुमकर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य 22 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। यह रथ 11 नवम्बर तक जिले में आयोजित होने वाले हॉट बाजारों में घूमेंगा, और इस रथ के माध्यम से ईवीएम मशीन के प्रचलन एवं नोटा बटन की भी जानकारी ग्रामीणों को दी जायेगी।
इन ग्रामों में प्रचार-प्रसार करेगा रथ:- स्वीप प्लॉन के नोडल अधिकारी अब्दुल गफ्फार खान ने जानकारी देते हुए बताया कि, ग्रामीण अंचलों में लगने वाले हॉट बाजारों में यह प्रचार रथ मतदाताओं जागरूक कर रहा है। जिनमें -
ऽ    ग्राम पंचायत बिरोदा व खातला में 30 अक्टूबर को।
ऽ    ग्राम पंचायत बोरीबुजुर्ग में 02 नवम्बर को।
ऽ    ग्राम पंचायत बहादरपुर, दर्यापुर और मोहद में 03 नवम्बर को।
ऽ    ग्राम पंचायत चापोरा व जंसौदी में 4 नवम्बर को।
ऽ    और धुलकोट ग्राम पंचायत में 11 नवम्बर को रथ के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न

नामांकन भरने के पूर्व तैयार की गई प्रचार सामग्री का खर्च उम्मीदवार के खाते में
बुरहानपुर (29 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिन्ट लाईन में दिनांक और क्रमांक के मुद्रण तथा अग्रिम प्रचार सामग्री के लेखा के संबंध में राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उक्त निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र के रूप में जारी कर दिए गए हैं।
भावी उम्मीदवार द्वारा अग्रिम रूप से तैयार की गई प्रचार सामग्री यदि उसके नामांकन भरे जाने के बाद वास्तव में उसके चुनाव प्रचार के लिए उपयोग की जाती है तो ऐसी सामग्री पर हुए खर्च को उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रचार सामग्री में दिनांक और क्रमांक तथा प्रतियों की संख्या मुद्रित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह जानकारी प्रकाशक और मुद्रक से डिक्लेरेशन के परिशिष्ट 1 और 2 में प्राप्त की जा रही है। प्रचार सामग्री में प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक किया गया है।

प्रचार के दौरान प्लास्टिक शीट का उपयोग न करने का आग्रह
चुनाव आयोग ने दिये निर्देश
बुरहानपुर (29 अक्टूबर 2013)-  भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टर, बेनर एवं अन्य प्रचार सामग्री में प्लास्टिक शीट का उपयोग न किये जाने की हिदायत राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को दी है। यह हिदायत प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुये दी गई है।
निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र के माध्यम से दे दिये गये है।   
अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्र की
प्रतियाँ वेबसाइट पर डाली जाएँगी
बुरहानपुर (29 अक्टूबर 2013)- विधानसभा चुनाव के दौरान मान्यता और अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए शपथ-पत्रों की प्रतियाँ स्केन कर 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर डाली जाएँगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपना नाम-निर्देशन पत्र वापस लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र को वेबसाइट से नहीं हटाया जाएगा। यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए हैं।
निर्देशों का परिपत्र प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिया गया है।

Sunday, 27 October 2013

JANSAMPARK NEWS 27-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
आबकारी उड़नदस्ता द्वारा शराब जप्त 
बुरहानपुर (27 अक्टूबर 2013) - संभागीय आबकारी उड़नदस्ता इंदौर एवं बुरहानपुर के आबकारी दल द्वारा संयुक्त छापामार कार्यवाही की गई। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि, प्रकाश पिता गोपाल निवासी दौलतपुरा बुरहानपुर से 20 पाव देशी शराब, रमेश पिता दुलीचंद निवासी शिकारपुरा, से 25 पाव अग्रेली शराब, जीवन पिता गोंविद निवासी आलमगंज बुरहानपुर से 21 पाव देशी मदिरा एवं कालू पिता आत्माराम से 17 पाव अग्रेजी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के प्रकरण कायम किये गये। इससे क्षेत्र में हड़कंप मंच गया । 
क्र- 88/2013/1048/वर्मा

12 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त
बुरहानपुर (27 अक्टूबर 2013) - विधान सभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी के निर्देशानुसार आबकारी विभाग ने छापामार कार्यवाही की। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि, नेपानगर क्षेत्र के ग्राम सीवल में ताराचंद पिता शोभाराम से 06 लीटर हाथभट्टी मदिरा तथा ग्राम साईखेडा में रामदेवबाई पति प्रेमनाथ से 06 हाथभट्टी मदिरा जप्त कर आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
छापामार कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती प्रिया रावत एवं उपनिरीक्षक प्रकाश चंद्र केरवार का योगदान सहरानीय रहा।
क्र- 89/2013/1049/वर्मा

JANSAMPARK NEWS 27-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
जिले के 536 मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं की रिटर्निंग आफिसर ने की समीक्षा
49 सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारियां
बुरहानपुर (27 अक्टूबर 2013)- जिले के 536 मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं की नेपानगर के रिटर्निंग आफिसर सूरज नागर और बुरहानपुर विधानसभा के रिटर्निंग आफिसर काशीराम बडोले ने बैठक में समीक्षा की। जिले के समस्त 49 सेक्टर के आफिसर और पुलिस अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ मतदान केन्द्रों की तैयारियों की जानकारी दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह ने बैठक का निरक्षण किया।
    नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के 241 मतदान केन्द्रों को 29 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। नेपानगर के रिटर्निंग आफिसर श्री नागर ने सेक्टर अधिकारियों से मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। और कहा कि मतदान केन्द्रों पर विधानसभा का क्रमांक नाम केन्द्र क्रमांक सहित सभी जानकारी स्पष्ट अंकित हो वह सुनिश्चित करें। मतदान केन्द्रों पर पहुंचने वाले मतदान दलों को कोई असुविधा न हो इस हेतु पेयजल व सुविधाघर की उपलब्धता प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाने हेतु कार्यवाही करें। एसडीओपी किरण लश्कर ने मतदान केन्द्रों की कानून व्यवस्था की समीक्षा की।
    बुरहानपुर के 295 मतदान केन्द्रों को 20 सेक्टरों में बांटा गया है। बुरहानुपर के रिटर्निंग आफिसर काशीराम बडोले ने सेक्टर आफिसर और पुलिस अधिकारियों से मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएसपी श्री परिहार भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में मतदान केन्द्रों पर सार्वजनिक व्यवस्था दुरस्थ करवाने और मतदान केन्द्रों की पहचान कर तदानुसार वनरेवल कार्यवाही करें। बैठक में संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे।
क्र- 86/2013/1046/वर्मा

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संबंधी प्रमुख कानूनी प्रावधान
बुरहानपुर (27 अक्टूबर 2013)- विधानसभा निर्वाचन 2013 के तहत मतदान की प्रक्रिया आगामी 25 नवम्बर को सम्पन्न होगी। बुरहानपुर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे प्रदेश में आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी निर्वाचन नियमों के पालन के लिये सर्वसंबंधितों को समुचित दिशा निर्देश जारी कर दिये है। निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रमुख कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा निर्वाचन संबंधी अपराधों के बारे में भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-9 के तहत यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरणों तथा निर्वाचन अपराधों का दोषी पाया जाता है, तो विधि के अनुसार उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है या उसे जैसे कि विधि में बताया गया है, जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैः-
धारा-125  निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता बढाना
    चुनाव के सिलसिले में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा की बुनियाद पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढावा देने की चेष्टा करना संज्ञेय अपराध है।
धारा-126  किसी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के समय के पहले 48 घण्टे के अन्दर आमसभा करने के संबंध में किसी मतदान क्षेत्र में मतदान की तारीख या तारीखों में और मतदान खत्म होने के समय के पहले 48 घण्टे के अन्दर आमसभा बुलाने या ऐसी सभा में हाजिर रहने की मनाही है। यह असंज्ञेय अपराध है।
धारा-127  चुनाव सभा में व्यवधान
    यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत वर्णित राजनीतिक आमसभा में बाधा डालने के उद्देश्य से कोई उपद्रव करता है अथवा ऐसा करने के लिये दूसरे को उकसाता है तो उसे 6 माह तक के कारावास या/एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय है। यह धारा निर्वाचन अधिसूचना की दिनांक से विवेचना दिनांक के मध्य की अवधि में आयोजित होने वाली राजनीतिक सभाओं के संबंध में ही लागू होगी। यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा उक्त अपराध घटित करने की युक्तियुक्त आशंका होती है एवं यदि उस राजनीतिक सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उस व्यक्ति से तत्काल अपना नाम पता बताने की मांग कर सकता है एवं यदि पुलिस अधिकारी को यह आशंका होती है कि उस व्यक्ति द्वारा अपना गलत नाम व पता दिया है तो वह उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है।
    (क)कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका, पोस्टर को मुखपृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना प्रकाशित नहीं करेगा और न ही करवायेगा। इस धारा का अपराध 6 माह तक के कारावास तथा 2000 रूपये या दोनो के जुर्माने से दण्डनीय है।
धारा-128  मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना
    चुनाव कार्य में लगे सभी शासकीय कर्मचारी मतदान एवं मतदान संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया को गोपनीय बनाये रखेगे। इस धारा के तहत अपराध में तीन माह की सजा या/जुर्माने से दण्डित होगा। यह अपराध असंज्ञेय है।
धारा-129 किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वोट देने या न देने हेतु प्रेरित करना
    कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी चुनाव में किसी को वोट देने या न देने के लिये प्रेरित नहीं करेगा और न मतदान करने के बारे में किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति पर कोई असर डालने की कोशिश करेगा। यह अपराध संज्ञेय है।
धारा-130  मतदान केन्द्रो मे या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिशेध
    उस तारीख या उन तारीखों में, जबकि किसी मतदान स्टेशन में मतदान होने वाला है, उस मतदान स्टेशन से 100 मीटर के फासले के अन्दर किसी आम या निजी जगह में नीचे बतलाई गई बातों की मनाही है।
    (क) वोट के लिये प्रचार करना। (ख) वोट के लिये याचना करना। (ग) किसी खास उम्मीदवार को वोट न देने के लिये किसी देने वाले को प्रेरित करना। (घ) चुनाव में वोट न देने के लिये किसी वोट देने वाले को प्रेरित करना। (च) कोई चुनाव से संबंधित कोई नोटिस या चिन्ह (सरकारी चिन्हों के अलावा) प्रदर्षिंत करना, उक्त उपराध 250 रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय है। यह अपराध संज्ञेय है।
धारा-131  मतदान केन्द्रो में या उनके निकट विच्छंखल आचरण के लिये शास्ति
    मतदान के समय किसी मतदान केन्द्र के अन्दर या उसके भीतर जाने के लिये बने दरवाजे या उसके करीब किसी आम या निजी जगह में लाउड स्पीकर बगैरह का इस्तेमाल करने या शोर करने या किसी दूसरे प्रकार से बेहूदा बर्ताव करने या किसी व्यक्ति को ऐसा करने में जान बूझकर सहायता देने या प्रेरित करना तीन माह के कारावास एवं/या जुर्माने से दण्डनीय है। यह अपराध असंज्ञेय है।
    लेकिन यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी चुनाव केन्द्र के अध्यक्ष केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को इस जुर्म के लिये गिरफ्तार करने का आदेश दिया जावें, तो उस पुलिस अधिकारी के लिये उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी होगा। किसी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह मतदान के समय मतदान केन्द्र में या उसके करीब इस धारा के उल्लंघन को रोकने के लिये जरूरी कदम उठा सकता है और जरूरी बल प्रयोग कर सकता है और इस प्रकार की खिलाफ मर्जी के लिये इस्तेमाल में लाये जाने वाले लाउड स्पीकर या दीगर यंत्र को जप्त कर सकता है।
धारा-132  मतदान केन्द्र के अवचार के लिये शास्ति
    मतदान केन्द्र में ड्यूटी के लिये तैनात कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जो उस मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये मुकर्रर किये गये समय के बीच में दुर्व्यवहार करता है या चुनाव केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा कायदे के मुताबिक दिये गये आदेशो को नहीं मानता है वहॉ से हटा सकता है, लेकिन इस अधिकार को इस प्रकार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये, जिससे कि कोई व्यक्ति, जिसे अन्यथा वह वोट देने का अधिकार है, वोट न देने पावे। मतदान केन्द्र के उपर बताये गये मुताबिक हटा दिये जाने के बाद केन्द्र के अध्यक्ष की इजाजत के बिना उस मतदान केन्द्र के अन्दर फिर से आना भी संज्ञेय अपराध है।
धारा-133  चुनाव हेतु अवैधानिक रूप से वाहनो का परिवहन करना
    चुनाव हेतु किराये पर अथवा अन्य तरीके से किसी प्रत्याशी अथवा उसके एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्याशी की सहमति से मतदाताओं को चुनाव केन्द्र तक लाने अथवा उसे निकट स्थान तक लाने/ले जाने के लिये किसी प्रकार के परिवहन की व्यवस्था करना, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत आता है। उपरोक्त अपराध तीन माह के कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय है। यह अपराध असंज्ञेय है।
धारा-134 (ख)  मतदान केन्द्रो के पास घातक हथियारो से भ्रमण नहीं करना
    चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास घातक हथियारो से जो आर्म्स एक्ट से परिभाषित है, के साथ भ्रमण नहीं करेगा। इस धारा का अपराध करने पर दो वर्ष का कारावास या/एवं जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय है।
धारा-135  बूथ कैप्चरिंग
    जो कोई बूथ कैप्चरिंग का अपराध करता है वह न्यूनतम एक वर्ष से तीन वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित होगा तथा किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह अपराध करने पर वह न्यूनतम तीन से पांच वर्ष की संजा एवं जुर्माने से दण्डित होगा। बूथ कैप्चरिंग से तात्पर्य बूथ पर बल प्रयोग कर कब्जा करना है। इसके अलावा निम्न कार्यवाही भी बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में मानी जायेगी।
1.    मतदान केन्द्र या नियत स्थान को अपने कब्जे में लेकर मात्र अपने समर्थकों को ही मत डालने देना तथा अन्य लोगो को इस अधिकार से वंचित करना।
2.    किसी मतदान को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देना या वहॉ मतदाताओं को मत देने या न देने के लिये बाध्य करना।
3.    मतगणना के स्थान पर कब्जा करना अथवा ऐसा कार्य करना, जो मतगणना को प्रभावित करता हो।
धारा-135 (ग)
    मतदान समाप्त होने के नियत सीमा के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में उस मतदान क्षेत्र के भीतर शराब या अन्य मादक पदार्थों का विक्रय वितरण किया जाना सख्त मना है।
धारा-136  अन्य अपराध
1.    किसी नामांकन पत्र को छलपूर्वक नष्ट अथवा खराब करना।
2.    निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगाये गये नोटिस अथवा अन्य किसी दस्तावेज को छलपूर्वक निकालना अथवा नष्ट करना अथवा खराब करना।
3.    किसी मतपत्र या अन्य किसी चुनाव संबंधी शासकीय सील, इत्यादि को छलपूर्वक नष्ट करना या खराब करना।
4.    अधिकार क्षेत्र के बिना किसी व्यक्ति से चुनाव पत्र लेना अथवा देना।
5.    मतपेटी में छलपूर्वक मतपत्र के अलावा अन्य कोई अनैतिक वस्तु डालना।
6.    बिना अधिकार के किसी मतपेटी अथवा मतपत्रों को कब्जे में लेना, खोलना अथवा नष्ट करना।
7.    छलपूर्वक तथा बिना अधिकार क्षेत्र के उपरोक्त में से किसी कृत्य को करना अथवा करने के उत्प्रेरण करना।
    उपरोक्त में से कोई अपराध यदि चुनाव ड्यूटी में लगे किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो वह दो वर्ष तक के कारावास/या जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपरोक्त अपराध करने पर उसे 6 माह तक का कारावास एवं/या जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171  रिश्वत
    किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपने पक्ष में अथवा अन्य किसी के पक्ष में मतदान करने के लिये किसी प्रकार से ईनाम/पारितोषिक अथवा अन्य कोई लालच देकर प्रेरित या आश्वासन दिया जाना, इस धारा के तहत अपराध होगा। परन्तु किसी लोकनीति की घोषणा इसके अन्तर्गत नहीं आती।
धारा-171-ग  निर्वाचन पर अवैध प्रभाव डालना
    जो कोई किसी व्यक्ति को किसी के पक्ष में मतदान करने या न करने के लिये किसी प्रकार की क्षति की धमकी देता है, वह इस अपराध का अपराधी होगा।
धारा-171-घ  निर्वाचन में प्रतिरूपण
    कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम मतदान करने हेतु प्रेरित करता है या दुष्प्रेरित करता है, तो वह इस अपराध का अपराधी होगा। उपरोक्त तीनो अपराध में अपराधी एक साल तक के कारावास या जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा 171-छ  निर्वाचन के संबंध में मिथ्याकथन
    कोई व्यक्ति किसी चुनाव को प्रभावित करने के लिये किसी प्रत्याशी के व्यक्ति सील या आचरण के संबंध में जान बुझकर कोई असत्य/मिथ्या कथन करता है, तो वह इस धारा के तहत अपराधी होगा। यह अपराध जुर्माने से दण्डनीय है।
धारा-171 ज  निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय
    जो कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी की अनुमति के बिना प्रत्याशी के पक्ष में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित करता है या अन्य कोई व्यय करता है/करवाता है, तो वह इस धारा के तहत 500 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा-171 झ  निर्वाचन लेखा जमा करने में असफलता
    विधि अथवा नियम के तहत जो व्यक्ति जिस निर्वाचन के संबंध में व्यय का लेखा-जोखा रखा जाना है, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है वह 500 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उपरोक्त धाराओ में अभियुक्त को जुर्माने से दण्डित जा सकता। धारा 171 की समस्त धाराएं  (ख-से लेकर झ तक) असंज्ञेय एवं जमानती है।
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994
    इस अधिनियम की धारा-3 के तहत जो व्यक्ति पेन्ट, स्याही, चॉक या अन्य सामग्री से किसी सम्पत्ति  पर कुछ भी लिखकर या अन्य प्रकार से एस सम्पत्ति के मालिक की लिखित अनुमति के बिना सम्पत्ति का विरूपण करता है, वह 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। विरूपण से तात्पर्य किसी वस्तु सामग्री की सामान्य लिखावट, सुन्दरता को खराब कर नुकसान पहुँचना, उसमें बाधा पैदा करना, अपभ्रष्ट करना इत्यादि माना जायेगा। भवन, ईमारत, दीवार, पेड, खम्बा, टॉवर, बाड, बाउण्ड्रीवॉल यह सब सम्पत्ति में शामिल माना जायेगा। यह अपराध संज्ञेय है।
मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985
    इस अधिनियम के तहत कोलाहल से तात्पर्य इस प्रकार की आवाज से है, जो किसी सामान्य व्यक्ति को मानसिक अथवा शारीरिक रूप से कष्ट पहुँचाती हो। तथापि सक्षम अधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
धारा-15 सजारू- इस अधिनियम/उसके नियम का उल्लंघन करने पर 6 माह तक के कारावास या/एवं 1000 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
धारा-16(1) ध्वनि विस्तारक जब्त करने की शक्ति
प्रधान आरक्षक और उसके उपर का कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम/नियम का उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक को जप्त कर सकता है।
धारा-16(2)  पुलिस अधिकारी/न्यायालय के समक्ष ध्वनि विस्तारक के कब्जे के हकदार व्यक्ति द्वारा समाधानकारक/जमानत पेश करने पर पुलिस अधिकारी/न्यायालय ध्वनि विस्तारक को सुपूर्दनामें पर वापिस दे सकता है।
धारा-16 (3)  जो व्यक्ति कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लेकर ध्वनि विस्तारक का प्रयोग करता है, उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा मांगने पर ऐसा अनुमति पत्र पेश करना अनिवार्य हैं। अन्यथा वह एक माह तक के कारावास या/एवं 500 रूपये से दण्डित किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत उपरोक्त समस्त अपराध असंज्ञेय एवं जमानती हैं।
क्र- 87/2013/1047/वर्मा



Saturday, 26 October 2013

JANSAMPARK NEWS 26-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम बना
बुरहानपुर (26 अक्टूबर 2013)- विधानसभा चुनाव  के संदर्भ में अरेरा हिल्स स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में व्यवस्था के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में जिलों से प्राप्त होने वाले पत्र व्यवहार एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी।
कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री गोविन्द लच्छवानी प्रातरू 8 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इनका मोबाइल नंबर 9329970558 है। शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रामनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इनका मोबाइल नंबर 9993633319 है। कंट्रोल रूम में रात्रि 10 बजे से प्रातरू 8 बजे तक सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (प्रोटोकाल) श्री तनवीर हलीम मौजूद रहेंगे। इनका मोबाइल नंबर 9826087575 है। यह कंट्रोल रूम आज से प्रारंभ हो गया है।
क्र- 80/2013/1040/वर्मा   

मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के आवेदन
29 अक्टूबर तक लिए जाएंगे
बुरहानपुर (26 अक्टूबर 2013)- मध्यप्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के सफलतापूर्वक संचालन के लिए व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाया गया है। निर्वाचक नामावली में मतदाता अपना नाम जोड़ने के लिए 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे।
इस तिथि तक मतदाताओं से नाम जोड़नेए संशोधन करवाने एवं हटाये जाने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा.निर्देश प्रदान किए हैंए जिसके अनुसार नाम.निर्देशन की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व मतदाताओं से आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि नाम.निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर है।
क्र- 81/2013/1041/वर्मा   

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी
निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश
बुरहानपुर (26 अक्टूबर 2013)- भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टी.वी. चैनल्स, केबल नेटवर्क एवं रेडियो चैनल पर राजनैतिक विज्ञापन देने के पूर्व उनका अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण करवाये जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में विगत 4 अक्टूबर से लागू आदर्श आचरण संहिता को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन करवाने को कहा गया है।
आयोग ने निर्देश का उल्लंघन होने पर संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को नोटिस जारी करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं।
क्र- 82/2013/1042/वर्मा   

चुनाव के बेहतर संचालन के लिए
निर्वाचन आयोग देगा आर. ओ.ए.आर.ओ.को ट्रेनिंग
बुरहानपुर (26 अक्टूबर 2013)- मध्यप्रदेश में आगामी माह में होने वाले विधानसभा चुनाव के सुचारू रूप से संचालन के लिए भारत निर्वाचन आयोग 31 अक्टूबर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को ट्रेनिंग देगा। आयोग के संचालक (ट्रेनिंग) श्री एस.एस. यादव शाम 4 बजे से 5.30 बजे तक नई दिल्ली से रिफ्रेशर ट्रेनिंग देगें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने समस्त आर.ओ. एवं ए.आर.ओ. को वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित होने को कहा है।
क्र- 83/2013/1043/वर्मा   

जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा शहर की विभिन्न खाद्य दुकानों पर छापामार कार्यवाही
बुरहानपुर (26 अक्टूबर 2013) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी के निर्देशानुसार जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, नाप-तौल विभाग और खाद्य अपमिश्रण विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा बुरहानपुर नगर में 12 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जिसमें 5 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गये। नाप-तौल में गड़बड़ी संबंधी 8 प्रकरण निर्मीत किए गए और मावा, घी एवं मावा निर्मीत मावा मिठाईयों के कुल 6 नमूने लिए गए जो प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जायेगें। और नमूने अमानक पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
    इस जांच दल में एन.एस.चौहान, सहायक आपूर्ति अधिकारी, दिवाकर सुल्या नायाब तहसीलदार, सचिन भास्करे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, चेतन शर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, एस.आर. सोलंकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी और सुनील पाठक नाप तौल विभाग निरीक्षक शामिल थे।
क्र- 84/2013/1044/वर्मा   

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
नवीन संयुक्त जिला कार्यालय से होगा चुनाव सामग्री का वितरण
कलेक्टर श्री अवस्थी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा
दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
बुरहानपुर (26 अक्टूबर 2013)- विधानसभा निर्वाचन 2013 में मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण बहादरपुर रोड़ स्थित नवीन संयुक्त जिला कार्यालय परिसर से किया जायेगा। जिसकी तैयारियों का जायजा शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने लिया। इस दौरान उन्होनें सामग्री वितरण स्थल और  मिलान स्थल पर व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को दिये। इस मौके पर उन्होनें निर्वाचन कार्य के लिये लगाई जाने वाली बसों के स्थल पार्किंग स्थल का भी अवलोकन किया। साथ ही नगर निगम आयुक्त को साफ-सफाई कराने के आदेश भी दिये।
    इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि, विधानसभा निर्वाचन 2013 में नेपानगर विधानसभा क्रमांक 179 में नामांकन भरने की प्रक्रिया नवीन संयुक्त जिला परिसर में अपर कलेक्टर के न्यायालय कक्ष में होगी। वही बुरहानपुर विधानसभा क्रमांक 180 का नामांकन भरने का कार्य कलेक्टर के न्यायालय के कक्ष में होगा।
    निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री अवस्थी ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को बेरिकेटिंग करने और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा के व्यापक इंतेजाम करने के निर्देश भी दिये।
    इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा, अपर कलेक्टर प्रकाश चंन्द्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बिरदे और सीएसपी श्री सिंह के साथ ही डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव व शंकरलाल सिंगाडे़ उपस्थित थे।
क्र- 85/2013/1045/वर्मा

Thursday, 24 October 2013

B- JANSAMPARK NEWS 24-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही
बुरहानपुर (24 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर अवैध मदिरा कारोबार करने वालों के विरूद्ध जिले के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त की है।
    जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि, जिले में इस अभियान के अंतर्गत होटल लाबेला से मोटूमल पिता हरिदास से 13 पाव अंग्रेजी शराब, रेमसिंह पिता हरिदास बारेला से 5 लीटर और घुमानसिंह पिता रामसिंह निवासी भोलाना से 6 लीटर हाथभट्टी मदिरा जप्त की है। श्री शर्मा ने बताया कि, इनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किये गये है, और जिले के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग करने पर 60 लीटर कच्ची शराब व 400 किलोग्राम महुआ लहान बरामद किया गया। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
क्र- 78/2013/1038/वर्मा   

JANSAMPARK NEWS 24-10-13

जिला जनसपंर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दुर्घटना होने पर मिलेगा मुआवजा
राज्यों को आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा नीति तैयार करने के निर्देश
बुरहानपुर - (24 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन के दौरान दुर्घटना होने पर मुआवजा दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारी/कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी के दौरान सामान्य रूप से मृत्यु होने पर उनके परिजन को 5 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाये। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान उपद्रव, सड़क दुर्घटना, बम ब्लास्ट एवं घातक हथियार के हमले से मृत्यु होती है, तो उनके परिजन को सामान्य रूप से दी जाने वाली मुआवजे की दुगनी राशि 10 लाख रुपये उपलब्ध करवाई जाये। चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख 50 हजार की राशि मुआवजे के रूप में दी जायेगी। चुनाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के शरारती एवं उग्रवादी तत्वों के कारण हुई दुर्घटना में स्थाई अपंगता के प्रकरण में मुआवजा राशि दुगनी 5 लाख रुपये दी जायेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों से 25 अक्टूबर, 2013 तक चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से प्रभावित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि की एकरूप नीति तैयार किये जाने के लिये भी कहा है।
क्र- 77/2013/1037/वर्मा   

JANSAMPARK NEWS 23-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
माईक्रो आर्ब्जवर का प्रषिक्षण 25 को होगा
बुरहानपुर - ( 23 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये नियुक्त किये गये माईक्रो आर्ब्जवरों का प्रषिक्षण नवीन संयुक्त जिला कार्यालय के कलेक्टोरेट सभागार में 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया है।
    जिसकी अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टर षंकरलाल सिंगाडे ने बताया कि माइक्रो आर्ब्जवर का प्रषिक्षण 25 अक्टूबर प्रातः 11 से प्रारंभ होगा। साथ ही इस प्रषिक्षण में अधिकारी-कर्मचारियों को डाक मत पत्र जारी करने के लिये प्रारूप 12 पूर्ण भरकर ईपीक कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

क्र- 72/2013/1032/वर्मा
मतदान केन्द्रों का सतत् निरीक्षण करें - कलेक्टर श्री अवस्थी
मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिष्चित करने के भी आदेष दिये
बुरहानपुर - ( 23 अक्टूबर 2013) - जिले के सभी सेक्टर अधिकारी अपने अधिनस्त मतदान सेक्टरों का सतत् निरीक्षण कर मतदान केन्द्रों पर पेयजल, सफाई, सुविधाघर, प्रकाष व्यवस्था की उपलब्धता की निगरानी कर मूलभूत सुविधाएं सुनिष्चित कराये। यह निर्देष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने नवीन संयुक्त जिला कार्यालय के कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित बुरहानपुर और नेपानगर के सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिये।
सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की बैठक में श्री अवस्थी ने कहा कि, मतदान केन्द्रों पर विकलांग मतदाताओं के लिये रैम्प दुरस्त हालत में हो यह सुनिष्चित करें, एवं जिन मतदान केन्द्रों पर मरम्मत कार्य की आवष्यकता है वहां स्थानीय निकाय के माध्यम से मतदान केन्द्रों को मरम्मत कराये। वही मतदान केन्द्र तक का पहुंच मार्ग को भी दुरस्त करने के भी निर्देष श्री अवस्थी ने संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने आदेष देते हुए कहा कि षासकीय सम्पत्ति पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिए सभी अधिकारी सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अपने स्तर पर सख्त कार्यवाही करें और पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें।
कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिले के शाला भवनों पर कर्मचारियों की उपस्थिती सुनिष्चित करने और भवनों का बेहतर रख-रखाव करवाने के निर्देष भी  जिला षिक्षा अधिकारी को दिये। वही उन्होनें सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बगैर अनुमति के वाहनो और अवैध षराब विक्रय पर सतत् निगरानी करने के आदेष भी दिये।
बैठक में कलेक्टर आषुतोष अवस्थी ने आदर्ष आचरण संहिता के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि, विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन की गतिविधीयों पर वीडियोग्राफी और उड़नदस्ता टीम निगरानी रखकर उनकी जानकारी लेखा टीम को देगी। साथ ही संपूर्ण जिले में निर्वाचन अवधि में धारा 144 प्रभावषील है अतः प्रत्येक सभाओं की निर्वाचन अवधि में अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त की जाये।
सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अविनाष शर्मा ने कहा कि, सेक्टर मजिस्टेªटो के साथ पुलिस अधिकारी अवैध शराब वितरण पर सतत् निगरानी रखें। और वितरण पर प्रभावी रोक लगाकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करें। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुये बताया कि मतदाताओं को अपने पक्ष में मत देने के लिये दी जाने वाली रिष्वत के प्रकरण में रिष्वत देने वाला और रिष्वत लेने वाला दोनों ही दोषी है। आईपीसी की धारा 171-बी में इसे परिभाषित किया गया है, तथा यह धारा 171-ई में अपराध होकर दण्डनीय की श्रेणी में आता है।
बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाष चन्द्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेष्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव व डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे, नेपानगर आर ओ सूरज नागर और बुरहानपुर आर ओ काषीराम बडोले समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
क्र- 73/2013/1033/वर्मा


निर्वाचन व्यय लेखों के रजिस्टर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगें
बुरहानपुर - ( 23 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर अपर कलेक्टर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाष चन्द्र रेवाल ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन व्यय से संबंधित निर्वाचन व्यय रजिस्टर का 3-3 दिन के अंतराल से कम से कम 3 बार निर्वाचन अभ्यार्थी या अभिकर्ता के  निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा। अतः निर्धारित समय अवधि में निर्वाचन से संबंधित सभी अभिलेख व्यवस्थित रूप से संधारित कर उन्हें व्यय प्रेक्षकों को सौंपे।
    अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रेवाल ने बुरहानपुर और नेपानगर निधानसभा के लिये नियुक्त वीडियोग्राफी, एम.सी.एम.सी टीम, उड़नदस्ता, नियंत्रण कक्ष और लेखा टीम के सदस्यों की बैठक के दौरान निर्देषित किया कि, अधिकारीगण अपनी की गई कार्यवाही की दैनिक रिर्पोट भी अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अनिवार्यतः रूप से दे।
    बैठक में उपस्थितजनों को लेखा कार्यो की जानकारी देकर समूची प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई।
    बैठक में विभिन्न टीम के सदस्यों के अतिरिक्त नेपानगर विधानसभा के आर ओ सूरज नागर और बुरहानपुर विधानसभा के आर ओ काषीराम बडोले समेत अधिकारीगण उपस्थित थे।
क्र- 74/2013/1034/वर्मा     

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न
बुरहानपुर - ( 23 अक्टूबर 2013) - बुधवार को नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी का आयोजन किया गया। जिसमें निर्वाचन से संबंधित समस्याओं के निराकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राजनैतिक दल के अधिकृृत व्यक्तियों के नाम निर्देषन करने के पूर्व अभ्यर्थी तैयारियों सहित अन्य बिन्दुओं पर जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने प्रचार-प्रसार सामग्री के संबंध व प्रक्रिया वाहनों के पंजीयन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा वाहनों के उपयोग आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में प्रचार-प्रसार में उपयोग में लाये जाने वाली सामग्रियों की दरों का निर्धारण राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों की सहमति से लिया गया।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। अतः अभ्यार्थी सभाओं की विधीवत अनुमति प्राप्त करें। नाम निर्देषन के साथ जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें। मोटर साईकल में झंडे न लगाने और नाम निर्देषन करने के दौरान 3 वाहनों का ही उपयोग करें।
इसके साथ ही बैठक में अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अवस्थी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में अपर कलेक्टर बुरहानपुर के न्यायालय कक्ष में नेपानगर विधानसभा क्रमांक 179 तथा कलेक्टर बुरहानपुर के न्यायालय कक्ष में बुरहानपुर विधानसभा क्रमांक 180 के नाम निर्देषन भरें जायेगें।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अविनाष शर्मा, अपर कलेक्टर प्रकाष चंद्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेष्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के.एल.यादव, बुरहानपुर आर.ओ. काषीराम बडोले और नेपानगर आर ओ सूरज नागर सहित राजनैतिक दल के प्रतिनिधी उपस्थित थे।                                         
  क्र- 75/2013/1035/वर्मा     

JANSAMPARK NEWS 24-10-13

जिला जनसपंर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दुर्घटना होने पर मिलेगा मुआवजा
राज्यों को आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा नीति तैयार करने के निर्देश
बुरहानपुर - (24 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन के दौरान दुर्घटना होने पर मुआवजा दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि अधिकारी/कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी के दौरान सामान्य रूप से मृत्यु होने पर उनके परिजन को 5 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाये। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान उपद्रव, सड़क दुर्घटना, बम ब्लास्ट एवं घातक हथियार के हमले से मृत्यु होती है, तो उनके परिजन को सामान्य रूप से दी जाने वाली मुआवजे की दुगनी राशि 10 लाख रुपये उपलब्ध करवाई जाये। चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर 2 लाख 50 हजार की राशि मुआवजे के रूप में दी जायेगी। चुनाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के शरारती एवं उग्रवादी तत्वों के कारण हुई दुर्घटना में स्थाई अपंगता के प्रकरण में मुआवजा राशि दुगनी 5 लाख रुपये दी जायेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों से 25 अक्टूबर, 2013 तक चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना से प्रभावित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि की एकरूप नीति तैयार किये जाने के लिये भी कहा है।
क्र- 77/2013/1037/वर्मा   



Monday, 21 October 2013

JANSAMPARK NEWS 21-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
चुनाव के दौरान इन पर भी रहेगी नजर
बुरहानपुर ( 21 अक्टूबर 2013) - मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक खर्च की निगरानी के लिए विभिन्न टीम का गठन किया गया है। पुलिस, इन्कम टैक्स, रेवेन्यू, कस्टम, वित्त, आबकारी आदि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों से लेस इन टीमों के द्वारा निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखी जायेगी। जहाँ अत्यधिक खर्च पाया जाएगा, वहाँ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अवैध धन की आवा-जाही पर भी इन्कम टैक्स विभाग की निगरानी रहेगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विमानतल, मुख्य रेलवे स्टेशन, होटल, फार्म हाउस, धन संबंधी दलाल, कुरियर आदि के माध्यम से होने वाले अवैध धन के लेन-देन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। चुनाव के दौरान फालतू दिखावे के खर्च पर भी इन टीम की नजर रहेगी। उन राजनैतिक दल की भी सूची तैयार होगी, जिन्होंने नियमित रूप से इन्कम टैक्स नहीं भरा है।
बैंक से 10 लाख रुपये से अधिक की नगद निकासी को भी कार्रवाई में लिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों से चुनाव के दौरान अधिक धन लेकर न चलने का अनुरोध किया गया है।
क्र- 65/2013/1025/वर्मा

मतदाता सूची में 29 अक्टूबर तक जोड़ सकेंगे मतदाताओं के नाम
बुरहानपुर -(21 अक्टूबर 2013)- लोकतंत्र में मतदाता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मतदाता सूची में 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले हर देशवासी को नाम जुड़वाने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर अपने मताधिकार का प्रयोग आगामी 25 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया कि, निर्वाचन आयोग की मंशा है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
इस हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या निरसन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चालू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होनें बताया कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र के ऐसे मतदाता जो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखते हैं। 25 अक्टूबर तक आवश्यक दस्तावेज संबंधित बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। श्री अवस्थी ने इस अवसर का लाभ उठाने की अपील जिले की युवा मतदाताओं से की है। साथ ही समाज के बुद्धजीवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मीडियाकर्मियों सहित शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को भी उनके संपर्क में आने वाले ऐसे पात्र लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रेरित करने तथा मतदान दिवस के अवसर पर 25 नवंबर को अपने मतदान केन्द्र में पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।
क्र- 66/2013/1026/वर्मा

बिना अनुमति नहीं चलायें राजनैतिक विज्ञापन:- कलेक्टर
बुरहानपुर- (21 अक्टूबर 2013) -  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने निर्देश दिये है कि विधानसभा निर्वाचन 2013 हेतु केबल टेली विजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन करेंगे। केबल टेलीविजन अधिनियम की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा या जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुँचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है।
        भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्कीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और केबल नटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व व किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटिरिंग समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञान के इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा। उक्त समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत ही टेलीविजन चेनल और केबल नेटवर्क द्वारा विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा।
प्रमाणन के लिए आवेदन में शामिल विवरण:-
    विज्ञापन बनाने की लागत।
     विज्ञापनों के अंतर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रसारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत।
    इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया विज्ञापन अभ्यर्थियों, दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुँचाने के लिए है।
    यदि विज्ञापन किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है।
    सभी भुगतान चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जायेंगे।

अधिनियम के उल्लंघन के विरूद्ध प्रावधान भी:- केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6 के उल्लंघन में उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए केबल आपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को जप्त किया जा सकेगा। अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में अधिनियम की धारा 12 में जप्ती का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जप्ती एवं दण्ड का प्रावधान है। धारा 16 के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन के लिये प्रथम बार दोषी पाये जाने पर दो वर्ष तक की सजा या एक हजार रूपये का जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाही हो सकती है। इसके उपरांत प्रत्येक बार दोषी पाये जाने पर पाँच वर्ष तक की सजा एवं 5 हजार तक अर्थदण्ड का प्रावधान है।
        कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने समस्त केबल नेटवर्क संचालकों को उक्त निर्देशों का पालन किये जाने के सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर केबल टेलीविजन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
क्र- 67/2013/1027/वर्मा


Sunday, 20 October 2013

JANSAMPARK NEWS 20-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
टीएल बैठक मंगलवार को
बुरहानपुर ( 20 अक्टूबर 2013) - प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक इस सप्ताह मंगलवार को नवीन संयुक्त जिला कार्यालय के कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित होगी। इस बार समय सीमा की बैठक मंगलवार को प्रातः 11 बजे आयोजित होगी।
क्र- 63/2013/1023/वर्मा

जिले में विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये कंट्रोल रूम स्थापित
यह होगा कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 07325 - 242025
बुरहानपुर (20 अक्टूबर  2013) -  विधानसभा निर्वाचन 2013 के निर्वाचन प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय नवीन संयुक्त जिला कार्यालय बहादरपुर रोड़ स्थित में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 07325 - 242025 है। इस कंट्रोल रूम में प्रतिदिन के हिसाब से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यह कर्मचारी कंट्रोल रूम में आने वाले संदेशों को पंजी में दर्ज करेगें।
यह है शामिल:- विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय बुरहानपुर के कंट्रोल रूम में प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई है। जिनमें -
1. सोमवार को दिलीप पवार, राजु गुरव  प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, रमेश महाजन व अनिल पाटिल दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, दिनकर वाडे़कर व नंदकिशोर बारी रात्रि 10 बजे तक प्रातः 6 बजे तक ।
2. मंगलवार को रमेश मंुशी व विरेन्द्र शुक्ला प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, कुनाल महाजन व अशोक पाटिल दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और उपेन्द्रनाथ गुजराती व ईस्माईल रोशन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक।
3. बुधवार को बसंत पाटिल व उमर आरिफ प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, संतोष दलाल व विजय तिवारी दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और यशवंत महाजन व श्याम लक्ष्मण की रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक।
4. गुरूवार को चन्द्रशेखर भोजराज व किशन मोतीराम की प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सुरेशचन्द्र यादव व रमेश लहानु की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और संतोष बाबुराव महाजन व दिपक सुरागे की रात्रि 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5. शुक्रवार को ओमप्रकाश नवलखे व हुकुम मोतीराम की प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सुनिल टंडन व रमेश लहानु की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और संजय मेहरा व प्रकाश राजाराम की रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक।
6. शनिवार को संतोष महाजन व विनोद शिवराम की प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, संजय शिंपी व श्याम मराठे की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और महेश मंजवानी व यादव तुकडु़ की रात्रि 10 बजे से प्रातः 2 बजे तक।
7. रविवार को केशव प्रजापति व सुरेश विश्वनाथ की प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मोहन भुजबल व भगवत तुकाराम की दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक और देवदत्त मेढे़ व शिवचरण बाबू की रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ड्यूटी लगाई गई है। 
क्र- 64/2013/1024/वर्मा

Saturday, 19 October 2013

B- JANSAMPARK NEWS 19-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा चुनाव के परीप्रेक्ष्य में आबकारी पर नियंत्रण
बुरहानपुर -(19 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा कारोबार करने वालों के विरूद्ध सघन अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त की है।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि, लालबाग से प्रमोद एवं अजय पिता रामदास के यहा से 50 पाव व्हीस्की एवं 25 बोतल बियर, निम्बोला में राजू पिता पण्डरी से 20 पाव देशी शराब, दिनेश पिता कैलाश साल्वे से 14 लीटर हाथभट्टी शराब, शिकारपुरा से केशव पिता सोमजी महार से 15 लीटर हाथभट्टी शराब, जगननाथ पिता ताराचंद से 25 पाव देशी मदिरा और सिलमपुरा क्षेत्र से प्रदीप पिता तुकाराम से 20 पाव जिप्सी व्हीस्की जप्त की गयी। उन्होनें बताया कि आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किये गये है। और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
क्र- 62/2013/1022/वर्मा

JANSAMPARK NEWS 19-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
विधानसभा निर्वाचन-2013
नेपानगर में विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये कंट्रोल रूम स्थापित
यह होगा कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 07325 - 223397
बुरहानपुर (19 अक्टूबर  2013) -  विधानसभा निर्वाचन 2013 के निर्विघ्न एवं सफल व सुचारू से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से नेपाानगर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07325-223397 है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए नेपानगर रिर्टनिंग ऑफिसर सूरज नागर ने बताया कि इस कंट्रोल रूम में 6 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जो कि प्रतिदिन कंट्रोल रूम में आने वाले समस्त संदेशों को पंजी में दर्ज करेगें।
इनकी लगाई गई ड्यूटी:- रिर्टनिंग ऑफिसर सूरज नागर ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिये कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिनमें - गणेश जायसवाल हिन्दी प्राथमिक शाला नेपानगर की शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक और संजय विजयवर्गीय प्राथमिक शाला बीड़ रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक कंट्रोल रूम में अपनी सेवाएं देगें। यह कर्मचारी कंट्रोल रूम में आने वाले समस्त संदेशों को पंजी में दर्ज करेगें।

क्र- 59/2013/1019/वर्मा

स्टेडिंग कमेटी की बैठक निरस्त
बुरहानपुर (19 अक्टूबर 2013) - जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिये गठित की गई स्टेडिंग कमेटी की 21 अक्टूबर को होने वाली बैठक निरस्त हो गई है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेवाल ने बताया कि यह बैठक पूर्व में 21 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे आयोजित की गई थी। परन्तु अपरिहार्य कारणों से निरस्त की गई है। आगामी बैठक की तिथी की सूचना प्राप्त होने पर दी जायेगी।
क्र- 60/2013/1020/वर्मा


दो गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित
बुरहानपुर (19 अक्टूबर 2013) -  निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2013 के लिये रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को एक समान निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 10 बी के अंतर्गत दो दलों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये गये हैं। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश रेवाल ने बताया कि हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस पार्टी को मध्यप्रदेश की समस्त 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव चिन्ह डीजल पम्प और अपना दल को मध्यप्रदेश की 41 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव चिन्ह कप और प्लेट आवंटित किया गया है।
क्र- 61/2013/1021/वर्मा

Friday, 18 October 2013

B- AJANSAMPARK NEWS 18-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
बिना अनुमति ना लगाये होर्डिंग्स
निर्वाचन व्यय में जुडे़गा विज्ञापन का खर्च
बुरहानपुर - (18 अक्टूबर 2013) - जिले में विधानसभा निर्वाचन 2013 की आदर्ष आचरण संहिता प्रभावषील है। इस अवधि में नगरीय क्षेत्रों में विज्ञापन के होर्र्डिंस पर विज्ञापन प्रदर्षन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने बुरहानपुर के तीनो नगरीय निकायों को दिषा-निर्देष जारी किये है।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, विधानसभा निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी वैध एवं अनुमति प्राप्त स्थानों पर चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्षन के लिये संबंधित नगरीय निकाय से पूर्व अनुमति या अनापत्ति लेना आवष्यक होगा।
ऐसे करें आवेदन:- निगम के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन या चुनाव संबंधित विज्ञापन प्रदर्षित करने के लिये व्यक्ति, संस्थाओं, उम्मीद्वारों और दलों द्वारा सर्वप्रथम नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयुक्त, नगर पालिका निगम को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक पत्र के साथ प्रचार या विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा या मेटर भी बताना होगा। जिसके आधार पर निगम द्वारा विहित शर्तो के अधीन अनुमति या अनापत्ति पत्र जारी किया जायेगा।
निगम की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीया अपनी निर्धारित शर्ते व शुल्क प्राप्त कर आवेदित व्यक्ति, संस्था, उम्मीद्दवार और दल के हित में वैध स्थानों पर विहित शर्तो के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्षित कर सकेगें।
अभ्यार्थी के निर्वाचन व्यय में जुडे़ेगा विज्ञापन का खर्च:- आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर अपनी अधिकृत विज्ञापन एजेन्सीयों से सलाह के बाद विभिन्न स्थानों पर अभ्यार्थियों या राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्षित होने वाले विज्ञापनों के लिये निर्वाचन अवधि के लिये विज्ञापनों की मानक दरों का निर्धारण करेगें। जिसके बाद उन दरों को जिला निर्वाचन कार्यालय भेजा जायेगा। ताकि विज्ञापन का व्यय अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जा सके।
क्र- 58/2013/1018/वर्मा




JANSAMPARK NEWS 18-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
मतदाताओं का जागरूक करने के लिये शासकीय अमला पहुंचा ग्राम भोलाना और बोरगांवखुर्द
मतदाताओं से जानी उनकी समस्या और कारणों का पता लगाया
बुरहानपुर ( 18 अक्टूबर 2013) - मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नेतृत्व में शासकीय अमला गत विधानसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिषत वाले ग्रामों में कारण जानने के लिये आज ग्राम बोरगांव खुर्द और भोलाना पहुंचा। ग्राम बोरगांवखुर्द में कम मतदान के कारणों की चर्चा करने पर ग्रामीण मतदाताओं द्वारा बताया गया कि, गत विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने कम मतदान किया है, और मतदान केन्द्र 3 किलो मीटर से अधिक दूरी होने के कारण मतदाता मतदान करने नही पहुंच सके थे। इन कारणों के निराकरण के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देषों की जानकारी दी। साथ ही उपस्थित ग्रामीण युवाओं को महिला मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान हेतु प्रेरित करने के निर्देष दिये।
ग्राम भोलाना में कम मतदान के कारणों को ज्ञात करने पर पाया गया कि, इस ग्राम में पशु पालक रहते है, तथा गत विधानसभा निर्वाचन के समय ग्राम के लगभग आधे व्यक्ति अपने पषुओं के साथ विभिन्न जिलों में गये हुऐ थे। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्रामीणों को अधिक से अधिक मतदान की समझाईष देने पर ग्रामीणों द्वारा आष्वस्त किया गया कि, 20 नवम्बर तक हमारे सभी साथी ग्राम में वापस लौट आयेगें, और इस वर्ष अधिक से अधिक मतदान किया जायेगा।
इसी प्रकार दोनों ग्रामों में मतदाता जागरूकता अभियान के नोडल अधिकारी ने  इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीन के परिचालन एवं नोटा बटन के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये प्रारूप 6, नाम हटाने के लिये प्रारूप 7 तथा मतदाता सूची व मतदाता परिचय पत्र में संसोधन हेतु प्रारूप 8 और 8 क भरने की जानकारी दी।
इन ग्रामों में मतदाता जागरूकता रथ से भी प्रचार-प्रसार किया गया।
क्र- 54/2013/1014/वर्मा

विधान सभा निर्वाचन-2013 के दौरान वाहनों के दुरूपयोग पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाये पुलिस अधीक्षक - कलेक्टर श्री अवस्थी
बुरहानपुर ( 18 अक्टूबर 2013) - निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता संरक्षित रखने के लिये और जिले में शांतिपूर्ण, स्वतन्त्र व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिये निर्वाचन के दौरान वाहनों के दुरूपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने जारी किये है।
जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में निर्देष देते हुए उन्होनें विधान सभा निर्वाचन-2013 के मतदान दिवस पर वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित करने संबंधी आयोग के निर्देशों का मतदान के दिन वाहनों के चलने के सम्बन्ध में कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के आदेष भी दिये है। उन्होनें अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यह अनुभव किया गया है कि निर्वाचन करने की अवधि के दौरान उम्मीदवारों व उनके अभिकर्ताओं द्वारा निजी वाहन का उपयोग किया जाता है। और निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उम्मीदवारों के समर्थकों और कई बार असामाजिक तत्व वाहनों का खुले रूप से उपयोग कर, निर्वाचक के दिमाग में भय पैदा करते हैं । कभी-कभी इन वाहनों का प्रयोग तस्करी से अवैध हथियार और आयुधों एवं मदिरा का परिवहन निर्वाचन अवधि में बाधा उत्पन्न करने की दृष्टि से भी करते हैं । जो कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव को प्रभावित करता है।
इसलिये निर्वाचन आयोग के निर्देश स्वतन्त्र व शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा होने के तत्काल बाद ऐसे वाहनों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये तथा आपराधिक गतिविधियों जैसे अवैध शस्त्रों और मदिरा का परिवहन नही कर सकें।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देष दिये है कि वह यह सुनिश्चित करें कि बाहर से निर्वाचन क्षेत्र में अवांछित तत्व आदि हथियार, गोला-बारूद आदि नहीं लाया जा रहा है, आवश्यक कार्यवाही करें तथा मतदान की तिथि से 3 दिवस पहले से ही लारियों, हल्के वाहनों तथा अन्य सभी वाहनों की सम्पूर्ण जाँच पड़ताल कर, सख्त चौकसी रखी जाये। वाहनों की ऐसी चेकिंग (जाँच) मतगणना कार्य पूरा होने तथा परिणाम की घोषणा होने तक जारी रखा जाये तथा इस प्रकार के अपराधियों के वाहन जब्त कर, मतदान कार्य पूरा होने तथा परिणामों की घोषणा होने तक की अवधि तक रखें जाये।
क्र- 55/2013/1015/वर्मा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित
बुरहानपुर (18 अक्टूबर 2013) - मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। कंट्रोल रूम में कॉल सेन्टर का नंबर 1950 भी स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों से प्राप्त निर्देश, जिलों से प्राप्त होने वाले पत्र तथा उन पर होने वाली कार्रवाई आदि के संबंध में कार्य करेगा। कंट्रोल रूम में कार्यालयीन कर्मचारियों की डयूटी तीन शिफ्ट में लगाई गई है।
क्र- 56/2013/1016/वर्मा

डोईफोड़िया में मिली नवजात बालिका के संबंध में दे जानकारी
बुरहानपुर ( 18 अक्टूबर 2013) - 16 अक्टूबर को ग्राम डोईफोड़िया में बुरहानपुर-अमरावती रोड़ किनारे एक नवजात शिशु (बालिका) लावारिस अवस्था में पायी गई। वर्तमान में यह बालिका चाचा नेहरू हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती होकर उपचाररत है। जो कोई भी व्यक्ति बालिका के संबंध में कोई भी जानकारी रखता हो या इस बालिका का नैसर्गिक संरक्षक (माता-पिता अथवा अन्य संबंधी) हो वह 21 अक्टूबर तक नवीन संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में प्रथम तल पर स्थित जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी बुरहानपुर के कार्यालय में लिखित रूप में मय प्रमाण के सूचित कर सकता है।
नियत अवधि के बाद बाल कल्याण समिति बुरहानपुर द्वारा बालिका को दत्तक ग्रहण के लिये मुक्त घोषित कर राजकीय बाल संरक्षण गृह इंदौर अथवा शिशु गृह अंतरित कर दिया जायेगा।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्र- 57/2013/1017/वर्मा

Wednesday, 16 October 2013

JANSAMPARK NEWS 16-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेष कलेक्टर श्री अवस्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक को दिये
गुण्डा तत्वों के विरूद्ध चलायें अभियान चलाने और हिस्ट्रीषीटरों के खिलाफ कार्यवाही करने दिये निर्देष
बुरहानपुर ( 16 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2013 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्वाचन निर्देश पुस्तिका में विभिन्न कार्यवाहीयों के निर्देष दिये गये है। जिसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक को इन निर्देषों का कड़ाई से पालन कराने की बात कही है। ताकि जिले में शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न हो सकें। उन्होनें जिला पुलिस अधीक्षक को -
ऽ    निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्ति तक नवीन शस्त्र लायसेंस जारी करने पर रोक लगाने के।
ऽ    बुरे एवं गुण्डा तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाने के।
ऽ    अवैध अस्त्र-शस्त्रों को जप्त करने, सर्च करने एवं संलग्न तत्वों और व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के।
ऽ    जमानत पर छूटे तत्वों की निगरानी करने के।
ऽ    हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर कार्यवाही करने के।
ऽ    पूर्व निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र पर लूट करने वाले तत्वों पर कार्यवाही व उनके अस्त्र आदि जप्त करने के।
ऽ    लायसेंसशुदा उक्त 4, 5, 6 के व्यक्तियों की पहचान कर, आग्नेय अस्त्र जमा कराने तथा लायसेंस निरस्त करने के।
ऽ    शस्त्रों को लाने-ले-जाने पर निर्वाचन अवधि में प्रतिबंधित करने।
ऽ    लारी, छोटे व्हीकल एवं अन्य सभी वाहनों की निर्वाचन के तीन दिन पूर्व से परिणाम घोषणा के दिनांक तक सघन जाँच करने के निर्देष दिये है। जिससे अवांछित तत्व शस्त्र व अस्त्रों का परिवहन निर्वाचन क्षेत्र में नहीं कर सकें।
क्र-48/2013/1008/वर्मा

Tuesday, 15 October 2013

JANSAMPARK NEWS 15-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार   
जिले में सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 लागू
कलेक्टर श्री अवस्थी ने जारी किये आदेष
धर्मषालाओं, होटलों और लॉज के मालिकों को देनी होगी दैनिक जानकारी
बुरहानपुर ( 15 अक्टूबर 2013) - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन-2013 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है । विधान सभा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी इस जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके कारण जिले के लोक शांति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है ।
    जिसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 तत्काल प्रभवी रूप से लागू कर दी है। जिसके अन्तर्गत बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों और लॉज के मालिकों व प्रबंधकों को अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करनी होगी। यह जानकारी संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन सायंकाल 05.00 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश 11 दिसम्बर 2013 तक लागू रहेगा। 
        क्र-41/2013/1001/वर्मा

स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करने पर प्रत्याशी के हिस्से आयेगा आधा खर्च
नामांकन रैली का खर्च भी जुड़ेगा
बुरहानपुर - ( 15 अक्टूबर 2013) - मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की निर्वाचन अधियान संबंधी प्रत्येक गतिविधियाँ भी वीडियोग्राफर के केमरे में दर्ज होगी।
चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो पचास प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित होता है तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा।
स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।
स्टार प्रचारकों को यात्रा व्यय में छूट रहेगी। स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिसूचना के सात दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग को देना होगी। आयोग एवं सीईओ को मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के 40 तथा अन्य किसी पार्टी अर्थात रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त पार्टियों के 20 ऐसे व्यक्ति की सूचना देना होगी जिन्हें राजनैतिक नेताओं में परिभाषित किया जायेगा। आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऐसे ससूंचित राजनैतिक नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है। स्टार प्रचारकों की सूची प्राप्त करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध् करवायेंगे।
    क्र-42/2013/1002/वर्मा

बिना अनुमति के नही कर सकेगें लाउड स्पीकर का उपयोग
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने निर्वाचन के मद्देनजर जुलूस, सभा और रैलियों में लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर भी व्यापक दिषा-निर्देष राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों के लिये जारी किये है। साथ ही संबंधित सक्षम अधिकारियों को इनका कड़ाई से पालन कराने के आदेष भी जारी किये है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया कि जिले में लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराया जायेगा।
क्योंकि लाउड स्पीकर चुनाव प्रचार के समय जनता को जानकारी प्रदाय करने का एक साधन है। चुनाव अभियान की अवधि में राजनैतिक दल, प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता, समर्थक तथा सहयोगी अपने चुनाव अभियान के लिए विभिन्न वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर, वाहन से सभी सड़कों, मार्गों और गलियों में घूमते हैं तथा गांव, बस्तियों, मौहल्लों व कालोनियों में भी लाउड स्पीकर के तेज आवाज से प्रचार करते हुए गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि प्रदूषण होता है और सामान्य व्यक्ति की शांति भंग हो जाती है। छात्र समुदाय विशेष रूप से उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है । अतएव निर्वाचन आयोग ने आगामी विधान सभा निर्वाचन-2013 के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये यह प्रतिबंध लगाये हैं:-
ऽ    ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा शहरी क्षेत्र(नगर निगम, नगर पालिका सीमा में) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चुनाव सभाओं में लगने वाले लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेंगी। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरान्त अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी। 
ऽ    इसके साथ ही सार्वजनिक सभा व प्रचार आदि के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थियों, वृद्धों तथा बीमार व्यक्तियों को कोई असुविधा न हो।
ऽ    उपर्युक्त अवधि के उपरान्त या सम्बन्धित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे किसी लाउड स्पीकर को व उससे जुड़े सभी यंत्रों को वाहन के साथ जप्त किया जायेगा।
ऽ    और सचल वाहनों पर लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति व पंजीयन की फोटो प्रति चस्पा कर, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
क्र-43/2013/1003/वर्मा

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग का कार्यालय का स्थान परिवर्तन
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बुरहानपुर के कार्यालय का स्थान परिवर्तन हो गया है। अब यह कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का कार्यालय इंदिरा कॉलोनी में बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक कार्यालय के उपर प्रथम तल पर संचालित हो रहा है।
क्र-44/2013/1004/वर्मा

15 अक्टूम्बर 2013 को आयोजित अन्तराष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - आज मंगलवार को ग्राम पंचायत खकनारखुर्द अन्तर्गत शा. उत्कृष्ट विकासखंड खकनार में प्रति वर्षानुसार राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को शाला प्रभारी प्रधान पाठक श्री रविन्द्रकुमार महाजन एवं स्कुल टीम जनपद पंचायत खकनार के ब्लाक समन्वयक श्री दिपक खेडे द्वारा बच्चों को हाथ धुलाई एवं स्वच्छता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, साथ ही हाथ धुलाई की पाच स्टेप विद्यार्थियों को बताकर हाथ धुलाये गयें। इस अवसर पर समस्त शाला के विद्यार्थियों को साथ शाला में कार्यरत सभी स्टॉप उपस्थित थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
क्र-45/2013/1005/वर्मा

विधानसभा निर्वाचन 2013 पर पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न
सोमवार को एक सत्र में आयोजित प्रशिक्षण में 52 अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 को दृष्टिगत रखते हुए बुरहानपुर जिले में चुनाव संबंधी तैयारियां जोरों पर है। जिसके अंतर्गत ही शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आज मंगलावार को एक स़त्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के 52 पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने निर्वाचन संबंधी बारिकियाँ सीखी। जहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सत्र में 52 अधिकारी शामिल हुए। जिसमें बुरहानपुर जनपद के 51 और खकनार जनपद से 1 पीठासीन और मतदान अधिकारी शामिल थे।
डाक्युमेंट्री फिल्म दिखाकर समझाई कार्यप्रणाली:- पीठासिन अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिणार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रीसाईडिंग ऑफिसर्स की निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण जिम्मेदारी पर आधारित तैयार की गई डाक्युमेंट्री फिल्म के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों की समस्त कार्यप्रणाली बताई गई। इसके साथ ही जिले के मास्टर ट्रेनर्स ने भी प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से  ई.बी.एम. मशीन के प्रचलन की जानकारी दी।
प्रशिक्षण के दौरान मास्टर टेªनर्स द्वारा सामग्री प्राप्त करने, मतदान दल के बीच समन्वय करने, निष्पक्ष रहने, मतदाता सूची का मिलान करने, राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के एजेण्टों की बैठक व्यवस्था, मतदान अवधि समाप्त होने के बाद भी 100 मी0 की सीमा में मतदाता लाईन में रहने पर उन्हें पर्ची बांटने तथा मतदान का अवसर देने, मतदान संबंधी गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वही प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया गया।
इस अवसर पर मतदान लेखा के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर टेªनर्स द्वारा बताया गया, कि मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जायेगी, किन्तु मतदान के एक दिन पूर्व मतदान दल को स्वयं रिटर्निंग ऑफीसर के यहां उपस्थिति देनी होगी। मतदान अधिकारी के नहीं पहुंचने या अस्वस्थ होने पर संबंधित झोेनल अधिकार या सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सूचना रिटर्निंग ऑफीसर को भेजनी चाहिए, ताकि आरक्षित मतदान दल में से संबंधित मतदान दल सदस्य के एवज में दूसरा मतदान अधिकारी नियुक्त किया जा सके। पीठासीन अधिकारी मतदान दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी कार्य सौंप सकता है। मतदान दल के मतदान केन्द्र पहुंचने के पश्चात् यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि प्रतीक्षा में खड़े महिला एवं पुरुष मतदाताओं के पर्याप्त स्थान हो तथा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था हो । मतदान कक्ष में इस तरह से कोट की व्यवस्था की जाए, कि मतदाता ने किस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया है, की जानकारी नहीं हो सके । वहां प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
मतदान केन्द्र में लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र जिसका संबंध किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी से हो हटा देना चाहिए । मतदान केन्द्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की सूची तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया जाना चाहिए।
    मतदान अधिकारी क्रं.-01 मतदाता के प्रवेश करते ही उसका नाम पूंछेगा तथा मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढेगा। नाम खोज लेने के पश्चात् मतदाता का नाम तथा क्रंमाक जोर से उच्चारित करेगा। मतदाता द्वारा लाई गई मात्र पहचान पर्ची के आधार पर उसे मतदाता नहीं मान लेना चाहिए। यदि मतदाता सूची में मतदाता के नाम के सामने नि.क.म. अंकित हो, तो इसका अर्थ है, कि मतदाता को पहले से ही निर्वाचन क्रंमांक मतपत्र जारी किया गया है तथा उसे मतदान केन्द्र पर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मतदान अधिकारी मतदाता के बाईं हाथ के तर्जनी के नाखून के जड़ के पास मार्कर पेन से अमिट स्याही का निशान लगाएगा। बाएं हाथ की तर्जनी न होने की स्थिति में उसके बाद वाली उंगली पर और बाएं हाथ की कोई उंगली न होने पर दाईं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएगा। प्रशिक्षण में ई.वी.एम. के उपयोग की भी जानकारी तथा मतदान पूर्व तैयारी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के अवसर डिप्टी कलेक्टर शंकरलाल सिंगाडे़ और मास्टर टेनर्स समेत अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
क्र-46/2013/1006/वर्मा


जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
टीएल
ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता का हो सख्ती से हो पालन
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने दिये निर्देश
5 दिनों में दुरस्त करें मतदान केन्द्र
बुरहानपुर (15 अक्टूबर 2013) - जिले में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन हो। यह निर्देश कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने समय सीमा की बैठक में दिये। उन्होनें जिले के दोनों ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती से आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के आदेश दिये। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवस्थी ने सीईओ जनपदों को एडीओ और पीसीओ से आदर्श आचरण संहिता की सतत् मानीटरिंग कराने और संपत्ति विरूपण अधिनियम सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिये। उन्होनें आदेश देते हुए कहा कि समस्त संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत आचार संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करे।
    इसके साथ ही सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिये बुरहानपुर एवं खकनार जनपद के सचिवों की बैठक लेने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होनें आगामी 7 दिनों तक अभियान चलाकर नैतिक मतदान के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के आदेश भी दिये।
5 दिनों में करें मतदान केन्द्र दुरस्त:- सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले के दोनो ही जनपदों के सीईओ को आगामी 5 दिनों में मतदान केन्द्रों को दुरस्त करने के आदेश दिये। उन्होेनें निर्देश देते हुए कहा कि शुक्रवार तक जिले के समस्त मतदान केन्द्रों में रंग-रोगन और रैम्प निर्माण का कार्य पूरा हो जाये।
नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अवस्थी ने उपसंचालक सहाकारिता और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करने व सत्यापन करने के सख्त निर्देश भी दिये।
     इसके साथ ही सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने जिले में संचालित सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनमें तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होनें -
ऽ    जिला समन्वयक समग्र स्वच्छता को निर्मल भारत अभियान में तेजी लाने के।
ऽ    समग्र डाटा एन्ट्री कार्य में तेजी लाने के।
ऽ    जिला समन्वयक समग्र स्वच्छता को सतत् अभियान चलाकर गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण करवाने के।
ऽ    और लंबित जनसुनवाई व पीजीआर के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के आदेश भी दिये।
बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेवाल, सीईओ जिला पंचायत सुरेश्वरसिंह, डिप्टी कलेक्टर के एल.यादव, शंकरलाल सिंगाडे़, बुरहानपुर एसडीएम काशीराम बडोले और नेपानगर एसडीएम सूरज नागर समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
    क्र-47/2013/1007/वर्मा

Monday, 14 October 2013

JANSAMPARK NEWS 14-10-13

जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
स्टार प्रचारकों को शर्तो पर आवंटित होगें विश्राम गृह
रिक्त होने पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा आवंटन
राजनैतिक गतिविधीयां नही हो पायेगी संचालित
विश्राम गृह का खर्चा जुडे़गा अभ्यार्थी के व्यय में
बुरहानपुर ( 14 अक्टूबर 2013) - विधानसभा निर्वाचन 2013 के अंतर्गत आचार संहिता की अवधि में जिले में आने वाले जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त श्रेणी के स्टार प्रचारकों को निर्धारित शर्तो पर ही जिला प्रषासन द्वारा विश्राम गृह का आवंटन किया जायेगा। जिसके निर्देष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी कर दिये है। विश्रामगृह में कक्ष रिक्त होने पर प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर ही कक्षो का आवंटन किया जा सकेगा।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने बताया कि, स्टार प्रचारक को विश्रामगृह आवंटन के लिये उनकी ओर से आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में देना होगा। जिसमें उनकी आने की तारिख और कार्यक्रम उल्लेखित होगा।
स्टार प्रचारकों को विश्राम गृह का किराया जो कि, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित है। उसे कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा और इस पर होने वाले व्यय को संबंधित अभ्यर्थी के व्यय लेखे में शामिल किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त विश्राम गृह में किसी भी प्रकार की प्रेस वार्ता, चुनावी बैठक या अन्य किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित नहीं की जायेेंगी।
क्र-37/2013/996/वर्मा

राजनैतिक सभायें, जुलूस, रैली में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में व्यापक दिषा-निर्देष
कलेक्टर श्री अवस्थी ने किये जारी दिषा-निर्देष
सक्षम अधिकारी इन निर्देषों के आधार पर ही दे अनुमति
बुरहानपुर ( 14 अक्टूबर 2013) - आगामी विधानसभा निर्वाचन-2013 को मद्देनजर रखते हुए राजनैतिक सभायें, जुलूस और रैलियों में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने व्यापक दिषा-निर्देष जारी किये है। साथ ही संबंधित सक्षम अधिकारियों को कलेक्टर श्री अवस्थी ने इन निर्देषों का कड़ाई से परिपालन कराते हुए ही अनुमति देने के आदेष दिये है। 
सभा, जुलूस व रैली के लिये यह निर्देष:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने सभा, जुलूस और रैलियों के लिये अनुमति देने के लिये इन निर्देषों के परिपालन कराने के आदेष संबंधित सक्षम अधिकारियों को दिये है। कि -
ऽ    राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान व समय के बारे में पुलिस को सूचना देना आवश्यक होगा ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने एवं शांति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु इंतजाम कर सके। बुरहानपुर नगर के प्रमुख चौराहों पर आमसभा की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में प्रतिषेधात्मक आदेश लागू है। इसलिये राजनैतिक सभा किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर वह सम्बन्धित एस0डी0एम0 से विचार-विमर्श कर, प्रस्तावित सभा में लाउड स्पीकर की अनुमति देने की कार्यवाही की जाये। पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में अनुशंसा सम्बन्धित एस0डी0एम0 कार्यालय में प्रेषित की जायेगी। जिसके बाद ही एस.डी.एम. प्रतिदिन अपरान्ह 3 बजे से 5 बजे के मध्य ऐसे आवेदनों के सम्बन्ध में ही अनुज्ञा पत्र जारी करें, जिनमें पुलिस द्वारा अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
ऽ    इसके साथ ही जिन मार्गों पर यातायात का भारी दबाव होता है, उन मार्गों पर राजनैतिक दल या अभ्यार्थी को यातायात पुलिस से अनुमति प्राप्त करना चाहिए। साथ ही यातायात के नियमों व निर्बन्धनों का भी पालन करना चाहिए। जुलूस इस प्रकार से निकाला जायें, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न न हो। जुलूस को जहाँ चौराहे से होकर गुजरना है, ऐसी स्थिति में लम्बे जुलूस को रोककर चौराहे से रूके हुए यातायात के लिए समय-समय पर रास्ता दिया जायें। जिससे भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके। वही जिन मार्गों पर यातायात का दबाव रहता है, वहाँ पर जुलूस इस प्रकार से निकाला जाए, ताकि दांॅई ओर जुलूस निकल सके तथा बांॅई ओर से यातायात सुगमता से होता रहे।
ऽ    सक्षम अधिकारी यह सुनिष्चित करें कि, कोई भी प्रचार वाहन बिना विधिवत् अनुमति प्राप्त किये प्रचार नहीं करें। प्रचार अनुमति ए.डी.एम., एस.डी.एम. और एस.डी.ओ.से प्राप्त की जाये, और प्राप्त अनुमति को वाहन के सामने वाले कॉच पर चस्पा किया जायें, ताकि अनुमति दूर से प्रदर्शित हो सकें।
ऽ    सक्षम अधिकारी किसी भी जुलुस या रैली में 3 से अधिक वाहनों के उपयोग करने की अनुमति नहीं दें। यदि किसी वाहन पर लाउड स्पीकर का उपयोग करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन की फोटो कापी के साथ आवेदन पुलिस कार्यालय में सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा। पुलिस की अनुशंसा के आधार पर एक वाहन पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति सक्षम अधिकारियों द्वारा दोपहर 3 बजे से 5 बजे के मध्य दी जायेगी।
ऽ    इसके साथ ही प्रचार करते समय कोई दल या अभ्यर्थी जुलुस के रूप में जाते हैं तो सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जुलूस में 3 से अधिक वाहन न हो। यदि 3 से अधिक वाहन पाये जाये तो पुलिस द्वारा वाहन जप्त किये जा सकते है। यदि इस प्रकार के जुलूस में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है तो दल और अभ्यर्थी को पुलिस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पुलिस की अनुशंसा पर अगले दिन दोपहर 3 बजे से 5 बजे के मध्य अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुमति सम्बन्धित एस.डी.एम. प्रदान करेंगे।
क्र-38/2013/997/वर्मा

बिना अनुमति के नही कर सकेगें लाउड स्पीकर का उपयोग
बुरहानपुर (14 अक्टूबर 2013) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषुतोष अवस्थी ने निर्वाचन के मद्देनजर जुलूस, सभा और रैलियों में लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर भी व्यापक दिषा-निर्देष राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों के लिये जारी किये है। साथ ही संबंधित सक्षम अधिकारियों को इनका कड़ाई से पालन कराने के आदेष भी जारी किये है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अवस्थी ने बताया कि जिले में लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराया जायेगा।
क्योंकि लाउड स्पीकर चुनाव प्रचार के समय जनता को जानकारी प्रदाय करने का एक साधन है। चुनाव अभियान की अवधि में राजनैतिक दल, प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता, समर्थक तथा सहयोगी अपने चुनाव अभियान के लिए विभिन्न वाहनों पर लाउड स्पीकर लगाकर, वाहन से सभी सड़कों, मार्गों और गलियों में घूमते हैं तथा गांव, बस्तियों, मौहल्लों व कालोनियों में भी लाउड स्पीकर के तेज आवाज से प्रचार करते हुए गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि प्रदूषण होता है और सामान्य व्यक्ति की शांति भंग हो जाती है। छात्र समुदाय विशेष रूप से उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है । अतएव निर्वाचन आयोग ने आगामी विधान सभा निर्वाचन-2013 के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये यह प्रतिबंध लगाये हैं:-
ऽ    ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा शहरी क्षेत्र(नगर निगम, नगर पालिका सीमा में) प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चुनाव सभाओं में लगने वाले लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेंगी। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरान्त अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी। 
ऽ    इसके साथ ही सार्वजनिक सभा व प्रचार आदि के समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थियों, वृद्धों तथा बीमार व्यक्तियों को कोई असुविधा न हो।
ऽ    उपर्युक्त अवधि के उपरान्त या सम्बन्धित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे किसी लाउड स्पीकर को व उससे जुड़े सभी यंत्रों को वाहन के साथ जप्त किया जायेगा।
ऽ    और सचल वाहनों पर लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति व पंजीयन की फोटो प्रति चस्पा कर, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
क्र-39/2013/998/वर्मा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ‘परख’ स्थगित
बुरहानपुर (14 अक्टूबर 2013) - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 2013 को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ‘परख’ स्थगित हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
क्र-40/2013/999/वर्मा

JANSAMPARK NEWS 30-08-18

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