जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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अवैध रेत उत्खनन 2 प्रकरणों में 10 हजार जुर्माना
बुरहानपुर/ 26 जून /- न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के 2 प्रकरणों में कुल 10 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। न्यायालय ने आरोपियों के विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है। आरोपियों को दण्डित करते हुए चेतावनी दी गई है कि दोबारा पकड़ाये जाने पर टेªक्टर-ट्राली सहित वाहन राजसात कर लिये जायेगें।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर आरोपियों को जुर्माने से दण्डित किया है। इसमें बुरहानपुर निवासी वाहन चालक हर्ष महाजन पिता दादाराव महाजन 2 घनमीटर रेत का परिवहन टेªक्टर-ट्राली क्रमांक एम.एच.28-डी-62024 से कर रहा था। खनिज अधिकारी ने उक्त रेत परिवहन की जांच की। जिसमें परिवहनकर्ता के पास कोई भी अभिवहन पास नहीं था। जिला दण्डाधिकारी ने जिला खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन आधार पर आरोपी को चार हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।
इसी प्रकार से खनिज अधिकारी ने जैनाबाद निवासी ट्रेक्टर मालिक शकील शेख द्वारा टैªक्टर ट्राली न्यू पासिंग से रेत परिवहन करते जांच में धरदबोचा। परिवहन कर्ता के पास कोई अभिवहन पास नही था। जिला दण्डाधिकारी को खनिज अधिकारी ने अवैध उत्खनन का मामला आरोपी के विरूद्ध दर्ज कर प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय द्वारा परिवहनकर्ता पर 6 हजार रूपये का जुर्माने की सजा दी है।
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क्रमांक/69/548/2015 पवार/सचिन/खनिज
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घरेलू गैस दुरूपयोग करने वाले 4 प्रतिष्ठानों पर 10 हजार 600 रूपये
अर्थदण्ड
बुरहानपुर/26 जून/ न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर द्वारा जिले में घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करने वाले 4 प्रतिष्ठान स्वामियों पर 10 हजार 600 रूपये के अर्थदण्ड लगाया है।
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने अनावेदकों के प्रकरणों में म.प्र.द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण अधिनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3(1) ग का उल्लघंन करना पाया है। उन्होनें उक्त प्रतिष्ठान मालिकों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अर्थदण्ड पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी ने जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर बुरहानपुर के व्हाईट हाउस रेस्टारेंट मालिक मुकेश पिता पांडूरंग पर 3,200/-रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। इसी प्रकार से ताप्ती ब्रिज स्थित रिवर व्यू होटल मालिक प्रियेश शिवहरे को 4,000/- रूपये, बस स्टैंड स्थित रजा टी सेन्टर के मालिक मलिक मोहम्मद सलीम और लक्की टी स्टॉल मालिक मलिक रईस अली को 1700-1700 रूपये का जुर्माना आरोपियों पर लगाया है।
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क्रमांक/70/549/2015 पवार/सचिन/जि.आपूर्ति
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जिले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील
बुरहानपुर/26 जून/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 प्रभावषील कर दी है।
जिला दण्डाधिकारी ने यह प्रतिबंधात्मक आदेष जनसामान्य के स्वास्थ हित, जानमाल की रक्षार्थ एवं लोकषांति को बरकरार रखने पारित किया है। इस अवधि में संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली सोषल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है। जिसमें ऐसे फोटो, चित्र, सांप्रदायिक मेसेज कर उसे फारवर्ड करना तथा टिवटर पर मेसेज करने से पोस्ट व लिंक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के मद््देनजर की है। कलेक्टर को पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवेदित कराया कि गत दिनों से फेसबुक एवं वाट्सअप पर आपत्तिजनक पोस्ट के कारण धार्मिक, वैमनस्यता एवं उससे उपजी अषांति के कारण गंभीर लोेक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। आपत्तिजनक दृष्य व मेसेज वाट्सअप पर डालने से भी आमजन की भावनाऐं और वर्ग विषेष धर्म संबंधी अपमान से आहत होकर कई बार लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित हुई है। फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर आदि सोषल मीडिया इंटिमेट साईट्स उस पर होने वाले कमेंट पर प्रतिबंध लगाना लोक शांति कानून व्यवस्था बनायें रखना है। अतएव इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुष लगाये जाने की तत्काल आवष्यकता प्रतीत हो रही है।
यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेष का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता प्रावधान के तहत अभियोजन किया जावेगा। अतः यह आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेष से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विषेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त से छूट दे सकेगा।
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क्रमांक/71/550/2015 पवार/सचिन/प्रशासन
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मध्यान्ह भोजन पकाने की लागत राशि खातों में जमा
बुरहानपुर/26 जून/- जिले की लक्षित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के तहत संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत अप्रैल/जून 2015 माह में 23 शैक्षणिक दिवस भोजन पकाने की राशि स्वयं सहायता समूह/शाला प्रबंधन समिति के नवीन खातों में आर.टी.जी.एस.के माध्यम से जमा कर दी गई है।
जिला पंचायत सीईओ श्री बसंत कुर्रे ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस संबंध में जनशिक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है। वे प्राथमिक शालाओं की शाला प्रबंधन समिति एवं संलग्न स्वयं सहायता समूह को नवीन खातों में जमा राशि से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
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क्रमांक/72/551/2015 पवार/सचिन/पं.ग्रा.वि.
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जॉब फेयर शनिवार को आयोजित
बुरहानपुर/26 जून/- जिला रोजगार कार्यालय के संयोजन में जॉब फेयर शनिवार को मीरा हॉस्टल बुरहानपुर स्थित आयोजित होगा। यह रोजगार मेला 27 जून को पूर्वान्ह 11 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 3 बजे तक संचालित रहेगा। इस मौके पर षिक्षित बेरोजगार युवक/युवती निजि क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी एल.एन.टी. में रोजगार अर्जित कर सकते है।
कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरिन सिंथिया के दिषा-निर्देषन में जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस दरम्यान आवेदक को 5 वीं पास अथवा आई.टी.आई. या अन्य तकनीकि टेªड में प्रषिक्षित व उतीर्ण होना चाहिए। उसकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होवे। समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साईज की फोटोग्राफ आदि के साथ निर्धारित तिथि व स्थल पर समयवधि उपस्थित होवे।
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क्रमांक/73/552/2015 पवार/सचिन/रोजगार
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वाहन निविदाऐं आमंत्रित
बुरहानपुर/26 जून/- कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला बुरहानपुर में शासन द्वारा नियत शर्तो के अधीन विभागीय कार्य संपादन हेतु किराये पर वाहन अनुबंध किया जाना है। इस हेतु शील बंद निविदाऐं 2 जुलाई 2015 अपरान्ह 4 बजे तक बुलाई गई है। जिसमें बोलेरो/टाटा सूमो/ मार्षल/मैक्स/बजाज गामा अथवा समान स्वरूप अन्य वाहन स्वामी/यातायात एजेंसिया निविदाएंे प्रस्तुत कर सकते है। जिला आबकारी कार्यालय कलेक्टेªट से इस संबंध में विस्तार से जानकारी व निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है।
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क्रमांक/74/553/2015 पवार/सचिन/आबकारी
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अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर जागरूक कार्यक्रम संपन्न
बुरहानपुर/ 26 जून /- राज्य शासन संचालनालय सामाजिक न्याय विभाग के निर्देशानुसार जिले में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर विविध जागरूक कार्यक्रम संपन्न हुए। इस दरम्यान जन अभियान परिषद के तत्वावधान में प्रस्फुटन समितियों व नवांकुर संस्थाओं द्वारा आमजन को नशीली पदार्थो के सेवन की रोकथाम के लिये बैठक, संगोष्ठी, पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर के माध्यम से वातावरण निर्मित किया गया। इस प्रचार-प्रसार में नशीलें व्यसनों के दुष्परिणामों को आमजन ग्रामीणों को अवगत कराया गया।
जन अभियान परिषद महेश कुमार खराडे़ ने उक्त जानकारी दी। उन्होनें बताया कि इस जन चेतना का प्रमुख उद््देश्य खासकर युवाओं में छात्र-छात्राओं एवं जनसाधारण में बढ़ती हुई नशा प्रवृृत्ति को समझाईश देकर रोकथाम करना है। समाज में दिन प्रतिदिन मदिरापान व मादक पदार्थो व द्रव्यों के नित्य सेवन करने वालों की शारीरिक व आर्थिक क्षति नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बतलाई गई। नशा मुक्ति के लिये सचेत किया गया। इस प्रवृृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिये रैलियों के माध्यम से अभियान चलाया गया। अभियान में समाज में बढ़ती हुई मद्यपान, तम्बाकू एवं धूम्रपान व सिगरेट की लत से भी लोगों को छुटकारा दिलाने गंभीर लाइलाज बीमारियों के बारे में जानकारी दी गईं। जनजागरूकता में ग्रामीणों ने नशा नहीं करने का संकल्प लिया। इसमें स्वस्थ समाज को समृद्धि की ओर ले जाने शपथ को सामुहिक रूप से ग्रामवासियों ने दोहराया। जिससे आने वाली युवा पीढी़ जागृत हुई।
इस दौरान श्री खराडे़ ने बताया कि धू्रमपान तम्बाकू व मदिरापान पीने से अनेक बीमारियां होती है। इसके सेवन करने वालों को जैसे दिल का दौरा, कैंसर, दमा, फेफड़ों आदि रोग विकार ग्रसित हो जाते है। इन बीमारियों का शिकार होकर व्यसनकर्ता मौत के मुंह में चले जाते है। उक्त भयावह दुष्परिणामों से समाज को जागृृत करना पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर नवांकुर संस्था प्रतिनिधि शेख अनीस ने भी मादक पदार्थों का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक बताया। उन्होनें दुष्परिणामों को अवगत कराते हुए युवाओं को कैंसर, टीबी से बचने के लिये नशा का हमेशा त्याग करने की बात कही। यह कार्यक्रम लगभग 38 प्रस्फुटन समितियों द्वारा विभिन्न ग्रामों में आयोजित किया गया। इसमें मगरूल, बड़झिरी, जसोंदी, तारापाटी, गढ़ताल, बसाली, सराय, अम्बा, परतकुंडिया, बोरी, झिरपांजरिया, फतेहपुर, बोरगांव, विरोदा शामिल है। नशा निवारण दिवस नवांकुर संस्थाऐं खुशी वेलफेयर सोसायटी, प्रखर वर्चस्व कल्याण समिति, वतन रायकवार, नारी समृृद्धि कलां केन्द्र, जायन्टस चेरिटेबल, निखिल बहुउपदेशीय शिक्षण संस्थान, बुनकर सेवा मण्डल, आचल कल्याणकारी सेवा मण्डल समिति, मॉ रेणुका आदि संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा ग्रामों में आयोजित किया गया।
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क्रमांक/75/554/2015 पवार/सचिन/ज.अ.प./फोटो
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